"संवैधानिक प्रावधानों और संघीय सिद्धांत के खिलाफ": AILU ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई
LiveLaw News Network
14 Jun 2021 4:45 PM IST
ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट्स को हाईकोर्ट्स के जज के रूप में पदोन्नत करने की कथित सिफारिश के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया है। साथ ही यह उम्मीद भी व्यक्त की है कि सीजेआई रमना इस तरह के कदम को अपना समर्थ नहीं देंगे।
AILU ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के कथित बयान के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने पर विचार करने के SCBA के अनुरोध पर सहमत हो गया है। इसने SCBA अध्यक्ष के इस बयान पर भी आपत्ति जताई है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हाईकोर्ट में अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक मेधावी हैं।
AILU के बयान में कहा गया है,
"यह न केवल संवैधानिक प्रावधानों और संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि हाईकोर्ट्स में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के लिए भी अत्यधिक अपमानजनक है।"
प्रस्ताव को सिद्धांतों के खिलाफ और असंवैधानिक बताते हुए AILU ने संवैधानिक स्थिति के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन पर भी जोर दिया है, जिसमें संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन-नियुक्ति, स्थानांतरण और जांच के लिए व्यापक शक्तियां और स्वतंत्रता की सुरक्षा और विकास के लिए न्यायपालिका और इसकी पारदर्शिता व्यापक अधिकार हैं।
AILU के अनुसार, इस कदम से न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसकी पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले दूरगामी नकारात्मक परिणाम होंगे, बल्कि अनुच्छेद 217 के उल्लंघन में हाईकोर्ट्स के कॉलेजियम की राय को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
AILU के अध्यक्ष और सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य और महासचिव पी.वी. सुरेंद्रनाथ ने यह भी कहा है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रैक्टिस पर विचार करना संविधान का उल्लंघन होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में हाईकोर्ट्स के समक्ष अनुभव और अभ्यास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एक वकील की पदोन्नति के लिए बहुत आवश्यक है।
AILU ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पदोन्नति के लिए किसी नाम का प्रस्ताव या सिफारिश नहीं कर सकता है। हालांकि, यह केवल सिफारिश को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है और इसे वापस उच्च न्यायालय कॉलेजियम को भेज सकता है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) को संबंधित हाईकोर्ट्स के सीजेआई या सीजे को चयन सूची प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।