धारा 37 में कड़ी शर्तों के बावजूद सुनवाई में अनुचित देरी के आधार पर एनडीपीएस मामलों में जमानत दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

31 March 2023 2:11 PM IST

  • धारा 37 में कड़ी शर्तों के बावजूद सुनवाई में अनुचित देरी के आधार पर एनडीपीएस मामलों में जमानत दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

    जमानत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 37 की कठोरता के बावजूद मुकदमे में अनुचित देरी अभियुक्त को जमानत देने का आधार हो सकता है।

    जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सात साल पहले कथित तौर पर गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार एक विचाराधीन कैदी को जमानत दी और कहा,

    "मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देना अधिनियम की धारा 37 द्वारा बेड़ी नहीं कहा जा सकता है, धारा 436ए की अनिवार्यता को देखते हुए जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों पर भी लागू है।"

    गौरतलब है कि अदालत ने ये भी कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत केवल एक प्रथम दृष्टया विचार की आवश्यकता है, धारा 37 के तहत शर्तों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या प्रभावी रूप से पूरी तरह से जमानत को बाहर कर देगी।

    एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, न्यायालय अभियुक्त को जमानत तभी दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    यह अपील गांजे की आपूर्ति से जुड़े एक मामले से उत्पन्न हुई थी, जिसमें अपीलकर्ता के चार सह-अभियुक्तों के पास सौ किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित पदार्थ मिला था। और अपीलकर्ता, एक मो. मुस्लिम को बाद में एक सह-आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय अपीलकर्ता की उम्र केवल 23 वर्ष थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के बाद मामले ने शीर्ष अदालत में अपील की।

    धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम में केवल प्रथम दृष्टया निर्धारण की आवश्यकता है

    जस्टिस भट द्वारा लिखे गए फैसले में, पीठ ने स्पष्ट किया कि एक अभियुक्त को जमानत दिए जाने का अधिकार एनडीपीएस अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों में निहित कानूनी अपवादों से घिरा हुआ है। धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम में केवल प्रथम दृष्टया निर्धारण की आवश्यकता है

    जस्टिस ने कहा,

    "अदालत सामग्री को व्यापक तरीके से देखेगी, और यथोचित रूप से देखेगी कि अभियुक्त का दोष साबित हो सकता है या नहीं। इस अदालत के निर्णयों ने इस बात पर जोर दिया है कि संतुष्टि जो अदालतों से रिकॉर्ड करने की अपेक्षा की जाती है, यानी अभियुक्त दोषी नहीं हो सकता है।“

    धारा 37 एनडीपीएस की स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या प्रभावी रूप से जमानत के अनुदान को बाहर कर देगी

    पीठ ने कहा कि पहले के फैसलों में, ऐसी शर्तों को आम तौर पर इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि देश के नागरिक के रूप में ऐसे अभियुक्तों की स्वतंत्रता, जनहित के विरुद्ध संतुलित हो।

    हालांकि, पीठ ने स्वीकार किया कि धारा 37 के तहत शर्तों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या के लिए अदालत को संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है और कोई अपराध नहीं करेगा, प्रभावी रूप से जमानत के अनुदान को पूरी तरह से बाहर कर देगा।

    पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा,

    "इसलिए, धारा 37 के तहत अधिनियमित ऐसी विशेष शर्तों को संवैधानिक मापदंडों के भीतर ही माना जा सकता है, जहां अदालत प्रथम दृष्टया सामग्री को रिकॉर्ड पर देखने के लिए यथोचित रूप से संतुष्ट है कि अभियुक्त दोषी नहीं है। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिनियमित अपराधों जैसे अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया जाएगा।"

    अदालत ने कहा कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम और जमानत के लिए ऐसी कड़ी शर्तों के साथ अन्य समान प्रावधान, जैसे कि यूएपीए की धारा 43डी, पीएमएलए की धारा 45 को बरकरार रखा गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "जब कड़े प्रावधान लागू किए जाते हैं, जमानत के प्रावधानों को कम करते हैं, और न्यायिक विवेक को प्रतिबंधित करते हैं, तो यह इस आधार पर होता है कि जांच और ट्रायल तेजी से समाप्त हो जाएंगे।“

    फैसले में उन मिसालों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें कहा गया है कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

    कोर्ट ने अंडरट्रायल कैदियों के आंकड़ों को संदर्भित किया

    निष्कर्ष निकालने से पहले, पीठ ने सदन के पटल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में प्रकट कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का उल्लेख किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने दर्ज किया था कि 31 दिसंबर, 2021 तक देश में 4,25,069 लाख की कुल क्षमता के मुकाबले 5,54,034 से अधिक कैदी जेलों में बंद थे। इनमें से 122,852 अपराधी थे; बाकी 4,27,165 अंडरट्रायल थे।

    अदालत ने आगे कहा कि जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें लगाने वाले कानून जनहित में आवश्यक हो सकते हैं; फिर भी, अगर ट्रायल समय पर समाप्त नहीं होते हैं, तो व्यक्ति पर जो अन्याय हुआ है, वह अथाह है। जेलें खचाखच भरी हुई हैं और उनके रहने की स्थिति अक्सर भयावह होती है। अन्यायपूर्ण कारावास का खतरा यह है कि कैदियों को 'जेलीकरण' का खतरा है।

    केस टाइटल

    मो. मुस्लिम बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 915 ऑफ 2023

    साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (एससी) 260

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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