बीसीआई ने जिला बार एसोसिएशन के साथ पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं के विवरण देने की समय सीमा 15 नवंबर तक बढ़ाई

LiveLaw News Network

30 Sep 2020 9:05 AM GMT

  • बीसीआई ने जिला बार एसोसिएशन के साथ पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं के विवरण देने की समय सीमा 15 नवंबर तक बढ़ाई

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी संबंध‌ित बार एसोसीएशनों के सदस्य सभी अभ्‍यासरत अधिवक्ताओं की जानकारियां देने की समय सीमा 15 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। उक्त जानाकरियों को सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति को अवलोकन के लिए दिया जाना है।

    विभिन्न बार एसोसिएशन और स्टेट बार काउंसिल सहित विभिन्न क्षेत्रों से विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त करने के बाद, बीसीआई की सामान्य परिषद ने उक्त फैसला किया है,

    "विचार के बाद, अंतिम अवसर के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की आवश्यकता के अनुसार मांगी गई देश के प्रत्येक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के विवरण को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 नवंबर, 2020 तक बढ़ाने का संकल्प लिया है।"

    यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और बार एसोसिएशन का कोई भी अधिवक्ता जो इस प्रयास में सहयोग नहीं करता / करती है, उसके साथ दृढ़ता से निपटा जाएगा

    परिषद ने सभी राज्य बार काउंसिलों को नई समय सीमा के साथ "सख्त अनुपालन" सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

    24 जुलाई, 2020 को लिखे गए पत्र में बीसीआई ने देश भर के सभी जिला और तालुका बार एसोसिएशनों से अनुरोध किया था कि वे सभी संबंधित अधिवक्ताओं के विवरणों को सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के अवलोकन के लिए, प्रस्तुत करें, जो उनके संबंधित बार एसोसिएशनों के सदस्य हैं।

    इस कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसे अधिवक्ता जो अपने संबंधित बार एसोसिएशन को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, जो बीसीआई को डेटा अग्रेषित करेंगे, को परिषद द्वारा "गैर-प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता" के रूप में माना जाएगा।

    सभी संबंधित निकायों को पहले कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन परिषद को किए गए कई अनुरोधों को देखते हुए अवधि बढ़ा दी गई है।

    पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें



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