'समलैंगिक जोड़े को गोद लेने की इजाजत देना बच्चों को खतरे में डालेगा': एनसीपीसीआर ने समान- सेक्स विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं में हस्तक्षेप किया

LiveLaw News Network

17 April 2023 5:06 PM IST

  • समलैंगिक जोड़े को गोद लेने की इजाजत देना बच्चों को खतरे में डालेगा: एनसीपीसीआर ने समान- सेक्स विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं में हस्तक्षेप किया

    राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेने के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समान- सेक्स विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।

    वैधानिक निकाय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम जैसे क़ानून समान-लिंग वाले जोड़ों द्वारा गोद लेने को मान्यता नहीं देते हैं। उन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए जो एक पुरुष को एक लड़की को गोद लेने से रोकते हैं, एनसीपीसीआर ने कहा कि " किसी समलैंगिक जोड़े को एक लड़की को गोद लेने की अनुमति देना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की योजना के खिलाफ होगा"

    एनसीपीसीआर ने कुछ अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि विषमलैंगिक जोड़ों द्वारा उठाए गए बच्चे भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं, "समान लिंग जोड़े को गोद लेने की अनुमति देना बच्चों को खतरे में डालने जैसा है।"

    "बच्चों को व्यक्तियों द्वारा पालने के लिए देना, बच्चों को सिर्फ प्रयोग के लिए संघर्ष करने के लिए उजागर करने जैसा होगा और यह बच्चों के हित में नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के समान मानवाधिकार हैं और यह बच्चों को सुरक्षित रूप से पालने के लिए भी लागू होता है।"

    एनसीपीसीआर ने कहा कि सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा बच्चों को प्रयोग के अधीन होने या "विषय" के रूप में व्यवहार करने से बचाया जा सकता है।

    इसमें आगे कहा गया है कि समान लिंग वाले माता-पिता द्वारा गोद लिए गए बच्चों का "पारंपरिक लिंग भूमिकाओं" तक सीमित संपर्क होगा और यह "लिंग भूमिकाओं और लिंग पहचान" की उनकी समझ को प्रभावित करेगा और यह उनके समग्र व्यक्तित्व विकास को सीमित करेगा।

    एनसीपीसीआर ने यह आशंका भी जताई कि समान-लिंग विवाहों को वैध बनाने से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 पर प्रभाव पड़ेगा, जो भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता से संबंधित है।

    गौरतलब है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है, और समलैंगिक जोड़ों के गोद लेने के अधिकारों का समर्थन किया है।

    डीसीपीसीआर ने अपनी दलील में कहा,

    "समान-सेक्स वाले अभिभावकों पर कई अध्ययनों से पता चला है कि समान लिंग वाले जोड़े अच्छे माता-पिता हो भी सकते हैं या नहीं, उसी तरह जैसे विषमलैंगिक माता-पिता अच्छे माता-पिता हो भी सकते हैं या नहीं।"

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