अनुच्छेद 370 | ' अंत साधन को औचित्यपूर्ण नहीं ठहरा सकता' : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दसवें दिन केंद्र से कहा

LiveLaw News Network

25 Aug 2023 5:05 AM GMT

  • अनुच्छेद 370 |  अंत साधन को औचित्यपूर्ण नहीं ठहरा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दसवें दिन केंद्र से कहा

    अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दसवें दिन, केंद्र सरकार ने 2019 के राष्ट्रपति के आदेश का समर्थन करते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं। इस आदेश ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को कमजोर कर दिया था।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने दलीलें शुरू कीं। शुरुआत में, सीजेआई ने संघ से एक दिलचस्प सवाल पूछा और पूछा कि क्या साध्य साधनों को उचित ठहरा सकता है। उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "साधन भी साध्य के अनुरूप होना चाहिए।"

    जीवन बचाने के लिए अंग काटा जा सकता है लेकिन अंग बचाने के लिए जीवन कभी नहीं दिया जाता: एजी ने अपनी दलीलें दीं

    अटॉर्नी जनरल के शुरुआती बयानों में इस मुद्दे को संबोधित करते समय समझ, निष्पक्षता और तटस्थता के संयोजन के सरकार के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। "हमने इस भावना, जुनून से भरे मुद्दे पर अपनी समझ लाने की कोशिश की है। हमने आवश्यक वस्तुनिष्ठता और तटस्थता को ध्यान में रखा है," एजी ने पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखते हुए टिप्पणी की। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए अब्राहम लिंकन के शब्दों का सहारा लिया।

    एजी ने कहा, "अब्राहम लिंकन ने संतुलन - राष्ट्र को खोने और संविधान को संरक्षित करने की बात की। उन्होंने कहा कि सामान्य कानून के अनुसार, जीवन और अंग की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जीवन बचाने के लिए एक अंग को काटा जा सकता है, जबकि एक अंग को बचाने के लिए जीवन कभी नहीं दिया जाता है।"

    हालांकि, एजी की दलील को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने साध्य को उचित ठहराने वाले साधनों के सिद्धांत पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने वांछित परिणाम प्राप्त करने में वैध दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करते हुए जोर दिया, "श्रीमान एजी, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां साध्य साधन को भी उचित ठहराए, ठीक है? साधन भी साध्य के अनुरूप होने चाहिए।"

    एजी और बाद में सॉलिसिटर जनरल (एसजी) दोनों ने अपने रुख पर जोर दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में अपनाई गई विधियां और प्रक्रियाएं संविधान की सीमाओं के भीतर आयोजित की गईं। एजी ने कहा, "राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा के संबंध में कोई विचलन नहीं हुआ है। यह कहना कि संविधान के साथ धोखाधड़ी की गई है, गलत है।"

    एजी ने आगे तर्क दिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (आईओए) और जम्मू-कश्मीर के महाराजा की उद्घोषणा के संयुक्त वाचन पर, जिसके बाद 370 को अपनाया गया, जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता के सभी निशान भारतीय प्रभुत्व को सौंप दिए गए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को उसी तर्ज पर संवैधानिक एकीकरण प्रक्रिया में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया था जैसा कि अन्य राज्यों के साथ हुआ था। इसके अलावा, एक निश्चित अवधि में अनुच्छेद 370 के जारी रहने को इसके मूल उद्देश्य की विकृति के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमावर्ती राज्य विशेष क्षेत्र हैं और उनके पुनर्गठन पर विशेष विचार की आवश्यकता है। इस प्रकार, न्यायालय ऐसे राज्यों से संबंधित कार्यों के विकल्पों में संसद की बुद्धिमत्ता का उल्लेख करेगा।

    अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से 'मनोवैज्ञानिक द्वंद्व' का समाधान: एसजी मेहता

    एजी की प्रारंभिक बहस के बाद सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने बहस की। एसजी मेहता ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लार्डशिप एक से अधिक मायनों में एक ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। 75 वर्षों के बाद यह पहली बार है कि मामले की गहन प्रकृति को स्वीकार करते हुए लार्डशिप उन विशेषाधिकारों पर विचार करेंगे जिनसे जम्मू-कश्मीर के नागरिक अब तक वंचित थे।" उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के अस्थायी या स्थायी होने को लेकर भ्रम की स्थिति ने जम्मू-कश्मीर के भीतर एक 'मनोवैज्ञानिक द्वंद्व' पैदा कर दिया है। एसजी मेहता के अनुसार, इस अनिश्चितता को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ हल किया गया, जिससे स्पष्टता और एकता की भावना पैदा हुई।

    उन्होंने जोर देकर कहा, "तथ्यों को देखने के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब जम्मू-कश्मीर के निवासियों को बड़ी संख्या में मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार प्रदान किए जाएंगे, और वे पूरी तरह से देश में अपने बाकी भाइयों और बहनों के बराबर होंगे।"

