बेंगलुरू कोर्ट ने किताब 'टीपू निजा कनसुगालु' के वितरण और बिक्री पर रोक लगाई, दावा किया कि इसके प्रकाशन से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा
Avanish Pathak
23 Nov 2022 6:34 PM IST
बेंगलुरू की एक सिविल कोर्ट ने टीपू निजा कनसुगालु पुस्तक के लेखक, मुद्रक और प्रकाशकों को इसके वितरण और बिक्री पर रोक लगाते हुए एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है।
अडांडा सी करियप्पा, अयोध्या प्रकाशन, राष्ट्रोत्थान मुद्राालय कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक के लेखक, प्रकाशक और मुद्रक हैं।
एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज जे आर मेंडोंका ने 21 नवंबर के आदेश में कहा, "अगर प्रतिवादियों के पेश होने तक किताब का वितरण किया जाता है, तो आवेदन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यह सामान्य ज्ञान है कि विवादास्पद किताबें हॉट केक की तरह बिकती हैं। इसलिए इस स्तर पर सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नीचे दिए गए निषेधाज्ञा का आदेश देने के पक्ष में है।"
अदालत ने प्रतिवादियों को पुस्तक प्रकाशित करने से रोकने और इससे संबंधित एक नाटक को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले एक मुकदमे में आदेश पारित किया।
वादी रफीउल्ला बीएस ने कहा कि वह जिला वक्फ बोर्ड समिति के पूर्व अध्यक्ष और बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा और राजनीतिक विकास के क्षेत्र में अपने समुदाय की सेवा की है और समुदाय की बेहतरी के लिए कार्यक्रम चलाए हैं।
यह प्रस्तुत किया गया था कि पूरी पुस्तक में बिना किसी समर्थन या इतिहास के औचित्य के गलत जानकारी है। किताब में यह नहीं बताया गया है कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली है। पुस्तक को इतिहास के ज्ञान के बिना और तथ्यों की व्याख्या के बिना प्रकाशित किया गया है।
"'अज़ान' जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथा है, मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गलत तरीके से पुस्तक में रखी गई है। पुस्तक में प्रयुक्त शब्द "तुरुकारू" मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी है। प्रकाशन इस किताब से अशांति और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा होगा जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग होगी।"
यह देखते हुए कि वाद की विषयवस्तु प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि वादी के पास प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण है और वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मुकदमे को बनाए रख सकता है।
अदालत ने कहा कि लेखक की दलीलें प्रथम दृष्टया यह दर्शाती हैं कि वादी के पास अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश देने का प्रथम दृष्टया मामला है।
"वादी ने दावा किया है कि नाटक की सामग्री झूठी है और इसमें सही तथ्य नहीं हैं। लेखक का दावा है कि वास्तव में टीपू सुल्तान के बारे में इतिहास और पाठ्य पुस्तकों में जो लिखा गया है वह सही तथ्य नहीं है और नाटक में जो लिखा गया है वह गलत है। टीपू सुल्तान की वास्तविक प्रकृति का खुलासा करने के लिए सच्चे इतिहास पर आधारित है। यह प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा परीक्षण के दौरान साबित किया जाना है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि यदि नाटक की सामग्री झूठी है और इसमें टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी है, और यदि इसे वितरित किया जाता है तो इससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी और सांप्रदायिक शांति और सद्भाव भंग होने की संभावना है और यह सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है।
हालांकि अदालत ने यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया,
"किताब पर आधारित नाटक मैसूर में आयोजित किया गया है। प्रतिवादी नंबर 4 मैसूर में है। इसलिए इस अदालत का मानना है कि यह अदालत नाटक को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दे सकती है। इस बात की कोई आशंका नहीं है कि नाटक का आयोजन इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में होगा। इसलिए इस आदेश में नाटक को रोकने के लिए एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई आदेश नहीं दिया गया है।"
आदेश पारित करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि, "यह निषेधाज्ञा आदेश प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अपने जोखिम पर उक्त पुस्तकों को मुद्रित करने और पहले से मुद्रित पुस्तकों को संग्रहीत करने के आड़े नहीं आएगा।"
प्रतिवादियों को आवेदन और वाद सम्मन पर नोटिस जारी करते हुए, अदालत ने मामले को 3 दिसंबर को विचार के लिए सूचीबद्ध किया।
केस टाइटल: रफीउल्ला बीएस बनाम अडांडा सी करियप्पा और अन्य।
केस नंबर: ओएस 7439/2022