'कई मामलों में AoR सीधे मुवक्किलों से नहीं निपटते' : एमिक्स क्यूरी एस मुरलीधर ने झूठी दलीलों के मुद्दे पर कहा
Shahadat
19 Nov 2024 9:38 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिशा-निर्देशों के बारे में उसके विचार मांगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) याचिकाओं में गलत बयान न दें। कोर्ट ने वकीलों द्वारा कोर्ट में बार-बार गलत बयान दिए जाने के मामले में इस मुद्दे को संबोधित करने का फैसला किया।
जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. एस मुरलीधर द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया कि SCBA के विचारों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा,
"जैसा कि एमिक्स क्यूरी डॉ. मुरलीधर ने सही सुझाव दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को भी सुनना होगा। इसलिए हम SCBA को उसके सचिव के माध्यम से नोटिस जारी करते हैं। नोटिस 6 दिसंबर को वापस करने योग्य है। SCBA के सचिव एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त सीनियर एडवोकेट और SCAoRA के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे।
वर्तमान मामले में AoR जयदीप पति के माध्यम से दायर याचिका में अपहरण के मामले में बिना किसी छूट के 30 साल की सजा बहाल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ दिया गया।
जस्टिस ओक ने 30 सितंबर को इस चूक पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि छूट याचिकाओं में तथ्यों को छिपाना एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति बन गई।
सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा और AoR जयदीप पति ने अदालत के समक्ष झूठे बयानों के संबंध में मामले में हलफनामा दायर किया। पीठ ने पहले उल्लेख किया कि सीनियर और AoR एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मल्होत्रा को बेहतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
जस्टिस ओक ने कहा कि नवीनतम हलफनामा भी दोषपूर्ण था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने में संकोच नहीं करेगा, जिससे पता लगाया जा सके कि उन्होंने किस वकील से बातचीत की और किसको निर्देश दिए।
एमिक्स क्यूरी एस मुरलीधर ने प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कई AoR सीधे क्लाइंट से बातचीत नहीं करते हैं, इसके बजाय वे ट्रायल या हाईकोर्ट के वकीलों पर निर्भर रहते हैं, जो याचिकाओं का मसौदा तैयार करते हैं और उन्हें दाखिल करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल AoR को जवाबदेह ठहराना पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को शामिल करने की सिफारिश की।
उन्होंने कहा,
"एक बात जो सामने आ रही है, वह यह है कि कई AoR सीधे क्लाइंट से बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह की प्रणाली विकसित की गई। ट्रायल कोर्ट में केस को संभालने वाला वकील हाईकोर्ट में कागजात भेजता है। कभी-कभी उसका मसौदा तैयार करके भेजता है। AoR उस वकील से चर्चा करता है। फिर उसे दाखिल करता है। इसलिए यह मुद्दा केवल AoR से पूछकर हल नहीं होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी शामिल करना होगा।"
जस्टिस ओक ने कहा कि कई हाईकोर्ट में याचिकाओं का मसौदा वकील द्वारा तैयार किया जाता है, जो उन्हें दाखिल करता है। बाद में सीनियर एडवोकेट द्वारा समीक्षा की जाती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में यह प्रथा उलट गई, जिसके कारण गैर-एओआर द्वारा याचिकाओं का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
"कई हाईकोर्ट में यह प्रथा अपनाई जाती है कि याचिका उस व्यक्ति द्वारा तैयार की जाती है, जो इसे दायर करने जा रहा है। शायद कोई सीनियर व्यक्ति इसका निपटारा करता है। यह प्रथा स्वीकार्य है लेकिन यहां यह विपरीत तरीके से हो रही है। कई याचिकाएं ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की गईं, जो AoR नहीं है।"
उन्होंने कहा कि बुनियादी तथ्यात्मक त्रुटियां, जैसे कि दोषसिद्धि के निर्णयों से तथ्यों को छोड़ देना, आम बात होती जा रही है, विशेष रूप से छूट याचिकाओं में जहां न्यायालय स्वतंत्रता समर्थक दृष्टिकोण अपनाता है। उन्होंने छूट याचिकाओं में झूठे बयानों के कारण निर्णयों में होने वाली देरी पर भी प्रकाश डाला।
जस्टिस ओक ने कहा कि AoR को याचिकाएं तैयार करनी चाहिए, जिन्हें बाद में सीनियर एडवोकेट द्वारा निपटाया जा सकता है, उन्होंने इसे एक स्वस्थ और पेशेवर रूप से लाभकारी अभ्यास बताया।
उन्होंने कहा,
"कई मामलों में हम अभी तुरंत निर्णय नहीं देते हैं, क्योंकि मामला बंद होने के बाद जब हम आवेदन में गहराई से जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है। AoR द्वारा याचिका तैयार करना और फिर बार के सीनियर सदस्य द्वारा उसका निपटारा किया जाना एक स्वस्थ अभ्यास हो सकता है।"
डॉ. मुरलीधर ने मामले की पूरी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई AoR ने गैर-एओआर द्वारा याचिकाओं का मसौदा तैयार करने और दाखिल करने में उनकी सहायता करने के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वकालतनामा अक्सर एओआर और मुवक्किल के बीच उचित बातचीत के बिना ही हस्ताक्षरित कर दिए जाते हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 16 के तहत सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रदान करने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव रखा।
एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कई झूठे बयानों का आरोप लगाया गया।
न्यायालय ने SCBA को उसके सचिव के माध्यम से नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 6 दिसंबर को दिया जाना है। SCBA सचिव को AoR जिम्मेदारियों के बारे में डॉ. मुरलीधर और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAoRA) के पदाधिकारियों से बातचीत करने का भी निर्देश दिया गया।
सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा के वकील ने कहा कि मल्होत्रा अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करेंगे, जिसमें चूक की पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी।
एडवोकेट एक्ट के तहत सीनियर डेजिग्नेशन के मुद्दे की भी 6 दिसंबर को जांच की जाएगी।
इससे पहले न्यायालय ने छूट के मामलों में झूठे बयानों के कई उदाहरणों के बाद AoR के आचरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का फैसला किया। SCAoRA के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारियों को प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने का काम सौंपा गया।
केस टाइटल- जितेन्द्र @ कल्ला बनाम राज्य (सरकार) एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य।