अगर अनुबंध में ब्याज के भुगतान पर प्रतिबंध को लेकर स्पष्ट उपबंध है, तो मध्यस्थ वादकालीन ब्याज मंजूर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 Oct 2021 6:03 AM GMT

  • अगर अनुबंध में ब्याज के भुगतान पर प्रतिबंध को लेकर स्पष्ट उपबंध है, तो मध्यस्थ वादकालीन ब्याज मंजूर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मध्यस्थ वादकालीन ब्याज मंजूर नहीं कर सकता है, यदि अनुबंध में एक विशिष्ट उपबंध होता है जो स्पष्ट रूप से ब्याज के भुगतान को रोकता है।

    न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि ऐसा संविदात्मक उपबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, स्पष्ट रूप से एक मध्यस्थ की शक्ति को पूर्व-संदर्भ और वादकालीन ब्याज देने से प्रतिबंधित करता है, जब दोनों पक्ष स्वयं इसके विपरीत सहमत होते हैं।

    इस मामले में, पार्टियों के बीच अनुबंध में एक क्लॉज था जो इस प्रकार है: भेल द्वारा बयाना राशि जमा, सुरक्षा जमा या ठेकेदार को देय किसी भी धन पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। हालांकि, मध्यस्थ ने अवार्ड में वर्णित राशि पर दावेदार को दावा याचिका दायर करने की तारीख से यानी 02.12.2011 से पुरस्कार राशि की वसूली की तारीख तक 10% प्रति वर्ष की दर से वादकालीन ब्याज और भविष्य के ब्याज का निर्णय दिया।

    इस पुरस्कार को अन्य पक्ष द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी कि मध्यस्थ मध्यस्थता समझौते कराने के बावजूद अवार्ड की राशि पर वादकालीन ब्याज देने में अनुबंध की उन शर्तों से अलग जाकर निर्णय दिया जो करार से परे था। हाईकोर्ट ने वादकालीन ब्याज का निर्णय रद्द कर दिया।

    ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधानों से संबंधित 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(ए) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा :

    1996 के अधिनियम के तहत मध्यस्थ द्वारा वादकालीन ब्याज देने से संबंधित कानून अब एकीकृत नहीं है। 1996 के अधिनियम के प्रावधान पार्टियों के बीच किए गए अनुबंध को सर्वोपरि महत्व देते हैं और स्पष्ट रूप से एक मध्यस्थ की शक्ति को पूर्व-संदर्भ और वादकालीन ब्याज देने के लिए प्रतिबंधित करते हैं जब पार्टियां स्वयं इसके विपरीत सहमत होती हैं।

    11. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि अनुबंध पूर्व-संदर्भ और वादकालीन ब्याज को प्रतिबंधित करता है, तो मध्यस्थ उक्त अवधि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है। वर्तमान मामले में, ब्याज पर प्रतिबंध संबंधी क्लॉज बहुत स्पष्ट और साफ है। यह नियोक्ता द्वारा "ठेकेदार के किसी भी बकाये" की अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसमें मध्यस्थ द्वारा प्रदान की गई राशि शामिल है।

    अपीलकर्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में दो निर्णयों- 'अंबिका कंस्ट्रक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' और 'रवीची एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' पर भरोसा जताया था। कोर्ट ने देखा कि ये दोनों मामले मध्यस्थता अधिनियम 1940 की स्थिति से निपटते हैं जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

    एक अन्य मुद्दा उठाया गया था कि क्या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के संदर्भ में अनुबंध का खंड 17 अल्ट्रा वायर्स है।

    धारा 28 के अनुसार, एक अनुबंध उस सीमा तक शून्य होता है, जब वह किसी पक्ष को सामान्य अदालतों में सामान्य कार्यवाही द्वारा अपने अधिकारों को लागू करने से प्रतिबंधित करता है या यदि वह उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को लागू कर सकता है। इस खंड के अपवाद I में एक नियम है कि एक अनुबंध, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हैं कि किसी भी विषय या विषयों की श्रेणी के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, अवैध नहीं है।

    इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने निम्नानुसार देखा:

    20. धारा 28 के अपवाद I उन अनुबंधों को बचाता है, जहां उचित राहत के लिए न्यायालय जाने का अधिकार प्रतिबंधित है, लेकिन जहां पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं। इस प्रकार, मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक वैध समझौते को अदालतों में जाने से पहले एक शर्त बनाया जा सकता है और यह धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है। तब तक कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है जब तक कि मध्यस्थ ने अवार्ड नहीं दिया है और इस तरह की मध्यस्थता में प्रदान की गई एकमात्र राशि इस प्रकार संदर्भित विवाद के संबंध में वसूली योग्य है। अधिनियम 1996 की धारा 31(7)(ए), जो पार्टियों को वादकालीन ब्याज के किसी भी दावे को माफ करने की और मध्यस्थ को ब्याज देने की शक्ति, पार्टियों के समझौते के अधीन है।

    पार्टियों को ब्याज प्राप्त करने से अनुबंध करने के लिए एक स्पष्ट वैधानिक अनुमति है।

    21. यह ध्यान रखना उचित है कि ब्याज भुगतान सामान्य रूप से ब्याज अधिनियम, 1978 द्वारा तथा इसके अलावा आक्षेपित मामले में विशिष्ट क़ानून द्वारा नियंत्रित होते हैं। ब्याज अधिनियम की धारा 2 (ए) एक "न्यायालय" को परिभाषित करती है जिसमें न्यायाधिकरण और एक मध्यस्थ दोनों शामिल हैं। बदले में, धारा 3 एक "न्यायालय" को विभिन्न मामलों में प्रचलित ब्याज दरों पर ब्याज देने की अनुमति देती है। ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 3(3) के प्रावधान स्पष्ट रूप से पार्टियों को एक समझौते के आधार पर ब्याज के अपने दावे को छोड़ने की अनुमति देते हैं। धारा 3(3)(ए)(ii) में कहा गया है कि ब्याज अधिनियम उन स्थितियों पर लागू नहीं होगा, जहां ब्याज का भुगतान प्रतिबंधित है।

    22. इस प्रकार, जब पार्टियों के लिए ब्याज प्राप्त करने को लेकर अनुबंध करने की एक स्पष्ट वैधानिक अनुमति है और उन्होंने स्वतंत्र सहमति के किसी भी उल्लंघन के बिना ऐसा किया है, तो मध्यस्थ वादकालीन ब्याज देने के लिए अधिकृत नहीं है। हमारा सुविचारित मत है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के संदर्भ में अनुबंध का खंड 17 अल्ट्रा वायर्स नहीं है।

    इसलिए, कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी।

    केस का नाम और उद्धरण: गर्ग बिल्डर्स बनाम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एलएल 2021 एससी 535

    मामला संख्या/ तारीख: सीए 6216/2021 / 4 अक्टूबर 2021

    कोरम: जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी

    वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता संजय बंसल, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता पल्लव कुमार

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