धारा 439 (2) सीआरपीसी - जमानत देने से पहले आरोपी की ओर से सिर्फ कथित अनुशासनहीनता के लिए जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 Nov 2022 5:09 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत देने से पहले आरोपी की ओर से किसी कथित अनुशासनहीनता के लिए जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा,

    "जमानत रद्द करने की शक्तियों का आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।" इसमें कहा गया है कि धारा 439 (2) सीआरपीसी की परिकल्पना केवल ऐसे मामलों में की गई है जहां अभियुक्त की स्वतंत्रता आपराधिक मामले के उचित ट्रायल की आवश्यकताओं को निष्प्रभावी करने वाली है।"

    इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अभियुक्त को दी गई जमानत को इस आधार पर रद्द कर दिया कि निचली अदालत ने ज़मानत देते समय इस प्रासंगिक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया था कि अभियुक्त फरार था और बाद में ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपी (मृतक की सास) पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी, 498ए के साथ पढ़ते हुए धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

    अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा प्रयोग की जा रही शक्ति नियमित अपील या पुनरीक्षण की नहीं थी, बल्कि धारा 439 (2) सीआरपीसी के तहत जमानत रद्द करने की थी।

    अदालत ने कहा, "यह सामान्य बात है कि पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए आम तौर पर बहुत ही अकाट्य और भारी परिस्थितियों या आधारों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, जब तक कि किसी पर्यवेक्षण घटना के आधार पर एक मजबूत मामला नहीं बनता है, जमानत देने वाले आदेश में धारा 439(2) सीआरपीसी के तहत हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।यदि ट्रायल

    न्यायालय संतुष्ट था कि अभियुक्त विशिष्ट नियमों और शर्तों के तहत जमानत की रियायत पाने का हकदार था, तो पारित आदेश न तो किसी मौलिक त्रुटि से पीड़ित था और न ही कोई अन्य सामग्री कारक था जिसके लिए अपीलकर्ता को दी गई जमानत को रद्द किया जाना चाहिए।"

    अदालत ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष, अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई मामला नहीं था कि अभियुक्त ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या उस पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरह से खुद को ढाला था।

    अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि ज़मानत रद्द करने की शक्ति का अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए; और इस तरह के रद्दीकरण का आदेश सिर्फ़ ज़मानत देने से पहले आरोपी की ओर से किसी कथित अनुशासनहीनता के लिए नहीं दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जमानत रद्द करने की शक्तियां आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप इस्तेमाल नहीं की जा सकती है और वास्तव में, ऐसे मामले में जहां जमानत पहले ही दी जा चुकी है, धारा 439 (2) सीआरपीसी के तहत केवल ऐसे मामलों में इसकी परिकल्पना की गई है जहां अभियुक्त की स्वतंत्रता आपराधिक मामले के उचित ट्रायल की आवश्यकताओं को निष्प्रभावी करने वाली है। वर्तमान प्रकृति के मामले में, हमारे विचार में, मुद्दे के अति-विस्तार की आवश्यकता केवल एक कारण से नहीं थी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने के अपने आदेश में एक विशेष कारक नहीं बताया गया था।"

    केस विवरण

    भूरी बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य | 2022 लाइवलॉ ( SC ) 956 | सीआरए 1972/ 2022 | 11 नवंबर 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया

    हेडनोट्स

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 439(2) - जमानत देने से पहले अभियुक्त की ओर से केवल किसी कथित अनुशासनहीनता के लिए जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है - जमानत रद्द करने की शक्तियों को अभियुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है - ऐसे मामले में जहां जमानत पहले ही प्रदान किया जा चुकी है, सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत इससे छेड़छाड़ करने की परिकल्पना केवल ऐसे मामलों में की जाती है जहां अभियुक्त की स्वतंत्रता आपराधिक मामले के उचित ट्रायल की आवश्यकताओं को निष्प्रभावी करने वाली है- जब तक कि किसी पर्यवेक्षण के आधार पर एक मजबूत मामला न हो, जमानत देने के आदेश में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा 19-20)

    जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story