अनुच्छेद 299 | सिर्फ इसलिए कानून से छूट नहीं क्योंकि अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से किया गया है: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

25 May 2023 8:28 AM GMT

  • अनुच्छेद 299 | सिर्फ इसलिए कानून से छूट नहीं क्योंकि अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से किया गया है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा, अगर सरकार एक अनुबंध में प्रवेश का विकल्प चुनती है और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, तब भी यह ऐसे कानून के खिलाफ किसी प्रकार की प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं करता है, जिसके तहत समझौते के पक्षकारों पर शर्तें लगाई गई हों। शीर्ष अदालत मध्यस्थ की नियुक्ति पर दाखिल एक आवेदन पर सुनवाई कर रही ‌थी।

    पीठ ने कहा,

    "राष्ट्रपति की ओर से किए गए अनुबंधों के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति की अपात्रता (अधिनियम की धारा 12(5) के तहत विचारित, अनुसूची VII के साथ पठित) लागू नहीं होगी, इस दलील का समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 299 से उत्पन्न किसी भी प्रतिरक्षा को ढूंढ़ पाने में हम असमर्थ हैं।"

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने मैसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने फैसले में कहा, अनुबंध में यूनियन ऑफ इं‌डिया एक पक्षकार है, इसलिए यूनियन की ओर से नियुक्त किया गया मध्यस्थ, जो यूनियन का कर्मचारी है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) सहपठित अनुसूची VII के पैरा 1 के अनुसार मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र है।

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, राष्ट्रपति के नाम पर किया गया अनुबंध किसी कानून के आवेदन के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 299 में प्रावधान है कि यूनियन की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किए किए जाएंगे।

    चतुर्भुज विठ्ठलदास जसानी बनाम मोरेश्वर पराश्रम व अन्य (1954) एससीआर 817 मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा कि अनुबंध, जहां सरकार एक पार्टी है, को उसके एजेंटों द्वारा अनुच्छेद 299(1) के तहत दिए गए फॉर्म के अनुरूप बनाया जाना चाहिए अन्यथा, इस तरह के अनुबंध को किसी भी अनुबंध करने वाली पार्टी के कहने पर लागू नहीं किया जा सकता है।

    इस मुद्दे पर कि क्या राष्ट्रपति के नाम पर किया गया अनुबंध कानून के आवेदन के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, खंडपीठ ने कहा,

    "अनुच्छेद 299 उद्देश्य पर विचार करने के बाद, हमारा स्पष्ट मत है कि राष्ट्रपति के नाम पर किया गया एक अनुबंध, पक्षकारों पर शर्तों को लागू करने वाले किसी भी कानून के आवेदन के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा नहीं कर सकता है और न ही करेगा। हम अनुच्छेद 299 से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिरक्षा का पता लगाने में असमर्थ हैं...।


    खंडपीठ ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन की अनुमति दी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​(सेवानिवृत्त), एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।

    केस टाइटल: मैसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 459


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