इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस के पीड़ित परिवार की कथित अवैध हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

8 Oct 2020 4:36 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस के पीड़ित परिवार की कथित अवैध हिरासत के खिलाफ दायर बंदी  प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

    Allahabad HC Dismisses Habeas Corpus Plea Against Alleged Detention Of Hathras Victim's Family; Grants Liberty To Move SC

    यूपी सरकार द्वारा कथित अवैध हिरासत के खिलाफ हाथरस पीड़ित परिवार की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया।

    जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने पाया कि सत्यम दुबे और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में यह मुद्दा पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के लिए इस याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा।

    पीठ ने कहा,

    "निर्विवाद रूप से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरे मामले की जांच कर रहा है और इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका के रूप में लिया जा रहा है।

    उत्तर प्रदेश राज्य को पहले से ही अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है।"

    मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायिक स्वामित्व की मांग है कि इस न्यायालय के लिए गुण पर वर्तमान याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा, खासकर जब मृतक पीड़ित के परिवार के सदस्यों को माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन पर लड़की और इस न्यायालय की लखनऊ बेंच द्वारा 01.10.2020 को एक स्वतः संज्ञान याचिका में जारी किए गए निर्देशों के आधार पर 1 से 6 और परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई हो।

    खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवार को कोई शिकायत है, तो वे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उचित याचिका / आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    कथित तौर पर पीड़ित परिवार की ओर से एक सुरेंद्र कुमार के माध्यम से दायर की गई एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में यह आदेश आया है, जो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के महासचिव होने का दावा करते हुए कथित तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीफोन पर परिवार द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित है।

    याचिका में आरोप है कि मृतक पीड़िता के करीबी परिजनों यानी पिता, मां, दो भाइयों, भाभी और दादी को उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके घरों में अवैध रूप से बंदी बना लिया है।

    याचिका में कहा गया कि

    " जब से इस संकटपूर्ण घटना की जानकारी और भय पूरे भारत में फैला है, तब से ही प्रशासन याचिकाकर्ताओं को धमकी देने, दबाव बनाने और झूठे बयान देने के लिए धमकाने के सभी प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से व्यापक असंतोष को खत्म करना मुश्‍किल हो सकता है, और अपराधी आसानी से छूट सकते हैं।

    इस योजना के तहत, प्रशासन ने हाथरस जिले में और उसके आसपास नाकाबंदी कर रखी है, और जो लोग क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें बिना किसी वैध कारण के, अवैध बल और उपायों से, ऐसा करने से रोका जा रहा है।"

    याचिका में कहा गया कि सरकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। याचिका में आगे कहा गया है कि परिवार का 14 सितंबर यानी घटना की तारीख से, ही उसी के घर में "घेराव" किया गया गया है, और केवल उसके भाई को पीड़िता के साथ आगरा स्‍थित अस्पताल में जाने की अनुमति दी गई थी।

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल 28 सितंबर को, जब उसे दिल्ली ले जाया जा रहा था, सरकार ने परिवार के दो और सदस्यों को उसके पास जाने की अनुमति दी थी।

    यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता की लाश को भी परिजनों को नहीं लेने दिया गया था और उन्हें घर में ही कैद रखा गया। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि परिवार को स्वतंत्र रूप से मिलने या संवाद करने से भी रोका गया है, जिससे उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार का उल्लंघन होता है।

    उक्त कृत्यों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को कथित रूप से हिरासत में रखा गया है, इसलिए शपथ पत्र पर अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय महासचिव ने शपथ दी है, जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से परिवार से निर्देश प्राप्त करने का दावा किया है।

    पृष्ठभूमि

    14 सितंबर को, हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित युवती का अपहरण कर लिया गया था, जिसके साथ उच्च-जाति के चार युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने उसकी हड्डियों तोड़कर, और जीभ काटकर उसे क्रूर यातना दी।

    29 सितंबर को युवती का निधन हो गया। बाद में युवती के परिजनों ने शिकायत की कि उनकी सहमति के बिना आधी रात में पुलिस युवती का अंतिम संस्कार किया गया।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और यह जांच करने का निर्णय लिया कि क्या मृतक के परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का लाभ राज्य के अधिकारियों द्वारा उनके संवैधानिक अधिकारों के उत्पीड़न और उन्हें वंचित करने के लिए लिया गया था?

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