क्या आर्म्ड फोर्स यूनिट के कैंटीन चलाने वाले नागरिक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को मामला रेफर किया

Shahadat

16 Sep 2023 5:50 AM GMT

  • क्या आर्म्ड फोर्स यूनिट के कैंटीन चलाने वाले नागरिक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को मामला रेफर किया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 सितंबर) को आर्म्ड फोर्स के भीतर यूनिट रन कैंटीन (यूआरसी) में काम करने वाले नागरिक कर्मचारियों की रोजगार स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया। यह निर्णय पिछले मामलों विशेष रूप से मोहम्मद असलम (2001) और आर.आर. पिल्लई का मामला (2009) मामले में परस्पर विरोधी निर्णयों के प्रकाश में आया।

    [2001] 1 एससीसी 720 में रिपोर्ट किए गए 'भारत संघ बनाम मोहम्मद असलम' में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने घोषणा की कि यूआरसी में कर्मचारियों की स्थिति सरकारी कर्मचारी की तरह होनी चाहिए। वहीं 'आर.आर.' पिल्लई (मृत) और अन्य बनाम कमांडिंग ऑफिसर, मुख्यालय, दक्षिणी वायु कमान (यू) और अन्य' [2009] 13 एससीसी 311 के माध्यम से में रिपोर्ट की गई -तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि यूआरसी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

    न्यायालय ने कहा,

    ''प्रतिवादी के वकील का कहना है कि न्यायालय की दो तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों के बीच विरोधाभास है; एक ने मोहम्मद असलम के फैसले का दृष्टिकोण मामले की पुष्टि की। दूसरा उसी को अस्वीकार करते हुए इस मामले पर एक बड़ी बेंच द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है, मामले के उस दृष्टिकोण में हम खुद को कठिनाई में पाते हैं। तदनुसार, हमारा विचार है कि इस मामले पर एक बड़ी बेंच द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।”

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत संघ बनाम मोहम्मद असलम (2001) मामले में इस अदालत की 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के मद्देनजर प्रतिवादी को सरकारी कर्मचारी के रूप में मानने के न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि की गई थी।

    वर्तमान मामले के तथ्य 1996 के हैं, जब कमांडेंट और एमडी, 510, आर्मी बेस वर्कशॉप ने आवेदकों को "सेल्स पर्सन के अस्थायी पदों" के लिए इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। प्रतिवादी को 1997 में सहायक विक्रेता के रूप में चयनित और नियुक्त किया गया।

    यह ध्यान रखना उचित है कि रक्षा मंत्रालय गैर-सार्वजनिक निधि से भुगतान किए गए यूनिट रन कैंटीन के नागरिक कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों को विनियमित करने वाले नियम, 2003 (नियम) में निहित निर्देशों के अनुपालन में मोहम्मद आलम के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर आया था। इसलिए प्रतिवादी ने उसकी सेवाओं को नियमित करने और उसे एक स्थायी कर्मचारी के रूप में मानने का अनुरोध किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

    फिर उन्होंने न्यायाधिकरण से संपर्क किया और कहा कि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना गया है। हाईकोर्ट ने भी मोहम्मद आलम के फैसले के मद्देनजर आदेश की पुष्टि की।

    मोहम्मद आलम के मामले में अदालत ने कहा कि रक्षा सेवाओं में दो प्रकार की कैंटीन हैं- कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) और यूआरसी। वहीं सीएसडी थोक आउटलेट के रूप में कार्य करता है, वहीं यूआरसी खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करता है।

    न्यायालय ने कहा कि यदि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है और यदि उनका धन भारत के समेकित कोष का हिस्सा है। यह कहा जाता है कि सीएसडी खुदरा के माध्यम से यूआरसी के आउटलेट धन के साथ-साथ विभिन्न वस्तुएं भी प्रदान करता है तो ऐसे खुदरा दुकानों में सेल्समैन के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले कर्मचारियों को सरकार के अधीन कर्मचारी माना जाना चाहिए। रक्षा सेवाओं के अधिकारियों का यूआरसी के साथ-साथ वहां कार्यरत कर्मचारियों पर व्यापक नियंत्रण होता है।

    तदनुसार, यह माना गया कि यूनिट-संचालित कैंटीन में कर्मचारियों की स्थिति सरकारी कर्मचारी की तरह ही मानी जानी चाहिए।

    वर्तमान मामले पर वापस आते हुए अपीलकर्ता (भारत संघ) के वकील ने 'आर.आर. पिल्लई (मृत)' पर भरोसा किया, जो विशिष्ट शब्दों में यह मानता है कि ऊपर उल्लिखित मो. असलम के मामले का निर्णय सही ढंग से नहीं किया गया।

    आरआर पिल्लई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूआरसी पूरी तरह से निजी उद्यम हैं और उनके कर्मचारियों को किसी भी हद तक सरकार या सीएसडी का कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि अपने कर्मचारियों को कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। यूआरसी से उत्पन्न लाभ को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाता है, बल्कि इसे गैर-सार्वजनिक निधि में वितरित किया जाता है, जिसका उपयोग सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है।

    इसमें कहा गया,

    ''असलम के मामले में यह अदालत गलत तथ्यात्मक आधार पर आगे बढ़ी, क्योंकि यह देखने के बाद कि यूआरसी को भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित नहीं किया जाता है, यह निष्कर्ष निकालने में गलती हुई कि यूआरसी को सीएसडी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। साथ ही सीएसडी द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति भी की गई थी। दुर्भाग्य से उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सीएसडी द्वारा ऐसी कोई फंडिंग नहीं की गई।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने 5 फरवरी 2001 के आदेश (सिविल अपील नंबर 5795/2000) पर भरोसा किया, जिसमें तीन जजों की बेंच ने मोहम्मद असलम के मामले में फैसले को मंजूरी दी थी और उसका पालन किया था।

    इसमें इस प्रकार पढ़ता है,

    “उत्तरदाता जोधपुर में यूनिट रन कैंटीन के कर्मचारी हैं। इस मामले में शामिल प्रश्न पूरी तरह से भारत संघ और अन्य बनाम एम. असलम और अन्य में इस न्यायालय के फैसले द्वारा कवर किया गया है।"

    परस्पर विरोधी निर्णयों के मद्देनजर, अदालत ने इसे बड़ी पीठ द्वारा विचार करना उचित समझा और आदेश दिया,

    "उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को भारत के माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए।"

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