'धर्मांतरण विरोधी कानून का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होने की संभावना; राज्य में कई वर्षों से जबरदस्ती धर्मांतरण का कोई मामला नहीं': सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा

Shahadat

1 May 2023 5:57 AM GMT

  • धर्मांतरण विरोधी कानून का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होने की संभावना; राज्य में कई वर्षों से जबरदस्ती धर्मांतरण का कोई मामला नहीं: सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धर्मांतरण विरोधी कानून पर एक मसौदा तैयार करने के लिए भारत के विधि आयोग को निर्देश देने के लिए दायर जनहित याचिका के जवाब में तमिलनाडु सरकार ने प्रस्तुत किया कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होने की संभावना है।

    भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य में ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के साथ, जबरन या धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरणों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के लिए सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में टीएन सरकार ने कहा कि लोगों को अपने धार्मिक विश्वास का प्रचार करने और अन्य व्यक्तियों को प्रचार करने का अधिकार है और लोगों के पास अपनी मान्यताओं को बदलने का विकल्प भी है, जब तक कि यह बिना किसी डराने-धमकाने या धोखे के हो।

    तमिलनाडु सरकार ने जनहित याचिका को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताते हुए कहा कि यह वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई है, जो सत्ता पक्ष से संबंधित है। हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भाजपा के प्रवक्ता और उसकी दिल्ली इकाई के नेता के रूप में काम किया। मुकदमेबाजी विशेष विश्वास के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के इरादे से शुरू की गई।

    हलफनामा में कहा गया,

    "मौजूदा रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थना न केवल नफरत के माध्यम से समाज को विभाजित करने, देश में धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने, समाज में वैमनस्य लाने के इरादे से विशिष्ट समुदाय पर हमला करती है।

    हलफनामे में कहा गया कि बिना किसी सहायक डेटा या दस्तावेज के चौंकाने वाले आरोप लगाकर विशेष धर्म को बदनाम करने के इरादे से रिट याचिका तैयार की गई।

    राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि पिछले कुछ वर्षों में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई और ईसाई समुदाय के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।

    याचिकाकर्ता द्वारा दायर "धार्मिक रूप से प्रेरित मुकदमेबाजी" की आलोचना करते हुए हलफनामे में कहा गया,

    “भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है। इसलिए ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के कार्यों को कानून के विरुद्ध कुछ भी नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर उनका अपने धर्म के प्रसार का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के विरुद्ध है तो इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, पिछले कई सालों में जबरन धर्मांतरण की कोई घटना सामने नहीं आई है।”

    जनहित याचिका में तमिलनाडु के तंजावुर में आत्महत्या से मरने वाली 17 वर्षीय लड़की की मौत की सीबीआई जांच की भी मांग की गई। इसे ईसाई संस्थान द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का मामला बताया गया, जहां वह पढ़ रही थी।

    हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इस मामले की पहले से ही सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नाबालिग लड़की की आत्महत्या ईसाई धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन के कारण हुई।

    जनहित याचिका को अनावश्यक रूप से राजनीतिक लड़ाई को अदालत में घसीटने का प्रयास बताते हुए हलफनामे में कहा गया,

    "याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ व्यापक आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लावण्या की संदिग्ध मौत के मामले से धर्मांतरण कोण को हटाने के लिए दृढ़ थी। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले याचिकाकर्ता ने मामले में वैचारिक राजनीति लाकर अदालत की कार्यवाही को राजनीतिक लड़ाई में बदलने का प्रयास किया। तमिलनाडु सरकार पर लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। तमिलनाडु में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई घटना सामने नहीं आई है और राज्य ने लावण्या के मामले में कुछ भी नहीं किया जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया।”

    तमिलनाडु सरकार ने यह भी तर्क दिया कि किसी विशेष विषय पर कानून बनाना राज्य विधानसभा या संसद का विशेषाधिकार है और संविधान न्यायालयों को कानून बनाने का निर्देश देने का अधिकार नहीं देता है।

    राज्य सरकार ने यह भी बताया कि संविधान के अनुसार, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है।

    सरकार ने कहा,

    “भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों में से एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अर्थात किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है।

    हलफनामे में कहा गया कि जैसा कि भारत में इतने सारे धर्मों का पालन किया जा रहा है, संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

    इससे पहले, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जनहित याचिका में दिए गए कुछ बयानों पर आपत्ति जताई थी और याचिकाकर्ता को उन्हें हटाने के लिए कहा था।

    सीजेआई की बेंच ने एक ही कारण से बार-बार याचिका दायर करने और उन्हें वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता की खिंचाई भी की थी। जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली पिछली पीठ ने याचिकाकर्ता को अन्य धर्मों के खिलाफ दिए गए "अपमानजनक बयानों" को हटाने का भी निर्देश दिया था।

    केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ

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