अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र विधानसभा : कोई अवमानना नहीं, चिट्ठी स्पीकर के निर्देश पर लिखी गई, वापस नहीं हो सकती : दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

24 Nov 2020 10:55 AM GMT

  • अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र विधानसभा : कोई अवमानना नहीं, चिट्ठी स्पीकर के निर्देश पर लिखी गई, वापस नहीं हो सकती : दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जारी विशेषाधिकार नोटिस के उल्लंघन के खिलाफ अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर विचार किया।

    6 नवंबर को, न्यायालय ने विधानसभा के सहायक सचिव को गोस्वामी को कथित रूप से "डराने" वाला पत्र भेजने पर संविधान के अनुच्छेद 129 के संदर्भ में अवमानना ​का मामला ​क्यों नहीं चलाया जाए, इसके लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया था।

    गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को बताया था कि सहायक सचिव विलास अठावले के पत्र ने गोस्वामी से पूछा था कि स्पीकर और विशेषाधिकार समिति के संचार को अदालत के समक्ष क्यों रखा क्योंकि वे स्वभाव से गोपनीय हैं।

    मंगलवार को सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया गया कि सचिव ने कल रात दायर अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने स्पीकर के निर्देशों के तहत कार्रवाई की। पीठ ने स्पीकर को नोटिस जारी करने के बारे में विचार- विमर्श किया।

    मंगलवार को सीजेआई ने कहा,

    "हमें कल देर रात महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के सचिव का जवाब मिला। हममें से किसी ने भी इसे नहीं पढ़ा है।"

    वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने शुरू किया,

    "हां।और यह कानून का एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है- क्या स्पीकर को एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए? उन्होंने (सचिव) ने बार-बार कहा है कि वह केवल स्पीकर के निर्देशों पर काम कर रहे थे। मैं संदेह की किसी भी स्थिति से पहले आपके सामने इस मामले को रखूंगा।"

    उन्होंने जारी रखा,

    "मैंने आपके लॉर्ड्सशिप के समक्ष कारण बताओ नोटिस और नोटिस के साथ संलग्न दस्तावेज रखा है। मैं हैनसर्ड नियम का पालन कर रहा था, जो कुछ भी सदन में हुआ, वह केवल आधिकारिक प्रकाशनों द्वारा दिखाया जा सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि वह कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए स्पीकर के निर्देश पर काम कर रहे थे।"

    सीजेआई ने पूछा,

    "तो उन्होंने यह सब कहा है, लेकिन पत्र वापस नहीं लिया?"

    इस बिंदु पर सचिव के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा,

    "मैं पीछे नहीं हटा क्योंकि मैं इसे चुनौती देना चाहता हूं! कोई अवमानना ​​नहीं है। इस अदालत के 4 फैसले हैं जो सीधे मेरी मदद करते हैं!"

    सीजेआई ने कहा,

    "तो हम इस मामले को 2 सप्ताह तक स्थगित कर देंगे। तब तक, हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दर्ज कर सकता है।"

    साल्वे ने सुझाव दिया,

    "हम सभी लिखित प्रार्थना-पत्रों में डाल सकते हैं। फिर आप किसी दिन सुनने के लिए इसे सूचीबद्ध कर सकते हैं ?"

    सीजेआई ने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार से पूछताछ की, जिन्हें मामले में एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया गया है,

    "आप क्या कहते हैं, श्री दातार?"

    दातार ने कहा,

    "मैंने जवाबी हलफनामा नहीं देखा। मैं समझता हूं कि सवाल यह है कि क्या रिट याचिका दायर करने से अवमानना ​​होगी।" उन्होंने केशव सिंह के मामले में अनुच्छेद 143 के तहत एक संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 1964 के संविधान पीठ के फैसले का संकेत दिया- "श्री बी सोलोमन केशव सिंह के लिए पेश हुए। यह माना गया कि रिट याचिका दायर करना अवमानना ​​नहीं है। मैं भी इस बिंदू पर सहमत हूं।"

    सीजेआई ने पूछा,

    "हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। क्या आपका मुव्वकिल यहां है। श्री दवे?"

    दवे ने कहा,

    "वह दिल्ली में है। वह मेरे कार्यालय में है।"

    सीजेआई ने कहा,

    "आपका बयान हमारे लिए काफी अच्छा है।"

    दवे ने अनुरोध किया,

    "क्या आप अगले अवसर पर उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त कर सकते हैं?"

