बिलकिस बानो मामला- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छूट देने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

25 Aug 2022 6:35 AM GMT

  • बिलकिस बानो मामला- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छूट देने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिलकिस बानो मामले में गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने हालांकि दोषियों को छूट देने पर कानूनी रोक के संबंध में एक प्रश्न रखा।

    जस्टिस रस्तोगी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से पूछा,

    "सिर्फ इसलिए कि कृत्य भयानक था, क्या यह कहना पर्याप्त है कि छूट गलत है?"

    गौरतलब है कि जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ उस पीठ का हिस्सा थे जिसने मई, 2022 में फैसला सुनाया था कि मामले में छूट का फैसला करने का अधिकार गुजरात के पास है।

    जस्टिस रस्तोगी ने सिब्बल से आगे पूछा,

    "आजीवन कारावास की सजा के दोषियों को दिन-ब-दिन छूट दी जाती है, अपवाद क्या है (इस मामले में)।"

    पीठ माकपा सांसद सुभासिनी अली, पत्रकार रेवती लौल और प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    सीजेआई रमना ने शुरुआत में स्पष्ट किया कि मई, 2022 के आदेश में केवल यह कहा गया कि उस राज्य में लागू होने वाली नीति के संदर्भ में छूट या समय से पहले रिहाई पर "विचार किया जाना चाहिए।"

    उन्होंने कहा,

    "मैंने कहीं पढ़ा है कि कोर्ट ने छूट की अनुमति दी है। नहीं, कोर्ट ने केवल विचार करने के लिए कहा है।"

    पीठ ने तब मामले में नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ताओं को आरोपी व्यक्तियों, प्रभावित पक्ष को प्रतिवादी के रूप में पेश करने का निर्देश दिया।

    सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने मुस्लिम आबादी के पलायन, बलात्कार और हत्याओं की बड़ी घटनाओं आदि से संबंधित मामले के गंभीर तथ्य बताए।

    हालांकि, पीठ ने सिब्बल को छूट के मुद्दे तक सीमित रखने को कहा।

    जस्टिस रस्तोगी ने कहा,

    "उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन्हें दोषी ठहराया गया। सवाल यह है कि क्या वे छूट पर विचार करने में उचित हैं। हम केवल तभी चिंतित हैं जब छूट कानून के मानकों में नहीं है।"

    दूसरी ओर गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने विचारणीयता के आधार पर याचिका का विरोध किया।

    उन्होंने कहा,

    "रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।"

    अदालत ने राज्य से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया।

    यह अपराध गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के बीच हुआ था। बिलकिस बानो उस समय लगभग 5 महीने की गर्भवती थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया। 2008 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने मामले में सजा सुनाई थी।

    15 अगस्त को, 11 दोषियों को 14 साल की सजा पूरी होने के बाद उन्हें छूट देने के गुजरात सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जेल से रिहा कर दिया गया।

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