    जम्मू-कश्मीर के विलय के इतिहास का पता लगाते हुए, एसजी ने दावा किया कि जिस क्षण विलय पूरा हुआ, जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता खो गई और यह भारत की बड़ी संप्रभुता में शामिल हो गई।

    जम्मू-कश्मीर आईओए में विशेष आरक्षण वाला एकमात्र रियासत नहीं था: एसजी मेहता

    एसजी की दलीलों के अगले चरण में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष विशेष दर्जे के दावे को चुनौती दी गई। इस धारणा के विपरीत कि 1939 में अपने संविधान के कारण जम्मू-कश्मीर को ब्रिटिश भारत में एक विशेष स्थान प्राप्त था, जो बाद में भी जारी रहा, उन्होंने तर्क दिया कि 1930 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान, कई रियासतें युग के प्रख्यात कानूनी विवेकों की सहायता से अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में थीं। उन्होंने कहा, "62 राज्य थे जिनके पास अपने स्वयं के संविधान थे। यह तर्क कि जम्मू-कश्मीर को शुरू से ही विशेष दर्जा प्राप्त था जो आज तक जारी है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।" एसजी मेहता ने उल्लेख किया कि प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में शामिल थे। हालाँकि, उनकी भागीदारी समाप्त हो गई क्योंकि उक्त रियासत उनकी फीस वहन नहीं कर सकी।

    उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर और पटना सहित कई राज्य, कुछ स्वायत्त विशेषताओं को बनाए रखते हुए भारत के बड़े ढांचे में एकीकृत होने के अपने इरादे का संकेत देते हुए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।

    उन्होंने कहा-

    "मणिपुर ने 26 जुलाई 1947 को एक संविधान अपनाया, जिसमें मौलिक अधिकारों और शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान किया गया और महाराजा को इसके संवैधानिक प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई। पटना के महाराजा ने 24 अक्टूबर 1947 को एक प्रतिनिधि संविधान बनाने वाली संस्था की स्थापना की घोषणा की। वे सभी अपना संविधान बना रहे थे।"

    हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंततः, एक बार भारत का संविधान बन जाने के बाद, प्रत्येक राज्य की संप्रभुता भारतीय प्रभुत्व में समाहित हो गई और एकमात्र संप्रभुता जो बची रही वह थी 'हम भारत के लोग'।

    उन्होंने तर्क दिया कि भारत का हिस्सा बनने वाले सभी राज्यों के पास अलग-अलग शब्दों में विलय के दस्तावेज थे और भारत का हिस्सा रहते हुए उन्हें आंतरिक स्वायत्तता का आनंद लेने के लिए कई प्रावधान दिए गए थे।

    उन्होंने कहा-

    "संविधान बनाते समय 'स्थिति की समानता' लक्ष्य था। संघ के एक वर्ग को देश के बाकी हिस्सों को प्राप्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

    उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न रियासतों के आईओए में अलग-अलग आपत्ति थी, कुछ कराधान के संबंध में, कुछ भूमि अधिग्रहण के संबंध में, और अन्य यह कहते हुए कि राज्य भारत के भविष्य के संविधान को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

    "मैं इसे यह स्थापित करने के लिए दिखा रहा हूं कि यह रुख अपनाया गया है कि हमारे पास एक विशेष विशेषता थी और इसलिए हमें विशेष उपचार दिया गया था और यह प्रावधान हमें दिया गया एक विशेषाधिकार था जिसे छीना नहीं जा सकता- मैं यह दिखा रहा हूं कई रियासतें थीं। सभी रियासतों ने राज्य सिद्धांत के अधिनियम और अनुच्छेद 363 और अनुच्छेद 1 के कारण खुद को भारत संघ में शामिल कर लिया।"

    भारत का हिस्सा बनने के लिए विलय समझौते पर अमल जरूरी नहीं: एसजी मेहता

    एसजी मेहता ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का जिक्र करते हुए कहा कि विलय समझौता आवश्यक था और भारत के संघ के साथ पूर्ण एकीकरण के लिए एक पूर्व शर्त थी, उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए विलय समझौते का निष्पादन आवश्यक नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी कई रियासतें थीं, जिन्होंने विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और फिर भी वे केवल भारतीय संविधान लागू होने के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के आधार पर भारत का हिस्सा बन गए।

    उन्होंने कहा -

    "कई राज्यों ने विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए! लेकिन जिस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 1 लागू हुआ, वे भारत संघ का अभिन्न अंग बन गए।"

    इस समय, सीजेआई ने एसजी से उन सभी रियासतों की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया, जिन्होंने भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए और फिर भी भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। एसजी इस पर सहमत हुए।

    निरस्तीकरण से पहले जम्मू-कश्मीर के साथ भेदभाव किया जा रहा था: एसजी मेहता

    अपने तर्कों के माध्यम से, एसजी मेहता ने यह उजागर करने की कोशिश की कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ भेदभाव मौजूद था क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले राज्य में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था।

