व्हाट्सएप पर पोर्न शेयर करने के आरोप में गिरफ्तारी : जमानत न देने के मनमाने फैसले के कारण झारखंड में अब तक जेल में बंद हैं दो लड़के

LiveLaw News Network

5 July 2020 11:40 AM GMT

  • व्हाट्सएप पर पोर्न शेयर करने के आरोप में गिरफ्तारी : जमानत न देने के मनमाने फैसले के कारण झारखंड में अब तक जेल में बंद हैं दो लड़के

    एक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में, कथित तौर पर 'अश्लील टिप्पणी और सामग्री' साझा करने के आरोप में क्रमशः 19 और 20 वर्ष की उम्र के दो लड़कों के खिलाफ 15 मई को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पंद्रह दिन बाद, 30 मई को, उक्त दोनों लड़कों, बादशाह खान और रहमत अली, को पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में सत्र न्यायाधीश ने जमानत देने से मना कर दिया।

    एक महीने से अधिक बीत चुके हैं और वो दोनों लड़के एक व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील सामग्री साझा करने के आरोप में अब भी जेल में बंद हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354A और 506, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A और 67B के तहत आरोप लगाए गए हैं।

    संबंधित अदालत ने दोंनों को, इस तथ्य को रिकॉर्ड करने के बावजूद कि कथित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है, जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत सभी गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।

    मामला क्या है?

    14 मई को, कुछ शिक्षकों ने पाया कि आरोपियों ने 'मिया खलीफा' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें उन्होंने सभी छात्रों के साथ-साथ कुछ अन्य व्हाट्सएप समूहों शिक्षकों को भी जोड़ा था, इन व्हाट्सएप समूहों को लॉकडाउन के दरमियान अध्‍ययन सामग्री साझा करने के लिए बनाया गया था।

    अभियोजन के अनुसार, इस नए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल समूह के सदस्यों के बीच 'अश्लील' टिप्पणी और सामग्री साझा करने के लिए किया गया था। ग्रुप में नाबालिग लड़कियां भी शामिल थी।

    केस डायरी में कहा गया है कि 'छात्रों और शिक्षकों ने दोनों लड़कों को अश्लील सामग्री भेजने के से रोकने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया।'

    सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान

    सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A और 67B 'अश्लील' और 'यौन रूप से स्पष्ट' सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को आपराधिक और दंडनीय बनाती है।

    सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 'अश्लीलता' के वर्गीकरण में अंतर करता है। धारा 67C अश्लील सामग्री 'के ऑनलाइन प्रकाशन पर रोक लगाती है, धारा 67 ए निषिद्ध सामग्री यानि - यौन रूप से स्पष्ट-की एक नई श्रेणी बनाता है।

    दूसरी ओर, धारा 67 बी 'यौन रूप से स्पष्ट' की श्रेणी के भीतर एक उप-श्रेणी है, और यह यौन रूप से स्पष्ट सामग्री में बच्चों को चित्रण करने, प्रसारण या प्रकाशन करने से संबंधित है।

    ऑफ़लाइन अश्लीलता के विपरीत, जो आईपीसी की धारा 292 के तहत आती है, आईटी एक्ट न केवल अश्लीलता के लिए तीन अलग-अलग प्रावधान बनाता है, बल्कि आईपीसी की धारा 292 की तुलना में कठोर दंड का भी प्रावधान करता है। इसलिए, ऑनलाइन अश्लीलता के कृत्य पर ऑफलाइन अश्लीलता के कृत्य की तुलना में सख्त सजा होती है।

    यह भी दिलचस्प है कि अश्लीलता की तीन श्रेणियों को बनाते समय, अधिनियम यह परिभाषित नहीं करता है कि एक निश्चित गतिविधि कैसे अश्लील है, लेकिन यौन रूप से स्पष्ट नहीं है या यौन रूप से स्पष्ट है, लेकिन अश्लील नहीं है।

    जमानत के फैसले पर चिंता

    न्यायिक आदेश मद्देनजर, जिसमें ज्यादा जानकारी दर्ज नहीं की गई है, जमानत से इनकार करना जमानत के मामलों में फैसले करने के लिए तय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ जाता प्रतीत होता है।