    सीजेआई ने कहा,

    "नहीं, नहीं ...।"

    पीठ को बताया गया कि COVID के हालात के कारण दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच उड़ान भरने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना औपचारिकता है।

    सीजेआई ने अनुमति दी,

    "क्या यह? तब आपका अनुरोध उचित है। हम इसे मंजूर करेंगे।"

    साल्वे ने प्रार्थना की,

    "हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन सचिव ने कहा है कि वह स्पीकर के इशारे पर काम कर रहे थे। क्या स्पीकर के मामले में आप कानून बना सकते हैं जब स्पीकर ये कहे कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया या सुना नहीं गया ? "

    दवे ने हस्तक्षेप किया,

    "यह आवश्यक नहीं है। न्याय की कोई अवमानना ​​या कोई बाधा नहीं है! वह कह रहे हैं कि वह स्पीकर के निर्देशों पर निर्भर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्पीकर को आना चाहिए ..."

    सीजेआई ने स्पष्ट किया,

    "साल्वे अवमानना ​​पर नहीं हैं, लेकिन क्या स्पीकर को पेश किया जाना चाहिए।"

    दवे ने जोर दिया,

    "लेकिन आपको पहले अवमानना ​​ ठहरानी होगी अगर वहां है!"

    सीजेआई ने कहा,

    "नहीं। हम पहले सर्विस करते हैं और फिर हम फैसला करते हैं। यह दूसरा तरीका नहीं है! आशंका यह है कि स्पीकर को यह नहीं कहना चाहिए कि कार्यवाही उनके बिना आयोजित की गई थी। यदि कोई अवमानना ​​नहीं है, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। लेकिन बस क्योंकि सचिव कह रहा है कि वह स्पीकर के निर्देशों पर निर्भर है, इसलिए स्पीकर को यह कहने का मौका नहीं दिया जा सकता है कि यह सही है या गलत।"

    दवे ने आग्रह किया,

    "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगले अवसर पर कार्यवाही छोड़ देंगे!"

    सीजेआई ने कहा,

    "हम अगले अवसर पर क्या करते हैं, यह हमें तय करना है। आप हमें बताएं नहीं!"

    दवे ने विनती की,

    "मैं कानून पर हूं..",

    सीजेआई ने कहा,

    "हम भी कानून पर हैं।"

    साल्वे ने प्रस्तुत करने की मांग की,

    "मैं केवल यह कह रहा हूं कि अगर करोड़ों में एक मौका भी हो ...,"

    दवे ने तर्क दिया,

    "आज ईडी ने विधायक के कार्यालय पर छापा मारा है, जिन्होंने गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी! क्या वह अवमानना ​​होगी? मुझे श्री साल्वे की ओर से कोई अनुरोध नहीं दिखता है?"

    साल्वे ने प्रार्थना की,

    "अगर एक मौका है कि श्री दवे गलत हैं - और एक वकील होने के नाते, वह इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में हम दृढ़ता से महसूस करते हैं लेकिन अंततः गलत हो सकते हैं - क्या आप कृपया एक खोज रिकॉर्ड कर सकते हैं ..."

    सीजेआई ने कहा,

    "हम देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। सचिव ने बयान दिया है कि उसने स्पीकर के निर्देशों और निर्देशों पर सब कुछ किया है, लेकिन अगर स्पीकर कहते हैं कि बयान सही नहीं है, तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए! श्री दातार, कृपया हमें इस पर भी संबोधित करें।"

    दातार ने दलील दी,

    "यह व्यक्ति स्पीकर के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए यह स्पीकर को उचित और आवश्यक पक्षकार बना देगा। श्री दवे योग्यता के आधार पर हैं - अगर कोई अवमानना ​​नहीं है, तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर स्पीकर ने उस बयान को खारिज कर दिया कि सचिव ने उनके निर्देशों पर काम किया था ...? "

    सीजेआई ने कहा,

    "हां।अगर अदालत की अवमानना ​​नहीं है, तो हर किसी को आरोपमुक्त किया जाता है! लेकिन अगर अवमानना ​​होती है, तो उन्हें यहां होना चाहिए और सुना जाना चाहिए!"

    इस बिंदु पर वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी, जिन्होंने पिछले अवसर पर महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, ने एक अलग मामले के संबंध में प्रस्तुत करने की मांग की- " क्या मैं

    ..., " उन्होंने शुरू किया।

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "आपने आखिरी मौके पर अपने हाथ धो लिए थे ...,"

    फिर, पीठ ने मामले को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

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