बिलकिस बानो केस | गुजरात सरकार ने कहा, दोषी सुधार के मौके के हकदार तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ' सजा में छूट की नीति चुनिंदा क्यों लागू की गई ? '

LiveLaw News Network

18 Aug 2023 5:25 AM GMT

  • बिलकिस बानो केस | गुजरात सरकार ने कहा, दोषी सुधार के मौके के हकदार तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा  सजा में छूट की नीति चुनिंदा क्यों लागू की गई ?

    बिलकिस बानो के बलात्कारियों को मिली सजा में छूट के खिलाफ चुनौती पर गुरुवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि समयपूर्व रिहाई की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है। यह सवाल गुजरात सरकार की उस दलील के जवाब में था जिसमें कहा गया था कि जघन्य अपराधों के दोषी कैदियों को समय से पहले जेल से रिहा कर, पछतावा दिखाने पर और सजा पूरी करने के बाद सुधार का मौका दिया जाए।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूछा,

    “छूट की नीति को चयनात्मक रूप से क्यों लागू किया जा रहा है और यह कानून जेल में कैदियों पर कितना लागू किया जा रहा है? हमारी जेलें खचाखच क्यों भरी हैं? विशेषकर विचाराधीन कैदियों के साथ? छूट की नीति चयनात्मक रूप से क्यों लागू की जा रही है?”

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई हत्याओं और हिंसक यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर, राज्य सरकार द्वारा सजा माफ करने के उनके आवेदन को मंज़ूरी मिलने के बाद दोषियों को रिहा कर दिया गया था।

    गुरुवार को, गुजरात सरकार ने न केवल यह तर्क दिया कि छूट कानूनी थी और कानून के तहत जांच के लिए आवश्यक सभी कारकों को ध्यान में रखने के बाद दी गई थी, बल्कि इसने सजा के सुधारात्मक सिद्धांत को भी लागू किया।

    "छूट का उद्देश्य क्या है?" राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने पूछा।

    उन्होंने आगे प्रस्तुत किया -

    “क्या सज़ा माफ़ी का उद्देश्य है? क्या जघन्य अपराध करने से दोषी को इसका लाभ मिलने से वंचित किया जाए, भले ही दोषी ने खुद को सुधार लिया हो, पश्चाताप प्रदर्शित किया हो और फिर से एक नया जीवन शुरू करना चाहता हो? क्या अतीत हमेशा आपके सिर पर मंडराता रहना चाहिए? क्या आने वाले समय में इन दोषियों की निंदा की जानी चाहिए? ये सवाल हैं।”

    इस संबंध में, कानून अधिकारी ने तर्क दिया कि छूट की नीति सजा देने की नीति से अलग है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि निवारक सिद्धांत माफी के सवाल पर अपनी पूरी शक्ति के साथ लागू नहीं होता है क्योंकि दोषी पहले ही 14 या अधिक वर्षों के कठोर कारावास की सजा काट चुका है। एएसजी राजू ने तर्क दिया कि इस सजा को पूरा करना 'पर्याप्त निवारण' है ।

    दोषसिद्धि के आदेश की सामग्री और दोषसिद्धि की पुष्टि करने से अदालतों की मंशा का संकेत मिलता है।

    “जहां अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, और अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, यह इस तथ्य का संकेत है कि यह इतना जघन्य अपराध नहीं था। यह दुर्लभतम मामला नहीं है।”

    जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट किया,

    "इसे जघन्यतम माना गया, लेकिन दुर्लभतम नहीं।"

    एएसजी राजू ने माना कि जहां किसी दोषी को मौत की सजा देने के लिए अदालत द्वारा 'दुर्लभ से दुर्लभतम' सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है, वहां सुधार की गुंजाइश मौजूद है, कानून अधिकारी ने तर्क दिया -

    “जहां यह दुर्लभतम मामला नहीं है, निश्चित रूप से एक दोषी को खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने उस क्षण कोई अपराध किया हो, लेकिन बाद में उन्हें अपने परिणामों का एहसास हुआ हो। दोषी को परिणामों का एहसास है या नहीं, इसका निर्धारण जेल में उनके आचरण के आधार पर किया जा सकता है, या जब उन्हें पैरोल या फर्लो पर रिहा किया जाता है। इन सभी कारकों से पता चलता है कि दोषी को अब एहसास हो गया है कि उसने जो किया वह गलत था।

    राजू ने जोर देकर कहा,

    "कानून यह नहीं कहता है कि हर दोषी को फांसी दी जानी चाहिए या हमेशा के लिए सजा दी जानी चाहिए।कानून सबसे कठोर अपराधी को भी खुद को सुधारने का मौका देने की बात करता है।"

    जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हस्तक्षेप किया,

    “यह कानून जेल में कैदियों पर कितना लागू हो रहा है? हमारी जेलें खचाखच क्यों भरी हैं? विशेषकर विचाराधीन कैदियों के साथ? छूट की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है?”

