अर्नब गोस्वामी ने पुलिस के काम में बाधा डालने के मामले में अग्र‌िम जमानत याचिका दायर की, पत्नी और बेटे के खिलाफ भी है एफआईआर

LiveLaw News Network

11 Nov 2020 3:03 PM GMT

  • अर्नब गोस्वामी ने पुलिस के काम में बाधा डालने के मामले में अग्र‌िम जमानत याचिका दायर की, पत्नी और बेटे के खिलाफ भी है एफआईआर

    आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद, रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में अपने और अपने पर‌िजनों के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनज़र मुंबई के सेशंस कोर्ट के समक्ष अग्र‌िम जमानत याचिका दायर की है। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस अधिकारियों के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है।

    रायगढ़ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर ‌डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के ‌लिए उकसाने के मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने घर में घुसने से रोकने की कोशिश की थी।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज अर्नब गोस्वामी को राहत दी और रायगढ़ पुलिस को उन्हें तुरंत तलोजा जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

    एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में धारा 353 (सार्वजनिक कर्मी को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के इरादे से हमला), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) तहत मामला दर्ज किया गया है, अर्नब की पत्नी के ‌खिलाफ 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है, और उनके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत पुलिस अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने का मामला दर्ज किया गया है। दो अज्ञात व्यक्तियों, एक पुरुष और एक महिला के ‌खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

    उक्त प्राथमिकी 49 वर्षीय पुलिस अधिकारी सुजाता तनवडे ने दर्ज कराई है।

    मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को लोअर परेल के उनके निवास से चार नवंबर को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के दृश्य मीडिया द्वारा साझा किए गए थे। वीडियो के अनुसार, पुलिस ने गोस्वामी के निवास में प्रवेश किया और झड़प के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। गोस्वामी ने दावा किया था कि पुलिस ने उन पर शारीरिक हमला किया।

    हालांकि, सुजाता तनवडे द्वारा दर्ज कराई गइ एफआईआर के अनुसार, गिरफ्तारी की सुबह गोस्वामी ने उनके साथ मारपीट की थी। जहां तक ​​गोस्वामी की पत्नी का सवाल है, पुलिस ने दावा किया है कि उसने गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में दी गई जानकारी के कागज को फाड़ दिया था।

    अन्वय नाइक के आत्महत्या के मामले को रायगढ़ पुलिस ने अप्रैल 2019 में यह कहते हुए बंद कर दिया था कि उन्हें सुसाइड नोट में नामजद आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, जिनमें गोस्वामी भी शामिल हैं।

    हालांकि, इस साल मई में, अन्वय की बेटी ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख से संपर्क किया और मामले को फिर से खोलने की मांग की। अर्नब को जल्द ही रिहा किए जाने की संभावना है।

    Next Story