'यह कोई कानूनी तरीका नहीं': राजीव खोसला को दोषी ठहराए जाने के फैसले को लेकर बीसीआई ने दिल्ली बार एसोसिएशनों से हड़ताल वापस लेने को कहा

LiveLaw News Network

9 Nov 2021 11:24 AM IST

  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश दिया और अनुरोध किया कि वह तुरंत निर्देश दे और सुनिश्चित करे कि दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति जिला न्यायालयों में वकीलों द्वारा नौ नवंबर 2021 को राज्य में न्यायिक कार्य से पूरी तरह से परहेज करने के प्रस्ताव को तुरंत वापस ले।

    बीसीआई द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार, बीसीआई के संज्ञान में लाया गया कि तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को एक महिला वकील से मारपीट के आरोप में दोषी करार दिए जाने पर आठ नवंबर को दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघों की समन्वय समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख के हालिया फैसले के खिलाफ जिला न्यायालयों में नौ नवंबर को काम पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया।

    यह भी बीसीआई के ध्यान में लाया गया कि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ समन्वय समिति द्वारा चर्चा की जाएगी। समिति में यदि मामला उनकी संतुष्टि के अनुसार हल नहीं होता है तो समिति "संबंधित न्यायिक अधिकारी के न्यायालय का पूर्ण अनिश्चितकालीन बहिष्कार पर विचार करेगी।

    इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आगे निर्देश दिया और दिल्ली के स्टेट बार काउंसिल से अनुरोध किया कि यदि उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता तो न्यायिक अधिकारी के अनिश्चितकालीन बहिष्कार के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए समन्वय समिति को निर्देश जारी करें।

    बीसीआई के अनुसार, लगातार हड़तालें मुद्दों को और जटिल बनाती हैं और अधिवक्ता बिरादरी को कमजोर करती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हड़तालों को अवैध माना गया है। यह अधिवक्ताओं से संबंधित होता है जिन्हें अदालत के अधिकारी और न्यायिक तंत्र के एक हिस्से के रूप में माना जाता है।

    जिला बार एसोसिएशन देहरादून के मामले में अपने सचिव बनाम ईश्वर शांडिल्य एवं अन्य के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया कि आदेश के अनुसार,

    "न्यायालय के कार्य/हड़तालों से दूर रहकर न्यायिक निर्णय को बदलने के लिए दबाव बनाकर न्यायिक तंत्र को नष्ट करने का प्रयास करना, हड़तालों का बहिष्कार करना और उनका बहिष्कार करना, न्यायिक अधिकारी/या किसी अन्य आदेश/निर्णय को किसी भी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करना जो संहिताबद्ध कानून की अवधारणाओं और सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के खिलाफ है। यह किसी भी तरह से कार्रवाई का सही या कानूनी तरीका नहीं है।"

    बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष और सचिव को संबोधित पत्र में कहा गया कि समिति द्वारा अपनाई जा रही कार्रवाई कानून के अनुसार उपलब्ध कानूनी सहारा नहीं है। इसके अलावा, कानूनी प्रक्रिया, अभ्यास और प्रक्रिया के अग्रदूत होने के नाते वकील बिरादरी से हड़ताल और आंदोलन के माध्यम से नहीं बल्कि राजीव खोसला को आक्षेपित आदेश और निर्णय के खिलाफ कानून के तहत उपलब्ध अन्य सभी कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए अपील दायर करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

    पत्र में कहा गया,

    "बार के सभी सदस्यों से राज्य भर के जिला न्यायालयों में एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहने का आह्वान और उसके बाद न्यायिक अधिकारी का अनिश्चित काल के लिए बहिष्कार करने का प्रस्ताव गैर-जरूरी है। यदि दिल्ली के माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ चर्चा के अनुसार इस मामले का हल नहीं होता है तो यह उनकी इच्छा, वादियों और आम जनता के साथ-साथ न्यायपालिका के साथ भी अच्छी नहीं होगा।"

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने सचिव श्रीमंतो सेन के माध्यम से आगे कहा कि किसी भी प्रकृति के अभ्यावेदन, जैसा कि योजना बनाई गई है, सौंपे जा सकते हैं और कोई कानूनी सहारा भी लिया जा सकता है, मगर न्यायिक और अदालती काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

    पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story