सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ दर्ज की FIR
Shahadat
9 Oct 2025 10:55 AM IST

बेंगलुरु पुलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने के आरोप में वकील राकेश किशोर के खिलाफ FIR दर्ज की।
बेंगलुरु सिटी विधान सौधा पुलिस स्टेशन ने "ज़ीरो FIR" के रूप में FIR दर्ज की। ज़ीरो FIR अपराध स्थल के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए दर्ज की जाती है।
FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 और 133 के तहत अपराध दर्ज किए गए, जो क्रमशः किसी लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित हैं।
यह FIR अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ, बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिसमें इस कृत्य की निंदा न्यायपालिका और कानून के शासन की गरिमा के विरुद्ध बताते हुए की गई।
यह घटना सोमवार को सुबह के सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में हुई, जब किशोर ने कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें रोका। बाहर ले जाते समय उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, "सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।"
बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके आचरण को अनुचित बताते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आगे की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगने के लिए एक याचिका दायर की गई।
चीफ जस्टिस पर हमले की व्यापक निंदा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्रियों एमके स्टालिन, पिनाराई विजयन, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, ममता बनर्जी और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने इस कृत्य की निंदा की और चीफ जस्टिस के साथ एकजुटता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और कई हाईकोर्ट्स के प्रमुख बार एसोसिएशनों ने इस कृत्य की निंदा की।

