वकीलों को अपनी व्यावसायिक क्षमता में आत्मसम्मान विवाह संपन्न कराने से बचना चाहिए, हालांकि, वे निजी क्षमता में गवाह बन सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
29 Aug 2023 10:07 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि वकीलों को अदालत के अधिकारी होने के नाते, अपनी व्यावसायिक क्षमता में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (तमिलनाडु राज्य पर लागू) के अनुसार 'आत्मसम्मान विवाह' संपन्न कराने या स्वेच्छा से विवाह करने की अंडरटेकिंग से बचना चाहिए। हालांकि, वे मित्र या रिश्तेदार के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में विवाह के गवाह के रूप में खड़े हो सकते हैं।
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने एस बालाकृष्णन पांडियन बनाम पुलिस निरीक्षक मामले में 2014 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जिसमें कहा गया था कि वकीलों द्वारा संपन्न कराई गई शादियां वैध नहीं हैं और सुयममरियाथाई विवाह (आत्मसम्मान विवाह) को गुप्त रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला धारा 7ए के अनुसार स्व-विवाह प्रणाली पर आधारित था, जिसे तमिलनाडु संशोधन द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल किया गया था। इस धारा के अनुसार, दो हिंदू अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बिना रीति-रिवाजों का पालन किए या किसी पुजारी द्वारा विवाह की घोषणा किए बिना विवाह कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील मद्रास हाईकोर्ट फैसले के आधार पर की गई थी, जिसने एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अपने साथी को उसके परिवार द्वारा हिरासत से मुक्त करने की मांग की गई थी (इलवारासन बनाम पुलिस अधीक्षक)।
बालाकृष्णन पांडियन के फैसले के बाद हाईकोर्ट ने एक वकील द्वारा जारी आत्म-सम्मान विवाह प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने वाले वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।
विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने बालाकृष्णन पांडियन में व्यक्त विचार से असहमति जताई, जिसका पालन इलावरासन में किया गया था।
संदर्भ के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7ए (जैसा कि तमिलनाडु में लागू है) इस प्रकार शामिल की गई है:
“धारा 7-ए: सुयममरियाथाई और सेरथिरुथा विवाह के संबंध में विशेष प्रावधान
(1) यह धारा किन्हीं दो हिंदुओं के बीच किसी भी विवाह पर लागू होगी, चाहे इसे सुयमरियाथाई विवाह या सेरथिरुत्था विवाह या किसी अन्य नाम से कहा जाए, जो रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ हो--
(ए) विवाह के प्रत्येक पक्ष द्वारा पक्षकारों द्वारा समझी जाने वाली किसी भी भाषा में यह घोषणा करनी है कि प्रत्येक पक्ष दूसरे को अपनी पत्नी मानता है, या जैसा भी मामला हो, उसका पति मानता है; या
(बी) विवाह में प्रत्येक पक्ष द्वारा दूसरे को माला पहनाना या दूसरे की किसी भी उंगली पर अंगूठी डालना; या
(सी) थाली बाँधने से।"
सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि नागालिंगम बनाम शिवगामी (2001) 7 SCC 487 मामले में शीर्ष अदालत ने धारा 7ए को बरकरार रखा था। इसने आगे कहा कि पांडियन का दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित था कि प्रत्येक विवाह के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की आवश्यकता होती है।
कोर्ट ने कहा कि शादी करने का इरादा रखने वाले जोड़े पारिवारिक विरोध या अपनी सुरक्षा के डर जैसे विभिन्न कारणों से सार्वजनिक घोषणा करने से बच सकते हैं। ऐसे मामलों में, सार्वजनिक घोषणा को लागू करने से जीवन खतरे में पड़ सकता है और संभावित रूप से मजबूर अलगाव हो सकता है।
कोर्ट ने अपने फैसले में उन जोखिमों के बारे में भी टिप्पणी की, जो उन जोड़ों को झेलना पड़ता है जो अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी करते हैं।
“दो व्यक्तियों पर लाए गए अन्य दबावों की कल्पना करना कठिन नहीं है जो अन्यथा वयस्क हैं और स्वतंत्र इच्छा रखते हैं। यह दृष्टिकोण (पांडियन में) न केवल क़ानून के व्यापक आयात को सीमित कर रहा है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार का भी उल्लंघन है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न उदाहरणों का भी हवाला दिया, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन साथी चुनने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। बालाकृष्णन पांडियन द्वारा व्यक्त किए गए विचार को गलत बताते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
न्यायालय ने आगे कहा कि वकीलों की भूमिका के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां "उचित नहीं हो सकती हैं"। साथ ही, यह भी कहा कि कुछ चिंताएं पूरी तरह से निराधार नहीं हैं।
"वकीलों में कई क्षमताएं होती हैं। वे अदालत के अधिकारी हैं। वकील/एडवोकेट के रूप में कार्य करते समय, उन्हें विवाह संपन्न कराने का दायित्व नहीं लेना चाहिए। हालांकि, रिश्तेदारों के रूप में दोस्तों के रूप में उनकी निजी क्षमता में, गवाहों के रूप में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।" .
समाज में वकीलों द्वारा निभाई जाने वाली बहुमुखी भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की पेशेवर जिम्मेदारियों और उनके निजी हितों के बीच स्पष्ट सीमांकन बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला।
जस्टिस एस रवींद्र भट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"जैसे हमारे पास नोटरी और अन्य पेशेवर सेवाएं हैं, वैसे ही क्या ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास विवाह परामर्शदाता हैं।"
केस : इलवारासन बनाम पुलिस अधीक्षक
याचिकाकर्ता के लिए: एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ए वेलन की सहायता एडवोकेट मृत्युंजय पाठक।