BCI ने सभी स्टेट बार काउंसिल को निर्देश: 16 अगस्त को बैठक करके को-ऑप्शन के लिए 4 महिला सदस्यों का पैनल करें तैयार

Shahadat

11 Aug 2026 8:53 PM IST

  • BCI ने सभी स्टेट बार काउंसिल को निर्देश: 16 अगस्त को बैठक करके को-ऑप्शन के लिए 4 महिला सदस्यों का पैनल करें तैयार

    बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने सभी स्टेट बार काउंसिल के चुने हुए सदस्यों से कहा कि वे 16 अगस्त को महिला सदस्यों के प्रस्तावित को-ऑप्शन पर चर्चा करने और चार योग्य महिला वकीलों के पैनल की सामूहिक रूप से सिफारिश करने के लिए बैठकें करें।

    BCI के प्रधान सचिव श्रीमंतो सेन द्वारा जारी सूचना में सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के उस आदेश का ज़िक्र है, जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों को संबंधित स्टेट बार काउंसिल में दो महिला सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया था। ये सदस्य या तो पूर्व हाई कोर्ट जज हो सकते हैं या बार की वरिष्ठ महिला सदस्य।

    सूचना के अनुसार, हर स्टेट बार काउंसिल के चुने हुए सदस्यों को उचित विचार-विमर्श के बाद चार उपयुक्त महिला वकीलों के पैनल की पहचान करनी है और उसकी सिफारिश करनी है।

    संबंधित स्टेट बार काउंसिल के सचिव को यह पैनल, चर्चा के नतीजों और (जहां उचित समझा जाए) चुने हुए सदस्यों की राय के साथ, संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजना होगा।

    BCI ने कहा कि उम्मीदवारों की पहचान करते समय चुने हुए सदस्यों को उनके पेशेवर रुतबे, वरिष्ठता, ईमानदारी और अनुभव के साथ-साथ भौगोलिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखना चाहिए।

    सदस्यों से यह भी कहा गया कि वे उन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर विचार करें, जिनका अभी स्टेट बार काउंसिल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए पैमानों के अनुसार किया जाए।

    अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story