बुनियादी संरचना सिद्धांत यहां कायम रहेगा, इसे अन्य देशों ने भी अपनाया है: सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन

Avanish Pathak

16 Sep 2023 1:00 PM GMT

  • बुनियादी संरचना सिद्धांत यहां कायम रहेगा, इसे अन्य देशों ने भी अपनाया है: सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन

    सुप्रसिद्ध वकील फली एस नरीमन ने शुक्रवार को कहा, बुनियादी संरचना सिद्धांत ने न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर छह अन्य देशों में भी वैधानिक स्थायित्व हासिल किया है, जिन्होंने संवैधानिक संशोधन की विधायी शक्ति पर संयम रखने के सिद्धांत को स्वीकार किया है और अपनाया है।

    उन्होंने लोगों से एक संस्था के रूप में उच्च न्यायपालिका की व्यापक अखंडता में विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया, भले ही सुप्रीम कोर्ट के व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्णयों के संबंध में कभी-कभी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

    उन्होंने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट के व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आदेशों और निर्णयों से जनता के व्यक्तिगत सदस्य समय-समय पर चिंतित हो सकते हैं, जैसा कि मैं कभी-कभी होता हूँ। लेकिन कृपया एक संस्था के रूप में, सुशासन के तीन संवैधानिक अंगों में से एक के रूप में उच्च न्यायपालिका पर विश्वास कभी न खोएं।”

    नरीमन 2023 राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में मुख्य भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर बुनियादी संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा की । संडे गार्जियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के अटॉर्नी-जनरल आर वेंकटरमणी सम्मानित अतिथि थे। नरीमन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, तुगलक के संपादक एस गुरुमूर्ति और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्याम दीवान इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या बुनियादी संरचना सिद्धांत ने देश की अच्छी सेवा की है।

    अपने भाषण के दौरान, नरीमन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बुनियादी संरचना सिद्धांत, जिसने संविधान के अनुच्छेद 368 पर प्रतिबंध लगाया - जो कि ठोस संवैधानिक संशोधनों से संबंधित एकमात्र अनुच्छेद है - आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करने और 'राष्ट्र की अच्छी तरह से सेवा करने' के लिए दुनिया भर की अदालतों के प्रयास से जुड़ा हुआ था।

    उन्होंने इस सिद्धांत के विकास को भी रेखांकित किया, जो शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक 13 जजों की पीठ केशवानंद भारती फैसले में इसकी शुरुआत से लेकर आज तक इसके विकास का पता लगाता है।

    उन्होंने उन दो उदाहरणों के बारे में बात की जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस ऐतिहासिक मिसाल पर संदेह करने का प्रयास किया गया था। इनमें से एक प्रयास नवंबर 1975 में हुआ था जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एएन रे ने फैसले की शुद्धता पर पुनर्विचार करने के लिए 13 न्यायाधीशों वाली एक और पीठ का गठन किया था।

    “13 न्यायाधीशों की इस पीठ में, आठ नए न्यायाधीश थे, सभी केशवानंद के बाद नियुक्त किए गए थे...। और 13 न्यायाधीशों की इस नई पीठ ने दो दिनों तक दलीलें सुनीं, लेकिन तीसरे दिन की सुबह, जब अदालत फिर से बैठी, मुख्य न्यायाधीश रे ने अचानक और स्पष्ट रूप से घोषणा की, "यह पीठ भंग हो गई है।" सभी न्यायाधीश उठकर अपने कक्षों में वापस चले गये। और ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य न्यायाधीश रे इस बात से संतुष्ट थे कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत पर उनके 12 सहयोगियों में से किसी को भी पुनर्विचार नहीं करना था।"

    2007 में, आईआर कोएल्हो में बुनियादी संरचना या आवश्यक विशेषताओं के सिद्धांत पर संदेह करने का एक और प्रयास किया गया था।

    हालांकि, नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से सिद्धांत की फिर से पुष्टि की। परिणामस्वरूप, अब इसने संवैधानिक निर्णय में ही स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि न केवल भारत में इसका महत्व बढ़ गया है, बल्कि विश्व स्तर पर छह देशों: बांग्लादेश, पाकिस्तान, युगांडा, इज़राइल, मलेशिया और मध्य अमेरिका में बेलीज़ द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है और अपनाया गया है।

    दिलचस्प बात यह है कि नरीमन ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय संसद ने स्वयं 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन को लागू करके बुनियादी संरचना सिद्धांत का समर्थन किया था, जिसने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20) और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) को आपातकाल की घोषणा के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

    नरीमन ने जोर देकर कहा कि जून 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल को हटाने के मद्देनजर आने वाली यह घोषणा, विधायिका द्वारा बुनियादी संरचना सिद्धांत की एक आवश्यक मान्यता थी।

    पिछले पांच दशकों में भारत में सिद्धांत के अनुप्रयोग की चर्चा करते हुए नरीमन ने बताया कि बुनियादी संरचना सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत कम ही लागू किया गया है। इस सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक संशोधनों को चुनौती देने वाले 22 रिपोर्ट किए गए मामलों में से केवल सात में प्रावधानों को रद्द किया गया है, जो अदालत की सावधानी को उजागर करता है। रिपोर्ट किए गए 15 मामलों ने चुनौती भरे संवैधानिक संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा है।

    अपने भाषण के अंत में, नरीमन ने राम जेठमलानी को याद किया, जिन्हें उन्होंने 'एक शानदार वकील, एक महान साहसी और मेरा दोस्त' कहा। अपनी समापन टिप्पणी देते हुए, नरीमन ने बुनियादी संरचना सिद्धांत की निरंतर प्रासंगिकता को जेठमलानी की स्थायी विरासत के साथ जोड़ा।


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