    एएसजी राजू ने स्वीकार किया कि उनके लिए इस प्रश्न का सामान्य उत्तर देना कठिन होगा। "किसी मामले के तथ्यों के आधार पर, मैं उत्तर देने में सक्षम हो सकता हूं।"

    “आपके पास आंकड़े होने चाहिए। राज्यवार आंकड़े। प्रत्येक कैदी को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। केवल कुछ कैदियों के लिए नहीं।”

    कानून अधिकारी ने बताया कि इस प्रश्न पर वर्तमान में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ विचार कर रही है।

    “मुझे बताया गया है कि यह मामला दूसरी अदालत में चल रहा है। कुछ दिशानिर्देश तैयार किये जा रहे हैं, सभी राज्य जवाब देने जा रहे हैं।”

    सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा,

    “जिस क्षण एक दोषी 14 साल की सजा पूरी कर लेता है, उसे समय से पहले रिहाई के लिए अपना मामला साबित करना होता है। उनके पास प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक मॉड्यूल है।

    जस्टिस नागरत्ना ने फिर पूछा,

    “लेकिन जिन मामलों में दोषियों ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है, उनमें छूट की नीति कहां तक लागू की जा रही है? क्या ऐसे सभी मामलों में उनकी पात्रता के अधीन छूट नीति लागू की जा रही है?”

    न्यायाधीश ने प्रसिद्ध रुदुल शाह मामले के संदर्भ में अपनी बात स्पष्ट की, जिसमें एक कैदी द्वारा मुआवजे की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे अपनी पत्नी की हत्या के मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बावजूद 14 साल से अधिक समय तक जेल में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था।

    “दूसरी ओर, आपके पास रुदुल शाह जैसे मामले हैं। बरी होने के बावजूद वह जेल में ही रहा। चरम मामले, इस तरफ और उस तरफ दोनों।"

    दोषियों की माफी की याचिका अदालत द्वारा अधिक कड़ी सजा न दिए जाने से समर्थित है: गुजरात राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    छूट के चरण में, जेल में या पैरोल या फरलॉ पर बाहर रहने के दौरान दोषी के आचरण जैसे कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। “छूट में सुधार की संभावनाएं हैं। यदि वे जो कह रहे हैं वह सच है, तो जेल आचरण और अन्य चीजों के बारे में विचार प्रासंगिक नहीं होंगे। अपराध की जघन्यता के आधार पर छूट की अनुमति दी जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।''

    कानून अधिकारी ने यह भी तर्क दिया कि अदालत छूट की किसी भी संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा दे सकती थी, जैसा कि कुछ मामलों में किया गया है। 14 वर्ष पूरे होने के बाद भी उनकी स्वतंत्रता पर अन्य बंधन लगा दिए गए जा सकते थे। कानूनी अधिकारी ने तर्क दिया कि जिस अदालत ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया और जिसने उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की, वे लागू माफी नीति से अवगत थे जो अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन दोषियों की समयपूर्व रिहाई की अनुमति देगी।

    आजीवन कारावास की उनकी सजा के आधार पर, एएसजी राजू ने निष्कर्ष निकाला -

    “अदालतों के विचार को फैसले की सामग्री और दी गई सज़ा के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। तथ्य यह है कि अदालतों ने अधिक कठोर कारावास की सजा नहीं दी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत का संभवतः , निश्चित रूप से यह विचार था कि दोषियों को 1992 की नीति का लाभ मिलेगा। इससे अदालतों की मानसिकता का पता चलता है।”

    इतना ही नहीं, बल्कि राजू ने पीठ को यह समझाने का भी प्रयास किया कि दोषियों को सुनाई गई समवर्ती सजा उन्हें छूट नीति का लाभ मिलने पर अदालत के दृष्टिकोण के बारे में बता रही थी। “सामान्य नियम एक समवर्ती सजा है, लेकिन अदालतें लगातार सजा देने के लिए भी जानी जाती हैं। इसलिए, अदालत इस तथ्य से इतनी प्रभावित नहीं थी कि ये अपराध इतने जघन्य थे कि उन्हें लगातार सजा की आवश्यकता थी।

