AIMPLB ने अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए आवंटित 5 एकड़ भूमि स्वीकार करने से किया इनकार

LiveLaw News Network

17 Nov 2019 1:48 PM GMT

  • AIMPLB ने अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए आवंटित 5 एकड़ भूमि स्वीकार करने से किया इनकार

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए आवंटित 5 एकड़ भूमि स्वीकार करने से मना कर दिया है।

    एआईएमपीएलबी के एक बयान में कहा कि,

    "मस्जिद मुसलमानों के धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक है। इस तरह की स्थितियों में किसी अन्य जगह पर उसी तरह की मस्जिद का निर्माण करना भी इस्मामिक नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।"

    सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 9 नवंबर को एक सर्वसम्मत निर्णय में कहा था कि अयोध्या में विवादित भूमि हिंदू देवता राम लला की है। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का एक वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को लागू करते हुए पारित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विनाश कानून का उल्लंघन था।

    AIMPLB ने कहा,

    "सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित अन्य वादियों ने बाबरी मस्जिद की रक्षा के सहित मुसलमानों विभिन्न मुद्दों के लिए हमारी प्रतिनिधि क्षमता पर हमेशा भरोसा किया है। उस क्षमता में, हम बड़े पैमाने पर समुदाय की ओर से यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान निर्णय में निर्देशित 5 एकड़ भूमि न तो इक्विटी को संतुलित करेगी और न ही देश में हुई क्षति की मरम्मत करेगी। तदनुसार, मुस्लिम समुदाय की ओर से, हम उक्त 5 एकड़ भूमि को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, जैसा कि दिनांक 09/11/2019 के निर्णय के अनुसार आवंटित की गई है। "

    बोर्ड ने यह भी कहा कि उसने संविधान के मूलभूत मूल्यों को "सुरक्षित" करने के लिए अयोध्या भूमि पर मालिकाना हक़ के विवाद का मुकदमा लड़ा था। "सभी धार्मिक विश्वासों की समानता की स्वीकृति" और उसी को वैकल्पिक भूमि आवंटित करके मुआवजा नहीं दिया जा सकता।

    "हमें लगता है कि पुनर्स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि देने से जहां राष्ट्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाने की हद तक मौलिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा है, वहां किसी भी तरह से घावों को ठीक नहीं किया जाएगा। यहां तक ​​कि इस निर्देश के प्रभाव से समुदाय, जिसने हमेशा इस मस्जिद की रक्षा करने की कोशिश की, उसके द्वारा किसी भी उकसावे के बिना न्यायिक आदेश से मस्जिद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने को कहा गया।"

    बोर्ड ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि उसे उम्मीद थी कि सरकार अपने सभी धार्मिक ढांचों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी, जिन पर अतिक्रमण किया गया था और वे उनके साथ न्याय करेंगे।

    एआईएमपीएलबी का स्टैटमेंट पढ़ने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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