मध्यस्थता- किसी पक्ष को धारा 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 Nov 2021 5:25 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अपील में किसी पक्ष को एक मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाने से केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि उक्त आधार को धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवार्ड रद्द करने की याचिका में नहीं उठाया गया था।

    इस मामले में, छत्तीसगढ़ राज्य और मैसर्स साल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक मामले में मध्यस्थता अवार्ड पारित किया गया था।। उक्त अधिनिर्णय को जिला न्यायाधीश के समक्ष (धारा 34 याचिका दायर कर) चुनौती दी गई थी।

    न्यायाधीश ने कंपनी के पक्ष में दिए गए ब्याज की सीमा तक इसे संशोधित करने के अलावा, अवार्ड में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। धारा 37 के तहत दायर अपील में, राज्य ने 'पर्यवेक्षण शुल्क' की वापसी के पहलू पर एक नया आधार उठाया।

    सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा अनिवार्य रूप से यह था कि क्या उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर अवार्ड को रद्द करने से इनकार करने में इसलिए सही था कि उक्त आधार जिला न्यायाधीश के समक्ष नहीं उठाया गया था।

    अदालत ने कहा कि,

    उठाए गए ये आधार पेटेंट अवैधता की आवश्यकता को पूरा करेंगे जो कि मध्यस्थता अवार्ड के चेहरे पर प्रकट होता है। पीठ ने कंपनी द्वारा दिए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि राज्य ने धारा 34 याचिका में बताए गए आधारों में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई है और इसलिए, धारा 37 के तहत या इस न्यायालय के समक्ष की गई अपील में इसे लेने से रोक दिया गया है।

    23. हम डर रहे हैं, अपीलकर्ता-राज्य के खिलाफ इस आधार पर छूट की याचिका ली गई है कि उसने धारा 34 याचिका में बताए गए आधारों में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई है और इसलिए, धारा 37 के तहत अपील में इसे लेने से रोक दिया गया है या इस न्यायालय के समक्ष दाखिल करने से, प्रतिवादी- कंपनी के लिए भी कंपनी अधिनियम 1996 की धारा 34(2ए) में प्रयुक्त भाषा के संबंध में ये उपलब्ध नहीं होगा-जो न्यायालय को किसी अवार्ड को रद्द करने का अधिकार देती है यदि उसे पता चलता है कि वह चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से दूषित है।

    एक बार जब अपीलकर्ता-राज्य ने धारा 37 याचिका में इस तरह का आधार लिया था और इसे निर्णय में विधिवत नोट किया गया था, तो उच्च न्यायालय को 1996 के अधिनियम की धारा 34(2ए) का सहारा लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए था, वो प्रावधान जो धारा 37 के तहत अपीलीय आदेश के लिए आवेदन के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिका के लिए है। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी-कंपनी को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि अधिनियम 1996 की धारा 34 की उप-धारा (2ए) के तहत एक अवार्ड रद्द करने के लिए उपलब्ध आधारों पर अदालत द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत इसमें निहित क्षेत्राधिकार को अपने दम पर लागू नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से, उप-नियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोर्ट ने पाया कि" है। इसलिए, यह तर्क खरा नहीं उतरता है कि एक प्रावधान जो एक अदालत को किसी अवार्ड को रद्द करने के लिए धारा 34 के तहत एक याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, वह 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील में उपलब्ध नहीं होगा।"

    अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में फैसले पर कंपनी का भरोसा गलत है। यह कहा :

    पूर्वोक्त मामले में, न्यायालय को यह जांच करने की आवश्यकता थी कि क्या एक निर्णय को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ 1996 अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील में अतिरिक्त/नए आधारों को बढ़ाने के लिए अपील के ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह माना गया कि यद्यपि अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन को क़ानून में निर्धारित समय के भीतर पेश किया जाना चाहिए, यह नहीं माना जा सकता है कि संशोधन के माध्यम से अतिरिक्त आधारों को शामिल करना धारा 34 में याचिका सभी स्थितियों और परिस्थितियों में एक नया आवेदन दाखिल करने के बराबर होगी, जिससे किसी भी संशोधन को छोड़कर, चाहे वह कितना भी सामग्री या प्रासंगिक हो, यह निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद न्यायालय के विचार के लिए हो सकता है। वास्तव में, 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) में लागू "अदालतों ने पाया कि" अभिव्यक्ति पर जोर देते हुए, यह माना गया है कि उक्त प्रावधान न्यायालय को धारा 34 के आवेदन में संशोधन करने के लिए अनुमति देने का अधिकार देता है, यदि मामले की परिस्थितियां ऐसी चाहती हैं और न्याय के हित में यह आवश्यक है। 1996 के अधिनियम की धारा 34(2ए) के संदर्भ में पिछले पैराग्राफ में यही देखा गया है"

    अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा:

    25. संक्षेप में, पक्षकारों को शासित करने वाले समझौते में खंड 6 (बी) के अस्तित्व पर विवाद नहीं हुआ है, और न ही 27 जुलाई, 1987 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10% पर्यवेक्षण शुल्क लगाने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है और उसे साल सीड्स की लागत में जोड़कर, वास्तविक व्यय को घटाया गया जब प्रतिवादी-कंपनी द्वारा पूछताछ की गई।

    इसलिए, हम इस विचार से हैं कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ की ओर से पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेने में विफलता निश्चित रूप से "पेटेंट अवैधता आधार " को आकर्षित करेगी, जैसा कि उक्त निरीक्षण 1996 के अधिनियम की धारा 28(3) का घोर उल्लंघन है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक अवार्ड देते समय अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखने का आदेश देता है। उक्त 'पेटेंट अवैधता' केवल अवार्ड के चेहरे पर स्पष्ट नहीं होती है, यह मामले की जड़ तक जाती है और हस्तक्षेप की पात्र है। तदनुसार, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और आक्षेपित निर्णय, जहां तक ​​कि अपीलकर्ता-राज्य द्वारा प्रतिवादी -कंपनी साल सीड्स से कीमत की गणना करते समय किए गए खर्च के हिस्से के रूप में वसूल किए गए 'पर्यवेक्षण शुल्क' की कटौती की अनुमति दी गई, पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों और संबंधित परिपत्र के साथ सीधे संघर्ष में होने के कारण, रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। निर्णय दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

    केस और उद्धरण: छत्तीसगढ़ राज्य बनाम साल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड | LL 2021 SC 631

    मामला संख्या। और दिनांक: सीए 4353/ 2010 | 8 नवंबर 2021

    पीठ: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली

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