एससी-एसटी एक्ट जैसे कड़े कानूनों को लागू करने से पहले सतर्क रहें: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को 'याद दिलाया'

Avanish Pathak

12 May 2023 8:04 AM GMT

  • एससी-एसटी एक्ट जैसे कड़े कानूनों को लागू करने से पहले सतर्क रहें: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को याद दिलाया

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे कड़े कानूनों के प्रावधानों को लागू करने से पहले पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहना होगा।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिन प्रावधानों को वह प्रथम दृष्टया लागू करना चाहता है, वे इस मामले में लागू होते हैं।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां विशेष/कड़े कानूनों की प्रयोज्यता को कम करने के लिए नहीं की गई हैं, बल्कि केवल पुलिस को यह याद दिलाने के लिए हैं कि कानून को यांत्रिक रूप से लागू न करें....।

    इस मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज की गयी थी। जैसा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था, आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    शिकायत और एफआईआर पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि भले ही आरोपों को उनकी फेस वैल्यू पर सही माना जाता है, यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिकायत और प्राथमिकी तुच्छ, परेशान करने वाली और दमनकारी है।

    पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा,

    "यह न्यायालय इंगित करेगा कि किसी भी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने वाले अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम जैसे बहुत कड़े कानून के किसी भी प्रावधान को लागू करने से पहले सतर्क रहने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जो संबंधित आरोपी पर गंभीर दंडात्मक परिणाम डालता है। अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि जिन प्रावधानों को वह प्रथम दृष्टया लागू करना चाहता है, वे मामले में लागू होते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि हमारी टिप्पणी, किसी भी तरह से, विशेष/कड़े कानूनों की प्रयोज्यता को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि केवल पुलिस को याद दिलाने के लिए है कि कानून को यांत्रिक रूप से लागू न करें..।"

    न्यायालय एक निर्माण कंपनी के प्रबंध निदेशक गुलाम मुस्तफा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वेंकटेश नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कंपनी द्वारा एक संपत्ति से संबंधित एक संयुक्त विकास समझौते में प्रवेश करने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी और यह विवाद अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति का था। आरोप है कि उनकी जमीन के पुराने सर्वे नंबर से संबंधित जमीन के नए सर्वे नंबर में समानता का फायदा उठाकर शिकायत दर्ज करायी गयी।

    न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर दीवानी मुकदमे लंबित थे और घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि "दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है"।

    यह देखते हुए कि भूमि के विकसित होने और अन्य आबंटियों को अपार्टमेंट बेचे जाने के बाद ही विवाद उठाया गया था, पीठ ने कहा, "यह अपने आप में सद्भावना की कमी को इंगित करता है। हमने इस बात पर विचार किया है कि क्यों शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्य, यदि भूमि उनकी थी, तो लंबे समय तक तटस्‍थ होकर मामले को देखते रहे"।

    केस टाइटलः श्री गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 421 | सीआरए 1452 ऑफ 2023 | 10 मई 2023 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

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