हाथरस साजिश मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूएपीए केस में सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इनकार किया
Brij Nandan
4 Aug 2022 10:26 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाथरस साजिश मामले (Hathras Case) में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddque Kappan) की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद कप्पन ने अदालत का रुख किया था।
कप्पन के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज मामले को ध्यान देते हुए स्थानीय अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडे ने मुख्य रूप से कप्पन को जमानत देने से इनकार करने के लिए की गई जांच के दौरान उनके खिलाफ एकत्र की गई कथित सामग्री को ध्यान में रखा था।
अदालत ने कहा कि कप्पन के खिलाफ आरोप यह है कि उसने सह-आरोपियों के साथ समाज के भीतर दुश्मनी को बढ़ावा देने और समाज में व्याप्त सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले कृत्यों को अंजाम दिया।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यह आरोप लगाया गया है कि कप्पन ने राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विदेशी फंड प्राप्त किया था और जांच के दौरान, यह पता चला कि वह पीएफआई का कार्यकर्ता है और राष्ट्रविरोधी कृत्य शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि कप्पन ने कहा कि वह एक पत्रकार की हैसियत से हाथरस जाना चाहता है, लेकिन उसके पास जो पहचान पत्र मिला वह एक न्यूज प्लेटफॉर्म का था, जिसने 2018 में अपना संचालन बंद कर दिया था।
इसके बाद, दिसंबर 2021 में, मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने कथित हाथरस साजिश मामले में कप्पन और सात अन्य के खिलाफ दर्ज देशद्रोह, यूएपीए मामले को लखनऊ की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
कप्पन के खिलाफ मामला
कप्पन और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124-ए), धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (आईपीसी की धारा 153-ए), धार्मिक भावनाओं (आईपीसी की धारा 295-ए) की धारा 17 और 18 और आईटी अधिनियम की धारा 65, 72 और 75 की के तहत आरोप लगाए गए।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश में यूएपीए के तहत मामलों के लिए एक निर्दिष्ट अदालत नहीं है, लेकिन यूपी सरकार ने 20 अप्रैल, 2021 को लखनऊ कोर्ट को एक विशेष एनआईए कोर्ट के रूप में नामित किया।
उल्लेखनीय है कि एनआईए अधिनियम की उप-धारा (4) और धारा 22 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा जांच किए गए किसी भी अपराध की जांच राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय के गठन की तारीख से और तारीख से, जिसे विशेष न्यायालय के समक्ष आयोजित करना आवश्यक होता, उस न्यायालय को उस तारीख को स्थानांतरित माना जाएगा जिस पर इसका गठन किया गया है।
कप्पन के खिलाफ मामले की पृष्ठभूमि
आरोपी [अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम, और सिद्दीकी कप्पन] को मान पुलिस ने उपरोक्त आरोपों के तहत 2020 में हाथरस जाने के दौरान गिरफ्तार किया था।
प्रारंभ में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें उप-मंडल मजिस्ट्रेट की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इसके बाद, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि वह और उनके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।
वे न्यायिक हिरासत में हैं और अप्रैल, 2021 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े आठ लोगों, जिनमें इसके छात्र विंग के नेता केए रउफ शेरिफ और केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन शामिल है, को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने राजद्रोह, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण और अन्य अपराधों के लिए यहां एक अदालत में चार्जशीट किया था।
केस टाइटल - सिद्धिक कप्पन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य