अनुच्छेद 136: एसएलपी में पहली बार कानून का विशुद्ध प्रश्न उठाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

7 Aug 2021 5:36 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में पहली बार उठाए गए नए आधारों पर विचार कर सकता है यदि इसमें कानून का कोई प्रश्न शामिल है जिसमें अतिरिक्त सबूत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XLI नियम 22 के सिद्धांत 'पीड़ित पक्ष' के अलावा अन्य पक्ष को उनके खिलाफ किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष को उठाने के लिए न्याय का कारण प्रदान करता है, यह कोर्ट सीपीसी के आदेश XLI नियम 22 से निष्कर्ष निकाल सकता है और निष्कर्षों पर आपत्तियों की अनुमति दे सकता है।

    इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने एक मुकदमे को खारिज कर दिया, हालांकि उसने ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की कमी के बारे में प्रतिवादी की आपत्ति को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने वादी की अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आदेश में यह कहा गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) द्वारा विवादित भूमि के संबंध में की गई नीलामी अमान्य है। हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष के खिलाफ अपना क्रॉस ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया था।

    एमडीए से विवादित जमीन खरीदने वाले प्रतिवादी-नीलामी खरीदार सौरव जैन ने अपील में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील दी कि शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XLI नियम 22 का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया था कि एक पार्टी जिसके पक्ष में दीवानी अदालत ने मुकदमा का फैसला तय कर दिया है, अपील में क्रॉस-ऑब्जेक्शन दर्ज किए बिना निष्कर्षों के खिलाफ आवाज उठा सकता है।

    अपील में, पीठ ने सीपीसी के आदेश XLI नियम के इतिहास और दायरे के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए उसमें सिद्धांत की प्रयोज्यता पर चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि जिस पार्टी के पक्ष में अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया है, वह बिना किसी आपत्ति के अपीलीय अदालत में एक प्रतिकूल निष्कर्ष को चुनौती दे सकता है।

    अनुच्छेद 136 के तहत अपील के लिए सीपीसी के आदेश XLI नियम 22 की प्रयोज्यता के संबंध में, पीठ ने कहा कि रमनभाई आशाभाई पटेल बनाम दाभी अजीतकुमार फुलसिनजी एआईआर 1965 एससी 669 में, संविधान पीठ ने माना था कि सीपीसी के आदेश XLI नियम 22 के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं हैं। पीठ ने कहा, हालांकि, यह व्यवस्था दी गयी थी कि इस कमी को सीपीसी से ड्राइंग द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

    अदालत ने इस प्रकार कहा :

    "27….सीपीसी के आदेश XLI नियम 22 में निर्धारित सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्याय करने की इस न्यायालय की व्यापक शक्तियों के कारण संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर याचिकाओं पर लागू किया जा सकता है। चूंकि सीपीसी के आदेश XLI नियम 22 के सिद्धांत 'पीड़ित पक्ष' के अलावा अन्य पक्ष को उनके खिलाफ किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष को उठाने के लिए न्याय का कारण प्रदान करता है, यह कोर्ट सीपीसी के आदेश XLI नियम 22 से निष्कर्ष निकाल सकता है और निष्कर्षों पर आपत्तियों की अनुमति दे सकता है।"

    पीठ ने कहा कि, इस मामले में, अधिकार क्षेत्र का आधार केवल अपीलकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाया गया था, न कि उच्च न्यायालय के समक्ष। हालांकि, मोस्ट रेव. पी.एम.ए. सहित पूर्व के निर्णयों का जिक्र करते हुए।

    मेट्रोपॉलिटन बनाम मोरन मार मार्थोमा 1995 सप्प (4) एससीसी 286, बेंच ने कहा कि किसी भी स्तर पर एक बार या अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार क्षेत्र के बिना पारित आदेश या डिक्री कानून में गैर-कानूनी है। इस प्रकार, गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि ULCRA में निहित रूप से सीलिंग कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों पर सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है। अपील का निपटारा करते हुए पीठ ने आगे कहा:

    पीठ ने कहा कि अधिकार क्षेत्र का मामला केवल अपीलकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाया गया था, न कि हाईकोर्ट के समक्ष।

    हालांकि, मोस्ट रेव. पी.एम.ए. मेट्रोपॉलिटन बनाम मोरन मार मार्थोमा 1995 सुप्प (4) एससीसी 286 सहित पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा कि किसी भी स्तर पर प्रतिबंध या अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि बिना अधिकार क्षेत्र के पारित आदेश या डिक्री कानून के दायरे में गैर-कानूनी है। इस प्रकार, गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि यूएलसीआरए [शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम] में निहित रूप से सीलिंग कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों को सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है।

    कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए आगे कहा,

    "हालांकि, अपीलकर्ता ने सीपीसी के आदेश XLI नियम 22 के तहत अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को हाईकोर्ट के समक्ष क्रॉस-ऑब्जेक्शन का ज्ञापन दाखिल करके या किसी अन्य तरीके से नहीं उठाया, लेकिन उसे इस कोर्ट के समक्ष अपनी दलील रखने से रोका नहीं गया है। यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने पूर्ण अधिकार क्षेत्र को देखते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्ति के साथ, पहली बार उठाए गए नए तथ्य पर विचार कर सकता है यदि इसमें कानून का कोई प्रश्न शामिल है जिसमें अतिरिक्त सबूत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न, जो मामले की जड़ तक जाता है।"

    केस: सौरव जैन बनाम. ए बी पी डिजाइन; सिविल अपील- 4448/2021

    कोरम: न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एम आर शाह

    वकील : एडवोकेट वेंकिटा सुब्रमण्यम टी आर (अपीलकर्ता के लिए), वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज स्वरूप (प्रतिवादी के लिए)

    साइटेशन : एलएल 2021 एससी 354

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