अखिल भारतीय बार परीक्षा को चुनौती : वकील ने  काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित AIBE नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

LiveLaw News Network

18 Jan 2021 5:45 AM GMT

  • अखिल भारतीय बार परीक्षा को चुनौती : वकील ने  काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित  AIBE नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

    एक नए नामांकित अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम 2010 को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक वकील को नामांकन के बाद प्रैक्टिस करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण करनी होगी।

    पार्थसारथी महेश सराफ द्वारा दायर याचिका में जिन्होंने 2019 में नामांकन किया था, प्रैक्टिस के लिए नामांकन के बाद की आवश्यकता के लिए बीसीआई के अधिकार पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी और 13 मार्च को एआईबीई 2021 आयोजित करने के बारे में बीसीआई द्वारा 21 दिसंबर, 2020 को जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर विचार करेगी।

    याचिकाकर्ता बताते हैं कि इस मुद्दे पर कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास नामांकन पूर्व या नामांकन के बाद परीक्षा की योग्यता को संरक्षित करने की शक्ति है, क्योंकि 18 मार्च को तीन जजों की बेंच द्वारा 2016 (SLP) (c) 22337/2008) में संविधान पीठ को प्रैक्टिस के मुद्दे का संदर्भ भेजा था और ये अभी भी लंबित है।

    अधिवक्ता वीके बीजू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मामले में वी सुधीर बनाम बीसीआई और अन्य 1999 (3) SCC 176, में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के प्रशिक्षण नियम 1995 को खारिज कर दिया था कि बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अधीनस्थ नियमों के अनुसार अधिवक्ताओं पर अतिरिक्त शर्तें नहीं लगा सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट के इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल ऐड बनाम बीसीआई SCC (1) 732, 1995 के एक अन्य फैसले में, यह माना गया कि बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 (1) (एजी) के तहत उम्र के आधार पर अधिवक्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम नहीं बना सकता है और वो ऐसा नियम बनाने की शक्ति से परे है और इसलिए वह अधिवक्ता अधिनियम के विपरात है और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध भी है।

    याचिकाकर्ता का तर्क है कि एआईबीई नियम 2010 उपरोक्त मिसालों में सिद्धांत के खिलाफ है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम के 1973 के संशोधन के अनुसार, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (घ) - जो नामांकन के लिए शर्त के तौर पर प्रशिक्षण के बाद राज्य बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए प्रदान किया गया - छोड़ा दिया गया था। इस तरह के संशोधन के बाद, बीसीआई के पास नामांकन और प्रैक्टिस के लिए अतिरिक्त शर्तें रखने के लिए वैधानिक शक्ति का अभाव है, जैसा ऊपर बताए गए अधिवक्ता अधिनियम में कहा गया है,याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है।

    उल्लेखनीय रूप से, याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अधिनियम के 1973 के संशोधन को भी चुनौती दी है जिसमें धारा 24 (1) (डी) को छोड़ दिया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि एक बार परीक्षा सबसे आम देशों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में बार में प्रवेश के लिए एक पूर्व शर्त है। यह भी कहा गया है कि भारत में एमबीबीएस, सीए, सीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रासंगिक क़ानून / अधिनियम संबंधित व्यावसायिक संस्थानों / परिषदों के रोल / रजिस्टरों पर नामांकन से पहले एक अनिवार्य प्रशिक्षण और परीक्षा निर्धारित करते हैं।

    इस पृष्ठभूमि में, 1973 में अधिवक्ता अधिनियम से ऐसी शर्त को छोड़ देने वाले वैधानिक संशोधन को "मनमाना और अनुचित" के रूप में भी चुनौती दी गई है।

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2009 में गठित उच्चाधिकार समिति की रिपोर्टों ने कानूनी पेशे के मानकों में सुधार करने के लिए नामांकन से पहले एक परीक्षा प्रशिक्षित करने की सिफारिश की है।

    हालांकि, इस तरह की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लंघन करते हुए, बीसीआई ने नामांकन के बाद एक परीक्षा शुरू की है, याचिकाकर्ता ने कहा है।

    निम्नलिखित मुख्य तर्क दिए गए हैं :

    ए. 1973 के संशोधन के बाद धारा 24 के उपखंड (1) के खंड (घ) को छोड़ दिया गया जबकि यह अनिवार्य प्रशिक्षण और परीक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र प्रावधान था।

    बी. उपरोक्त खंड को छोड़ने के बाद, बीसीआई किसी भी परीक्षा को निर्धारित करने का कोई नियम नहीं बना सकता है क्योंकि यह अधिवक्ता अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन के बिना अधीनस्थ कानून के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, जैसा कि सुधीर मामले (सुप्रा) में आयोजित किया गया था।

    सी. बीसीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों वाली उच्च शक्ति समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के लिए बाध्य है।

    डी. इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल ऐड (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र यह भी संभव नहीं है।

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