केवल इसलिए कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती; कोर्ट को प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

25 Oct 2022 10:36 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत के ‌लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करना चाहिए।

    अदालत केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पॉक्सो मामले में पीड़िता की मां द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी।

    अदालत ने कहा कि कई अग्रिम जमानत मामलों में, एक सामान्य तर्क दिया जा रहा है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

    "यह कानून की एक गंभीर गलत धारणा प्रतीत होती है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा हिरासत में पूछताछ का कोई मामला नहीं बनता है, तो केवल वही अग्रिम जमानत देने का एक अच्छा आधार होगा।

    हिरासत में पूछताछ प्रासंगिक पहलुओं में से एक हो सकती है जिस पर विचार किया जा सकता है। अन्य आधारों के साथ अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनमें अभियुक्त की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले को नजरअंदाज या अनदेखा किया जाना चाहिए और उसे अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।"

    अदालत ने समझाया,

    "अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली अदालत के ‌लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला रखा जाए। उसके बाद, सजा की गंभीरता के साथ अपराध की प्रकृति को देखा जाना चाहिए। हिरासत में पूछताछ हिरासत में पूछताछ को अस्वीकार करने के आधारों में से एक हो सकता। हालांकि, भले ही हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता न हो या आवश्यक न हो, यह अपने आप में अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है।"

    केस ड‌िटेलः एक्स बनाम अरुण कुमार सीके | 2022 Live Law (SC) 870 | CrA 1834/2022 | 21 अक्टूबर 2022 | जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला

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