    हालांकि, यह तर्क पीठ को पसंद नहीं आया।

    जस्टिस नागरत्ना ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,

    “यहां, मृत्युदंड के बाद सबसे अधिक सजा दी जाती है। जब आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो यह समवर्ती होनी चाहिए। यह लगातार नहीं हो सकता। केवल एक ही जीवन है…उम्मीद है।”

    एएसजी राजू ने बताया,

    “मेरा निवेदन यह है कि अदालत कह सकती थी कि पहली सजा में छूट के बाद दूसरी सजा जारी रहेगी। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।”

    जस्टिस नागरत्ना ने पूछा,

    "तो आप कह रहे हैं कि चूंकि कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी और उनकी सजा बिना किसी योग्यता के केवल आजीवन कारावास की थी, वस्तुतः उन्हें 14 साल बाद बाहर आने का अधिकार है?"

    "नीति के कारण," कानून अधिकारी ने समझाया, "उन्हें विचार करने का अधिकार है। और यदि राय अनुकूल है, तो उन्हें राज्य के विवेक पर रिहा किया जाएगा। मुद्दा यह है कि क्या राज्य ने अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग किया है।”

    गुजरात सरकार ने छूट देते समय कानून के तहत सभी आवश्यकताओं का पालन किया है: एएसजी राजू

    राजू ने पीठ को बताया कि राज्य, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राधेश्याम शाह (2022) मामले में जारी विशिष्ट परमादेश के संचालन के कारण पूरे गुजरात राज्य में 1992 में लागू छूट नीति का पालन करने के लिए 'कर्तव्यबद्ध' था, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा था कि छूट आवेदन पर गुजरात सरकार को उस नीति के अनुसार निर्णय लेना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस निष्कर्ष से असहमत हो, लेकिन इसका परिणाम आदेश को उलटना नहीं होगा।

    एएसजी राजू ने बताया कि परस्पर विरोधी पक्षों का निर्णय उन पर बाध्यकारी है और स्थिति बदल नहीं सकती है -

    “इसे संपार्श्विक कार्यवाही में उलटा नहीं किया जा सकता है। सही या गलत, ऐसे आदेश को केवल अपील, पुनर्विचार या वापस लेने पर ही पलटा जा सकता है। असहमति से उलटफेर का असर नहीं होगा और इसका प्रभाव भविष्य में उपयोग के लिए होगा, इसे पर इंक्यूरियम के अनुसार कहा जा सकता है। या, इसे एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां तक कि किसी फैसले को पलटने से भी उलटफेर नहीं होगा। एक निर्णय जिसे खारिज कर दिया गया है लेकिन पलटा नहीं गया है वह अभी भी पार्टियों पर बाध्यकारी है।

    यह कहने के बाद, उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि 2014 में गुजरात सरकार द्वारा अधिसूचित छूट नीति को 1992 की नीति के बजाय लागू किया जाना चाहिए, जिसे शीर्ष अदालत ने राधेश्याम फैसले में लागू माना है, या किसी अन्य पहलू पर सवाल उठाया है। - "यह बहुत देर हो चुकी है। उनकी बस छूट गई है।”

    उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को 2021 के कॉमन कॉज फैसले में अदालत द्वारा जारी एक परमादेश का अनुपालन न करने के लिए 'अवैध' घोषित किया गया था। “यदि किसी विशिष्ट परमादेश को कानून द्वारा पलटा नहीं जा सकता है, तो निश्चित रूप से इसे इस अदालत के न्यायाधीशों द्वारा भी पलटा नहीं जा सकता है।

    उनके तर्क का सार यह था कि गुजरात राज्य ने दोषियों के माफी आवेदनों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किए जाने के बाद, कानून के तहत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया था। उन्होंने पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 432 की उपधारा (2) के तहत न्यायिक राय लेने की आवश्यकता का भी अनुपालन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि गोधरा के जिला न्यायाधीश - जेल सलाहकार समिति के सदस्य, जिन्होंने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को हरी झंडी दी थी - की सकारात्मक राय 'पर्याप्त अनुपालन' है।

    उन्होंने आगे कहा,

    “इस मामले में, सजा का आदेश पारित करने वाले सत्र न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए। यहां तक कि दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले हाईकोर्ट के दो न्यायाधीश भी सेवानिवृत्त हो गए।''

