मृत्युदंड के मामलों में बरी होने के बाद तीन लोगों ने गलत तरीके से कैद किए जाने के लिए मुआवज़ा मांगा: सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

Shahadat

28 Oct 2025 7:55 PM IST

  • मृत्युदंड के मामलों में बरी होने के बाद तीन लोगों ने गलत तरीके से कैद किए जाने के लिए मुआवज़ा मांगा: सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

    सुप्रीम कोर्ट तीन लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की जांच करने वाला है, जिन्होंने गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड दिए जाने के लिए मुआवज़ा मांगा। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दायर की गईं।

    मुख्य याचिकाकर्ता 41 वर्षीय रामकीरत मुनिलाल गौड़, महाराष्ट्र राज्य से गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और बारह साल की कैद के लिए मुआवज़ा मांग रहे हैं, जिनमें से छह साल उन्होंने मृत्युदंड की सज़ा काटते हुए बिताए।

    गौरतलब है कि उन्हें बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष दिया कि दोषसिद्धि एक "त्रुटिपूर्ण और दूषित जाँच" पर आधारित थी।

    गौड़ की याचिका में कहा गया,

    "जब याचिकाकर्ता रिहा हुआ, तब तक वह 12 साल जेल में बिता चुका था, जिनमें से 6 साल मौत की सज़ा के थे। याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अपने मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन सहना पड़ा है, क्योंकि उस पर जघन्य अपराधों का झूठा आरोप लगाया गया, अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, अवैध और दागी जांच का विषय बनाया गया, अनुचित अभियोजन चलाया गया और 12 साल तक गलत तरीके से कारावास सहा गया। इसके लिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी राज्य द्वारा उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने याचिकाकर्ता के जीवन, उसकी प्रतिष्ठा और उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिससे वह घोर गरीबी और अभाव में आ गया और एकमात्र कमाने वाला झूठे आरोपों में जेल में सड़ रहा है।"

    दूसरे याचिकाकर्ता कट्टावेल्लई, जिन्हें तमिलनाडु में हत्याओं और बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उनको बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलत तरीके से कारावास के मामलों में मुआवजा देने के लिए एक कानून होना चाहिए।

    तीसरे याचिकाकर्ता, संजय को उत्तर प्रदेश में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने और मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाया और यह भी कहा कि "कानून में नैतिक दृढ़ विश्वास" नहीं हो सकता।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने तीनों रिट याचिकाओं पर संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया और अनुरोध किया कि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मुआवजे के मुद्दे पर उसकी सहायता करें।

    न्यायालय ने आदेश दिया,

    "नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 24 नवंबर, 2025 को दिया जाए। हम अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध करते हैं कि वे इन मामलों में इस न्यायालय की सहायता करें। तदनुसार, रजिस्ट्री आज से एक सप्ताह के भीतर इस आदेश की एक प्रति के साथ दोनों विधि अधिकारियों को सूचित करे।"

    रामकीरत गौड़ की रिट याचिका यह सवाल उठाती है कि क्या किसी व्यक्ति को अवैध जांच और मनगढ़ंत साक्ष्यों के आधार पर गलत तरीके से दोषी ठहराकर जेल में डाल दिया गया और वह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवज़े का हकदार है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों का हवाला दिया गया, जिसमें अवैध हिरासत और न्याय की विफलता के मामलों में राज्य के दायित्व के लिए एक सार्वजनिक कानूनी उपाय को मान्यता दी गई।

    गौड़ को 8 मार्च, 2019 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302, 363, 376(2)(i) और 201, तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 8 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर, 2021 को दोषसिद्धि और सज़ा की पुष्टि की।

    7 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की पीठ ने उन्हें सभी आरोपों से यह मानते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला मनगढ़ंत गवाहों और अविश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित था।

    न्यायालय ने पाया कि जांच अधिकारियों ने "एक सनसनीखेज मामले का समाधान न होने के कारण तथ्यों को छिपाकर गवाह बनाए" और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को "अवैध" करार दिया, क्योंकि यह "बिना किसी सबूत के" की गई। न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने कुछ फोरेंसिक रिपोर्टें छिपाईं, जिससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

    याचिका में दावा किया गया कि महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने जांच की, जिन्होंने सबूत गढ़े, झूठी बरामदगी हासिल की और महत्वपूर्ण रिपोर्टों को दबा दिया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य सख्त ज़िम्मेदार है।

    ठाणे में पीड़ित लड़की के लापता होने के बाद गौड़ को 3 अक्टूबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया। वह 19 मई, 2025 को रिहा होने तक बारह साल जेल में रहे। याचिका में कहा गया कि इस अवधि के दौरान उन्हें पैरोल या छुट्टी नहीं मिली और उनके बच्चे उनसे मिलने नहीं जा सके।

    याचिका में उनके परिवार पर उनके कारावास के वित्तीय और सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। याचिका में कहा गया कि उनकी पत्नी सावित्री देवी ने कानूनी खर्चों के लिए अपनी ज़मीन और गहने गिरवी रख दिए। इसमें आगे कहा गया कि उनके दो बड़े बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था और परिवार प्लास्टिक की चादरों वाली एक झोपड़ी में रहता था।

    याचिका के अनुसार, रिहाई के बाद गौड़ ने एक कमरे का पक्का घर बनाने के लिए ₹25,000 और अपने बच्चों का दोबारा स्कूल में दाखिला कराने के लिए ₹22,500 उधार लिए। याचिका में कहा गया कि वह वर्तमान में अनियमित दिहाड़ी मजदूरी करके गुज़ारा कर रहे हैं, महीने में 10-15 दिन लगभग ₹500 प्रतिदिन कमाते हैं, साथ ही पुराने कर्ज़ भी चुका रहे हैं।

    यह तर्क देते हुए कि सिर्फ़ रिहाई ही ग़लती को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है, याचिका में आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान के लिए मुआवज़ा और पुनर्वास प्रदान करने और राज्य द्वारा अपनी जांच और अभियोजन संबंधी गतिविधियों में जवाबदेही और अधिक तत्परता सुनिश्चित करने की मांग की गई।

    यह विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट "गलत अभियोजन (न्याय की विफलता): कानूनी उपचार" (2018) पर आधारित है, जिसमें गलत अभियोजन के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए वैधानिक योजना की सिफ़ारिश की गई थी।

    Case Title – Ramkirat Munilal Goud v. State of Maharashtra

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