"पशु जीविका का स्रोत हैं, आप उन्हें इस तरह दूर नहीं ले जा सकते, या तो आप इसे बदलें, वरना हम रोक लगा देंगे": 2017 के पशु सुरक्षा नियमों पर सीजेआई ने कहा

LiveLaw News Network

4 Jan 2021 7:52 AM GMT

  • पशु जीविका का स्रोत हैं, आप उन्हें इस तरह दूर नहीं ले जा सकते, या तो आप इसे बदलें, वरना हम रोक लगा देंगे: 2017 के पशु सुरक्षा नियमों पर सीजेआई ने कहा

    "या तो आप इसे बदल दें या हम इस पर रोक लगा देंगे," सीजेआई एस ए बोबडे ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 2017 नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए कहा जो अधिकारियों को पशु परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को गौशालाओं या गाय आश्रयों को भेजने की अनुमति देता है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और केंद्र को एक सप्ताह के भीतर नियमों को वापस लेने पर विचार करने का निर्देश दिया। एएसजी जयंत सूद को पीठ ने आदेश दिया कि वह निर्देश मांगे और अगले सोमवार तक एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करें।

    आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अदालत को सूचित किया कि 17 अगस्त, 2020 को हुई आखिरी सुनवाई में एएसजी सूद को नियमों की स्थिति के बारे में अदालत को सूचित करना था।

    सूद ने न्यायालय को प्रस्तुत किया कि नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।

    सीजेआई बोबडे ने इसके लिए कहा,

    "पशु, बिल्ली और कुत्ते नहीं, जीविका का एक स्रोत हैं। आप इसे दूर नहीं कर सकते हैं, और यह अधिनियम की धारा 29 के खिलाफ भी है। आपके नियम विरोधाभासी हैं। आप इसे बदल दें या हम इसे रोक देते हैं।"

    सूद ने अदालत को सूचित करने का प्रयास किया कि जानवरों के खिलाफ अत्याचार के बढ़ते उदाहरण हैं, और तदनुसार, नियमों को अधिसूचित किया गया था।

    सीजेआई बोबडे ने जवाब दिया कि,

    सर्वोच्च न्यायालय "ऐसी स्थिति को समर्थन नहीं दे सकता जहां नियम अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत हैं।"

    उपरोक्त के प्रकाश में, सूद ने निर्देश मांगने और मुद्दे पर एक संक्षिप्त शपथ पत्र दायर करने के लिए समय मांगा।

    अब इस मामले को अगले सोमवार को सुना जाएगा।

    बफ़ेलो ट्रेडर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (देखभाल और केस संपत्ति जानवरों की देखभाल) नियम, 2017, और पशुओं की क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार का विनियमन) नियम, 2017 ,जो 23 मई, 2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए थे, प्रकृति में असंवैधानिक हैं।

    यह आगे कहा गया है कि, स्वयं अधिनियम के विरोधाभासी होने के कारण, नियमों से "कानून के नियम के उल्लंघन में जानवरों की लगातार लूटपाट" हो रही है। कुछ समूह कानून को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाज के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए ट्रिगर के रूप में काम कर रहे हैं, और अगर इसे प्रभावी ढंग से और तुरंत नहीं रोका गया, तो उनका देश के सामाजिक ताने-बाने पर विनाशकारी परिणाम होगा।"

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