    जस्टिस नागरत्ना ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि धारा के तहत विशिष्ट मामले की नहीं, बल्कि अदालत के पीठासीन न्यायाधीश की राय मांगी गई थी -

    “संस्था बनी हुई है। यह धारा कहती है कि मामले की नहीं, बल्कि अदालत के पीठासीन न्यायाधीश की राय पर विचार किया जाना चाहिए। हर तीन साल में जजों का तबादला कर दिया जाता है।”

    राज्य सरकार ने गोधरा जिला न्यायाधीश को दोहरी भूमिका निभाने का दावा किया है - संहिता के तहत वैधानिक आवश्यकता के संदर्भ में और जेल सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में, जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “धारा 432(2) के तहत आवश्यकता अलग है।"

    एएसजी राजू ने तर्क दिया कि अनुभाग में 'हो सकता है' शब्द को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जिससे न्यायाधीशों को 'जमीनी वास्तविकता' की जानकारी रखने की अनुमति मिल सके, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह गुजरात के न्यायाधीश थे, न कि महाराष्ट्र के न्यायाधीश जो राय देने या सही मूल्यांकन करने में अधिक सक्षम थे। इसलिए, न्यायिक राय लेने की आवश्यकता का भी अनुपालन किया गया है।

    उन्होंने कहा -

    “पर्याप्त अनुपालन हुआ है। यह एक अनोखा मामला है। सामान्यतः जज वहीं से होगा जहां अपराध हुआ हो। लेकिन यहां ट्रायल ट्रांसफर कर दिया गया। महाराष्ट्र के जज को स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। गोधरा या दाहोद में कोई व्यक्ति इसकी देखरेख के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, न कि महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति जो जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले की प्रकृति के कारण, केंद्रीय जांच ब्यूरो से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसने इस मामले की जांच का जिम्मा संभाला था। ऐसा करते समय, उन्होंने यहां अपराधों की प्रकृति को उस तरह के मामलों से तुलना करने की कोशिश की, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसी आमतौर पर करती है।

    जस्टिय नागरत्ना ने आगाह किया,

    “जो कुछ भी कहा और किया गया, उसकी जांच सीबीआई द्वारा की गई। कोई विवाद नहीं है। आप पतली बर्फ पर हैं। इस बात पर चर्चा करना कि क्या सीबीआई से परामर्श लेने की आवश्यकता है, भी अकादमिक है। परामर्श हुआ...एजेंसी ने क्या राय दी?”

    एएसजी राजू ने पीठ को बताया, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नकारात्मक राय दी।

    "सभी मामलों में?" जस्टिस नागरत्ना ने पूछा।

    हां, कानून अधिकारी ने उत्तर दिया।

    हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी की राय से कोई 'विवेक का प्रयोग' सामने नहीं आया -

    “विवेक का कोई उपयोग नहीं है। वे सिर्फ तथ्य बताते हैं। अपराध को जघन्य बताने के अलावा, कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए, मेरा पहला निवेदन जिसके बारे में योर लेडीशिप ने कहा था कि मैं पतली बर्फ पर था, प्रासंगिक है। मुंबई में बैठे एक अधिकारी को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है।

    जस्टिस भुइयां ने उनसे पूछा,

    “आपको जमीनी हकीकत के बारे में कैसे पता चलेगा?”

    राजू ने तर्क दिया कि एक पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों के संबंध में सबसे सक्षम होंगे।

    हालांकि, जस्टिस नागरत्ना ने बताया कि जब स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही को गुजरात राज्य से बाहर स्थानांतरित किया गया था, तो क्षेत्राधिकार के विचार को प्राथमिकता नहीं दी गई थी।मामले की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें। न्यायाधीश ने कानून अधिकारी को याद दिलाया कि मुकदमा अधिकार क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्य में भेज दिया गया था।

    याचिकाओं के समूह पर अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा की गई आपत्तियों को सुनने के बाद, पीठ ने सुनवाई गुरुवार, 24 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। उत्तरदाताओं के वकील से अपेक्षा की जाती है कि वे दोपहर 2 बजे से अपनी मौखिक दलीलें जारी रखेंगे।

    अब तक क्या हुआ?

