वास्तविक वादियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के लिए " एम्बुश याचिका; अनुच्छेद 32 के तहत पहले की एक रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना रेस जुडिकेटा के रूप में काम नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

18 Nov 2021 1:57 PM GMT

  • वास्तविक वादियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के लिए  एम्बुश याचिका; अनुच्छेद 32 के तहत पहले की एक रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना रेस जुडिकेटा के रूप में काम नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पहले की एक रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना रेस जुडिकेटा के रूप में काम नहीं करता है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि मीडिया में एक खुलासे के तुरंत बाद अदालत से खारिज करने का आदेश प्राप्त करने के लिए और वास्तविक वादियों को जनहित में अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के लिए खराब तरीके से जनहित याचिका दायर करने की प्रवृत्ति है।

    अदालत ने कहा कि इसे "एम्बुश जनहित याचिकाओं" की समकालीन वास्तविकता के लिए सचेत होना चाहिए।

    अदालत नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में केंद्र सरकार की शेष हिस्सेदारी के विनिवेश को चुनौती दी गई थी, जो इक्विटी पूंजी के 29.54 प्रतिशत (लगभग) का प्रतिनिधित्व करता है।

    केंद्र सरकार और एसओवीएल ( स्टरलाइट ऑपरचुनिटिस एंड वेंचर्स लिमिटेड) ने रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई, और न्याय निर्णय के आधार पर दहलीज पर ही इसे खारिज करने की मांग की। यह तर्क दिया गया था कि याचिका में मांगी गई राहतें मैटन माइंस मजदूर संघ द्वारा स्थापित पूर्व याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत के साथ ओवरलैप करती हैं, जिसे 10 दिसंबर 2012 को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था।

    अदालत ने पाया कि माटन माइंस मजदूर संघ द्वारा दायर की गई पूर्व याचिका को उनके दावे के गुण-दोष के आधार पर बिना किसी ठोस निर्णय के खारिज कर दिया गया था, और इसलिए वर्तमान रिट याचिका को न्याय निर्णय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यह नोट किया गया कि जनहित याचिका सहित रिट न्यायाधिकार के प्रयोग के लिए रेस ज्यूडिकाटा यानी न्याय निर्णय और रचनात्मक न्याय निर्णय के सिद्धांतों को लागू किया गया है। अदालत ने कहा कि फिर भी अदालतें गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामलों में प्रक्रियात्मक नियमों के सख्त आवेदन पर राहत देने से इनकार करने में सतर्क रही हैं।

    पीठ ने इस मुद्दे पर पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा:

    सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के तहत न्याय निर्णय के सिद्धांत (रेस जुडिकेटा) की प्रयोज्यता का निर्धारण करते समय, न्यायालय को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि जनहित के गंभीर मुद्दे जंगल में केवल इसलिए नहीं खो जाएं क्योंकि एक याचिका शुरू में दायर की गई थी और गुण-दोष के आधार पर पर्याप्त निर्णय में खारिज कर दी गई थी।।अदालत से खारिज करने का आदेश प्राप्त करने और वास्तविक वादियों को जनहित में अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के जानबूझकर इरादे से मीडिया में एक खुलासे के तुरंत बाद खराब तरीके से जनहित याचिका दायर करने की प्रवृत्ति है। इस न्यायालय को "घात लगाने वाली जनहित याचिकाओं" की समकालीन वास्तविकता के लिए सचेत होना चाहिए और न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जो न्याय तक पहुंच को बाधित न करे। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र अपने आप में एक मौलिक अधिकार है।

    इसलिए, अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पहले की एक याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करने से वर्तमान रिट याचिका को न्यायनिर्णय के आधार पर नहीं रोका जा सकता है क्योंकि मुद्दों के गुण-दोष पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, इसने मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। (इस मामले के तथ्यात्मक पहलू यहां पढ़े जा सकते हैं)

    केस : नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ

    उद्धरण: LL 2021 SC 658

    मामला संख्या। और दिनांक: 2014 की डब्लू पी(सी) 229 | 18 नवंबर 2021

    पीठ: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    वकील: याचिकाकर्ता के लिए वकील प्रशांत भूषण, उत्तरदाताओं के लिए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे,भारत संघ के लिए एसजी तुषार मेहता

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