अमरावती भूमि घोटाला मामले की सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति और पिछली सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की सरकार की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती

Shahadat

17 Nov 2022 5:25 AM GMT

  • अमरावती भूमि घोटाला मामले की सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति और पिछली सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की सरकार की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पिछली सरकार के आचरण पर गौर करने की कार्यपालिका की शक्ति की तुलना किसी फैसले पर 'पुनर्विचार' करने की अदालतों की शक्ति से नहीं की जा सकती।

    खंडपीठ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आम अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसने अमरावती भूमि सहित भ्रष्टाचार के आरोपों पर पिछली सरकार के आचरण की जांच के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने कहा,

    "हम योग्यता पर नहीं बल्कि हाईकोर्ट के तर्क पर हैं। पुनर्विचार करने के लिए न्यायालयों की शक्ति की तुलना सरकार की शक्ति से नहीं की जा सकती।"

    अपने 2020 के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि कार्यपालिका का निर्णय 'पुनर्विचार' के बराबर है, जबकि यह कहते हुए कि किसी विशिष्ट क़ानून के अभाव में समीक्षा की किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

    इसका प्रतिवाद करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति और कार्यपालिका की जांच की शक्ति के बीच समानता बनाकर खुद को पूरी तरह से गुमराह किया। कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 154 और 162 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है।

    उन्होंने कहा,

    "यह उपमा पूरी तरह से गलत है।"

    न्यायालय के 2020 के आदेश पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट द्वारा भरोसा किए गए सभी निर्णय पूरी तरह से अनुपयुक्त है।

    उन्होंने हाईकोर्ट के इस तर्क पर भी आपत्ति जताई कि क्रमिक सरकारें मात्र राजनीतिक कारणों से पूर्ववर्ती सरकार की परियोजनाओं या नीतियों पर फिर से विचार नहीं कर सकती।

    हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यपालिका के अबाध विवेकाधिकार की जांच करने के लिए उसके पास नीतिगत निर्णयों पर पुनर्विचार करने की शक्ति है।

    सिंघवी ने खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया,

    "सरकार के फैसलों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन तथ्य खोजने से स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।"

    सीनियर वकील ने जगन्नाथ राव मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अस्तित्व अपने आप में यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि जांच आयोग की नियुक्ति अवैध है।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "इसका परिणाम यह है कि सरकार तथ्य खोजने के कार्यकारी आदेश को केवल इसलिए शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि यह सफल सरकार है।"

    इस बिंदु पर पीठ ने पूछा,

    "एसआईटी का गठन तथ्य खोजने या जांच के लिए किया गया?

    वकील ने जवाब दिया,

    "जांच और यह तय करने के लिए कि आपराधिक कार्रवाई की जानी है या नहीं।

    जस्टिस सुंदरेश ने कहा,

    "संदर्भ के संदर्भ में एसआईटी के पास न केवल जांच करने की शक्ति है बल्कि जांच को समाप्त करने की भी शक्ति है।"

    जवाब में स्पष्ट किया गया,

    "निष्कर्ष का मतलब आपके खिलाफ फैसला आना नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट दायर की है। अगर इस पर रोक है तो राज्य की शक्ति कहां से जांच करने के लिए है? यह गला घोंटना है। किसी भी पूछताछ या जांच करना .... योर लॉर्डशिप को किसी भी जांच को शुरू करने से पहले रोकने के लिए कहा जाता है? यही इन सिद्धांतों में छलावा है।"

    उन्होंने आगे सवाल किया कि इस तरह से जांच पर स्टे कैसे लगाया जा सकता है।

    उन्होंने पूछा,

    "यह बहुत समयपूर्व है। आप जो कह रहे हैं, पूछताछ मत करो, कुछ भी नहीं। रेमिट बेहद संकीर्ण है। इसे इस तरह ब्लैंकेट तरीके से कैसे रोका जा सकता है?"

    सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने इन तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मकसद पिछली सरकार पर "गंदगी" डालना है।

    उन्होंने कहा,

    "यह सरकार बदलने के बाद शासन बदले का मामला है। एसआईटी का मकसद सिर्फ तथ्य खोजना नहीं है। यह उन्हें आपराधिक मामलों से जोड़ने का कोई तरीका है।"

    जस्टिस शाह ने कहा,

    "पूछताछ पैसे की बर्बादी और दुरुपयोग के संबंध में थी, सही है? मान लीजिए कि कोई लेन-देन गलत इरादे से होता है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए। हम व्यक्तिगत एफआईआर पर नहीं हैं ..."

    दवे ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं करने के अलावा, जिस अधिसूचना ने एसआईटी का गठन किया, उसमें आरोपों को निर्दिष्ट नहीं किया गया कि वह जांच करेगी।

    उन्होंने कहा,

    "अगर कोई संज्ञेय अपराध है तो वे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोकता। यह मछली पकड़ने वाली जांच है। वे एसआईटी का गठन करते हैं। अधिसूचना में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह बताए कि किन अपराधों की जांच की जा रही है और क्या जांच करें?"

    हाईकोर्ट ने अपने 2020 के आदेश के जरिए दो सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी थी। पहले शासनादेश द्वारा, राज्य सरकार (वाईएसआरसीपी) ने भ्रष्टाचार के व्यापक आरोपों के कारण पूर्ववर्ती सरकार (टीडीपी) द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र, पोलावरम जैसी परियोजनाओं के संबंध में किए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों, कार्यक्रमों आदि की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन किया।

    उप-समिति ने राजधानी क्षेत्र से संबंधित भूमि लेनदेन के संबंध में पूर्ववर्ती सरकार में शामिल व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी लेनदेन के प्रारंभिक निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की।

    नतीजतन, दूसरा शासनादेश जारी होने के बाद आरोपों की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया।

    याचिका में कहा गया,

    "उत्तराधिकारी सरकार पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ आरोपों और आरोपों की जांच कर सकती है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अस्तित्व उत्तराधिकारी सरकार द्वारा की गई किसी भी जांच को प्रभावित नहीं करता है।"

    याचिका के अनुसार, हाईकोर्ट विवादित शासनादेशों की समीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वे अनुचित या मनमाना नहीं हैं और कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में नीतिगत निर्णय हैं।

    याचिका में कहा गया,

    इसके अलावा, शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी के एक ही व्यक्ति होने पर कोई रोक नहीं है और उन परिस्थितियों में पूर्वाग्रह की कोई डिफ़ॉल्ट धारणा नहीं है।

    याचिका प्रस्तुत की,

    "एचसी द्वारा एसआईटी के गठन में हस्तक्षेप करना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। खासकर जब से एसआईटी के गठन ने किसी भी वैधानिक/संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया।"

    मामले में सुनवाई आज भी जारी रहेगी।

    केस टाइटल: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम वरला रमैया | एसएलपी (सी) नंबर 11912-13/2020

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