आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने YSRCP सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Praveen Mishra

18 July 2025 4:41 PM IST

  • आंध्र प्रदेश शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने YSRCP सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 जुलाई) को आंध्र प्रदेश के करोड़ों रुपये के शराब घोटाले के आरोपी और युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

    रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ को समझाने का प्रयास किया।आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अदालत को याद दिलाया कि इस पीठ ने अन्य सह-आरोपियों पी कृष्ण मोहन रेड्डी और के धनंजय को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने पिछले वाईएसआरसीपी शासन के दौरान पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के कार्यालय में क्रमशः सचिव और ओएसडी के रूप में कार्य किया था।

    आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर दो अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर है, और अग्रिम जमानत देने से राज्य के मामले में पूर्वाग्रह हो सकता है।

    यह राज्य का मामला है कि आरोपी व्यक्तियों, जो लोक सेवक थे, ने प्रतियोगिताओं को गला घोंटने की साजिश रची और शराब के सामान्य वितरण चैनल केवल एक विशेष समूह को दिए गए। जाहिर है, यह मामला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में भी गया, जहां मामला अंततः बंद कर दिया गया।

    दोनों पक्षों की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा, ''खारिज किया जाता है।

    इसके बाद सिंघवी ने आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया, जिस पर जस्टिस परदीवाला ने मौखिक रूप से कहा, "अपना समय लें।"

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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