सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल्स को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया

Praveen Mishra

25 Sept 2025 10:03 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल्स को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर की स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एलएलबी सर्टिफिकेट की जांच (verification) के कारण चुनाव अनिश्चितकाल तक टाले नहीं जा सकते। कोर्ट को बताया गया कि इस जांच में फर्जी वोटरों और डिग्रीधारियों का पता चला है, यहां तक कि अपराधी भी वकीलों के वेश में हिंसा करते हैं।

    यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम 32 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो स्टेट बार काउंसिल सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता की ओर से सिनियर एडवोकेट माधवी दिवान ने बताया कि 23 में से केवल 14 स्टेट बार काउंसिल्स ने जवाब दाखिल किया है और ज्यादातर में 2 साल से चुनाव नहीं हुए।

    बीसीआई की ओर से सिनियर एडवोकेट एस. गुरु कृष्णकुमार ने कहा कि 50% सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग देशभर में चुनाव करा देता है, तो बार काउंसिल्स क्यों नहीं? अगर 31 जनवरी तक चुनाव नहीं कराए तो कोर्ट खुद एक आयोग बनाकर चुनाव कराएगा।

    बीसीआई ने मार्च 2026 तक समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि 75% राज्यों में चुनाव हो जाते हैं तो कुछ रियायत दी जा सकती है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि चुनाव की शुरुआत दक्षिण भारत से की जा सकती है और यदि बार काउंसिल्स ईमानदारी से प्रयास करेंगी तो अदालत मदद करेगी। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों की समिति बनाकर चुनावों की निगरानी कराई जाएगी।

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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