'सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास', सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल उत्पीड़न मामला खारिज किया
Shahadat
25 Jan 2025 3:55 AM

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को महिला कर्मचारी द्वारा अपने सहकर्मियों के खिलाफ दायर कार्यस्थल उत्पीड़न मामला खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि आरोप रोजगार विवादों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें बढ़ा-चढ़ाकर आपराधिक मामले में बदल दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही जानबूझकर "कार्यवाही की प्रकृति को गैर-संज्ञेय से संज्ञेय में बदलने या सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास था, जिसका संभावित उद्देश्य अपीलकर्ताओं पर शिकायतकर्ता के साथ विवाद को निपटाने के लिए दबाव डालना था।"
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ताओं ने बर्खास्तगी की धमकी के तहत जबरन उसका इस्तीफा मांगा, उसका सामान जब्त कर लिया और उसे शारीरिक और मौखिक रूप से परेशान किया। उसने यह भी दावा किया कि कंपनी के लैपटॉप पर संग्रहीत उसकी बौद्धिक संपदा को अवैध रूप से जब्त कर लिया गया।
अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, 509 और 511 के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज की गई।
आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से हाईकोर्ट के इनकार से व्यथित होकर कंपनी के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
जस्टिस दत्ता द्वारा लिखे गए फैसले में हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा गया कि अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया, क्योंकि शिकायत में उपरोक्त अपराधों के तत्व संतुष्ट नहीं थे।
अदालत ने कहा,
"मामले की गहन जांच के बाद जिसमें रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की समीक्षा भी शामिल है: जैसे कि शिकायत, FIR और आरोप पत्र, हमारा मानना है कि आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 509 के कोई भी तत्व मौजूद नहीं हैं, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए। शिकायत में बुनियादी तथ्य भी नहीं हैं, जो अपराध बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं।"
अदालत ने कहा,
"शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे से आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी, खास तौर पर बदला लेने, नुकसान पहुंचाने या समझौता करने के लिए।"
तदनुसार, अदालत ने अपील स्वीकार की और अपीलकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला रद्द कर दिया।
केस टाइटल: मधुश्री दत्ता बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य।