    न्यायिक तर्क पूरी तरह से अपराध की प्रकृति पर केंद्रित है, उस संदर्भ को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिसमें अपराध क‌थ‌ित रूप से किया गया है। इसमें आवेदक के वकील के तर्कों पर ध्यान भी कम दिया गया है।

    जमानत मामलों में 'हितों का संतुलन' मामले की खूबियों में जाए बिना दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों की सराहना से निर्धारित होता है। न्यायिक अधिकारी को केवल इस तथ्य से खुद को संतुष्ट करना होता है कि अभियुक्त के हवाईजहाज से भागने का जोखिम नहीं है, गवाहों को धमकाएगा या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

    आवेदक के वकील की दलीलों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, अदालत ने इस तथ्य को भी खारिज कर दिया कि सभी गवाहों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, कथित रूप से अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण भी बरामद कर लिया गया है, अभियुक्त पर जघन्य अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है , वे स्थानीय निवासी हैं और लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से भागने के लिए संसाधन नहीं हैं, और मामले के तथ्य यह नहीं बताते हैं कि अभियुक्त यौन उत्पीड़न करने के लिए अत्यंत दुर्भावना के साथ काम कर रहे थे।

    संक्षेप में, आरोपी आराम से जमानत देने के उपरोक्त ट्रिपल परीक्षण मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि, न्यायिक अधिकारी केवल अपराध की प्रकृति और राज्य की दलीलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कहता है - 'जांच अभी भी जारी है'।

    अशोक सागर बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित अपराध की गंभीरता की जमानत का आवेदन तय करने में सीमित भूमिका है। इसके अलावा, संजय चंद्र बनाम सीबीआई के मामले में स्पष्ट किया गया है कि जमानत का लक्ष्य दंडात्मक नहीं है, बल्कि मुकदमे के लिए अभियुक्तों की उपस्थिति को सुरक्षित करना है।

    हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रायल पूर्व कैद आरोपी को अपना बचाव तैयार करने के अधिकार से गंभीर रूप से वंचित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अमन वर्मा बनाम राज्य मामले में इसे मान्यता दी है।

    उदाहरण के लिए, बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है-

    'यह तर्क कि जमानत पर एक व्यक्ति के पास अपने मामले को तैयार करने और पेश करने का बेहतर मौका है, बजाय कि उसके हवालात में रहते हुए;...'

    मौजूदा मामले में अदालत ने इस बात का बुनियादी मूल्यांकन भी नहीं किया है कि पुलिस ने आईटी अधिनियम की धारा 67A को क्यों लगाया है, जिसमें धारा 67 की तुलना में कड़ी सजा का प्रावधान है। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह बताती हो कि आरोपी चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रसारित कर रहे थे, फिर भी अदालत ने आईटी अधिनियम की धारा 67 बी लगाने पर सवाल नहीं उठाया है।

    निष्कर्ष

    इस बात की जटिल बहस को अलग रखते हुए कि क्या हमें पोर्नोग्राफी के प्रसारण को इतने सख्त अपराध के दायरे में रखना चाहिए, वर्तमान मामला जमानत के मानदंडों को भी पूरा नहीं करता है।

    आदेश ने जमानत को एक यांत्रिक अभ्यास की प्रयोग किया, जिसमें जो अभियोजन पक्ष पर आंख बंद करके भरोसा किया गया है। यह एक ऐसी समस्या है, जो इस समय देश भर के ट्रायल कोर्ट में बनी हुई है।

    40 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आरोपी लड़के अभी भी जेल में बंद हैं। उनका मामला झारखंड हाईकोर्ट तक भी नहीं पहुंचा है। यह झारखंड राज्य में कानूनी सहायता सुविधाओं की दुखद स्‍थ‌िति को भी दर्शाता है।

    जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने नवेंदु बब्बर बनाम राज्य के एनसीटी ऑफ दिल्ली के अपने हालिया फैसले में कहा, आपराधिक जांच मछली पकड़ने वाली रॉड का रूपकी नहीं है, जो एक जांच एजेंसी को सौंप दी गई है, कि वे सबूतों के इर्दगिर्द घूमने की अपनी लगन में लगे रहें, अपने आराम और समय का भरपूर इस्तेमाल करें।

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