    उन्होंने कहा-

    "1976 तक, अनुच्छेद 21 संक्षिप्त तरीके से लागू था। अनुच्छेद 19- इसमें एक उप अनुच्छेद जोड़ा गया था क्योंकि इसे जम्मू-कश्मीर पर लागू किया गया था- कि उचित प्रतिबंध वे होंगे जो विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि इसके खिलाफ व्यक्ति कौन से नागरिक अनुच्छेद 19 का उपयोग करते हैं, यह तय करेंगे कि उचित प्रतिबंध क्या होंगे।"

    इस संदर्भ में एसजी मेहता ने एन गोपालस्वामी अय्यंगार के भाषण का हवाला दिया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था,

    “जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों के मामले में, उनके संविधान भी पूरे भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। वे सभी अन्य राज्य इस तरह से खुद को एकीकृत करने और प्रदत्त संविधान को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं।''

    इस बिंदु पर, मौलाना हसरत मोहानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था, "कृपया यह भेदभाव क्यों?"

    एसजी मेहता ने अपनी दलीलों में कहा कि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है - भारत एक राज्य के लोगों के साथ दूसरे राज्य के लोगों के साथ भेदभाव क्यों कर रहा है?

    इसके बाद उन्होंने इस प्रश्न पर अय्यंगार की प्रतिक्रिया का एक अंश उद्धृत किया-

    “भेदभाव कश्मीर की विशेष परिस्थितियों के कारण है। वह विशेष राज्य अभी इस प्रकार के एकीकरण के लिए तैयार नहीं है। यहां हर किसी को आशा है कि समय आने पर जम्मू-कश्मीर भी उसी प्रकार के एकीकरण के लिए तैयार हो जाएगा जैसा कि अन्य राज्यों के मामले में हुआ है। फिलहाल उस एकीकरण को हासिल करना संभव नहीं है और ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से यह अब संभव नहीं है।"

    अपने तर्कों में, एसजी मेहता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस 'भेदभाव' का व्यावहारिक परिणाम यह था कि दो संवैधानिक अंग- राज्य सरकार और राष्ट्रपति, एक-दूसरे के परामर्श से, संविधान के किसी भी हिस्से में अपनी इच्छानुसार संशोधन कर सकते हैं और इसे जम्मू-कश्मीर के लिए लागू कर सकते हैं।

    इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा-

    "भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1954 में अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत एक संविधान आदेश के माध्यम से जम्मू-कश्मीर पर लागू किया गया था। उसके बाद आर, 42वें और 44वें संशोधन में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए। इसे जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं किया गया। 5 अगस्त 2019 तक, जम्मू-कश्मीर के संविधान में 'समाजवादी' या 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नहीं था।''

    आंतरिक संप्रभुता को स्वायत्तता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए: एसजी मेहता

    एसजी मेहता ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता 'आंतरिक संप्रभुता' को 'स्वायत्तता' के साथ भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वायत्तता सभी राज्यों में निहित है क्योंकि वे भारत संघ की संघीय इकाइयां हैं।

    इस पर सीजेआई ने टिप्पणी की-

    "यह (स्वायत्तता) वास्तव में हर संस्थान के साथ है। संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए हमारे पास स्वायत्त प्राधिकरण है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि आंतरिक संप्रभुता हमारे पास है। हम संविधान के तहत एक स्वतंत्र, स्वायत्त संस्थान हैं। वे कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने बाहरी संप्रभुता को त्याग दिया है। वे कहते हैं कि घटनाक्रम और 370 को अपनाना यह संकेत देगा कि बाहरी संप्रभुता तो छोड़ी जा रही थी, लेकिन तत्कालीन महाराजा द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंतरिक संप्रभुता भारत को नहीं सौंपी गई थी।यह हमारे संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार कर रहा है और संप्रभुता को उस संविधान को सौंप रहा है जहां संप्रभु "हम भारत के लोग" हैं।

    एसजी ने यह भी तर्क दिया कि उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर संविधान सभा एक विधायिका से ज्यादा कुछ नहीं है।

    इस दलील पर सीजेआई ने कहा-

    "आखिरकार जब आप तर्क देते हैं कि यह एक संविधान सभा नहीं है, बल्कि अपने मूल रूप में एक विधान सभा है, तो आपको जवाब देना होगा कि यह अनुच्छेद 370 के खंड (2) के अनुरूप कैसे है, जो विशेष रूप से कहता है कि संविधान बनाने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर संविधान सभा का गठन किया गया था। क्योंकि एक पाठ्य उत्तर है जो आपके दृष्टिकोण के विपरीत हो सकता है। वैसे भी, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे।"

    इसके साथ ही दिन भर की कार्यवाही समाप्त हो गई और दलीलें सोमवार, 28 अगस्त 2023 को फिर से शुरू होंगी।

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