    बानो की वकील शोभा गुप्ता अपनी मौखिक दलीलें पहले ही पूरी कर चुकी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बिलकिस के बलात्कारियों को दी गई सजा उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए - जिसमें 14 हत्याएं और तीन सामूहिक बलात्कार शामिल थे।

    अपराधों की क्रूरता और इसे प्रेरित करने वाली धार्मिक घृणा पर प्रकाश डालते हुए, गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से पूछा कि क्या दोषी उस नरमी के हकदार हैं जो उन्हें दी गई है:

    “…बिलकिस ने अपने पहले बच्चे का सिर पत्थर पर कुचलते हुए देखा। वह हमलावरों से गुहार लगाती रही क्योंकि वह भी उन्हीं के इलाके से थी। इसीलिए वह उनका नाम याद रख सकीं। वह उन्हें जानती थी क्योंकि वे इलाके के थे। लेकिन उन्होंने उस पर या उसके परिवार पर कोई दया नहीं दिखाई... क्या ये लोग - अपराधी जो इन अपराधों को करने के लिए दोषी पाए गए हैं - इसके पात्र हैं कि उनके प्रति उदारता दिखाई जाए ?”

    अन्य बातों के अलावा, गुप्ता ने यह भी तर्क दिया कि सरकार ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करने के सामाजिक प्रभाव पर विचार नहीं किया, न ही कई अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जो उन्हें कानून के तहत आवश्यक थे।

    बिलकिस बानो द्वारा खुद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले, गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं की सूची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता सुभाषिनी अली, प्रोफेसर रूपलेखा वर्मा, पत्रकार रेवती लॉल, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरान चड्ढा बोरवंकर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन शामिल हैं। हालांकि, सरकार और साथ ही दोषियों ने राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को यह कहते हुए चुनौती दी है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उत्तरदाताओं के वकील, जिनमें सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा, और सिद्धार्थ लूथरा और अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू शामिल हैं, ने तर्क दिया कि छूट का अनुदान आपराधिक कानून के क्षेत्र में आता है, जो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा 'अनावश्यक हस्तक्षेप' को स्वीकार नहीं करता है। '

    विभिन्न राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और अन्य संबंधित सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ओर से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट अपर्णा भट, वृंदा ग्रोवर, प्रतीक आर बॉम्बार्डे और निज़ाम पाशा ने जनहित याचिका याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने को चुनौती देने का विरोध किया है। मामले में कार्रवाई करने के याचिकाकर्ताओं के अधिकार का बचाव करने के अलावा, वकील ने गुजरात सरकार के फैसले की वैधता पर भी हमला किया है।

    पृष्ठभूमि

    3 मार्च 2002 को, गोधरा कांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान गुजरात के दाहोद जिले में 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनकी तीन साल की बेटी सहित उनके परिवार के सात सदस्यों को भी दंगाइयों ने मार डाला। 2008 में, ट्रायल महाराष्ट्र में स्थानांतरित होने के बाद, मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और धारा 376 (2) (ई) (जी) के साथ धारा 149 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास दिया। मई 2017 में, जस्टिस वीके ताहिलरमानी की अध्यक्षता वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने 11 दोषियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा। दो साल बाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार को बानो को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने के साथ-साथ उसे सरकारी नौकरी और एक घर प्रदान करने का निर्देश दिया।

    एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, लगभग 15 साल जेल में रहने के बाद, दोषियों में से एक, राधेश्याम शाह ने अपनी सजा माफ करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर उसे वापस कर दिया। यह माना गया कि उनकी सजा के संबंध में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र सरकार है, न कि गुजरात सरकार। लेकिन, जब मामला अपील में शीर्ष अदालत में पहुंचा, तो जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि छूट के आवेदन पर गुजरात सरकार को फैसला करना होगा क्योंकि अपराध राज्य में हुआ था। पीठ ने यह भी देखा कि मामले को 'असाधारण परिस्थितियों' के कारण, केवल ट्रायल के सीमित उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे गुजरात सरकार को दोषियों के माफी के आवेदन पर विचार करने की अनुमति मिल सके।

    तदनुसार, सज़ा सुनाए जाने के समय लागू छूट नीति के तहत, दोषियों को पिछले साल राज्य सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया, जिससे व्यापक आक्रोश और विरोध हुआ। इसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें दोषियों को समय से पहले रिहाई देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता सुभाषिनी अली, प्रोफेसर रूपलेखा वर्मा, पत्रकार रेवती लॉल, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरान चड्ढा बोरवंकर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को याचिकाओं के पहले सेट में नोटिस जारी किया - दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने के दस दिन बाद - और 9 सितंबर को एक और बैच को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की।

    बिलकिस बानो ने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की माफी पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी, जिसे जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने खारिज कर दिया था।

    केस- बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 491 / 2022

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