वकीलों को अपने विशेषाधिकार का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में हड़ताली वकीलों के 'उपद्रवी व्यवहार' की निंदा की, सख्त पुलिस कार्रवाई की निर्देश दिया

Avanish Pathak

14 Dec 2022 1:15 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट की नई पीठों के गठन के लिए हड़ताल कर रहे राज्य के वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने बुधवार को ओडिशा सरकार और राज्य की पुलिस को कड़े शब्दों में कहा कि अदालत परिसर में तोड़फोड़ करने वाले हड़ताली वकीलों को 'नर्म मिज़ाज' का ना समझें ।

    कोर्ट ने कहा कि वह वकीलों के ऐसे अनियंत्रित हमलों की वेदी पर वादियों के हितों की बलि नहीं चढ़ने देगा। कोर्ट ने वकीलों को यह याद दिलाने का प्रयास किया कि उनका कर्तव्य न्याय पाने में वादियों की सहायता करना है, ना कि एक बाधा के रूप में कार्य करना है।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा,

    "हमें कानूनी बिरादरी को बताना चाहिए एक वकील के पास लाइसेंस रखने का विशेषाधिकार, इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना है ... सामान्य कामकाज में व्यवधान वादियों को प्रभावित करता है। हम ऐसा आम संदर्भ में कह रहे हैं न कि घटना के संबंध में ..."

    पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका शामिल थे। वे संबलपुर में हाईकोर्ट की नई पीठ की मांग संबंधी वकीलों की हड़ताल के बारे में दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

    पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार और राज्य की पुलिस को उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जो हड़ताल के दरमियान अदालत परिसर में तोड़फोड़ में शामिल थे। कोर्ट ने संबलपुर जिले के प्रभारी पुलिस अधिकारी सहित राज्य सरकार और डीजीपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें बताना था कि प्रदर्शनकारी वकीलों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं।

    खंडपीठ ने न्यायालय परिसर में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई। कोर्ट ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि सभी बार एसोसिएशनों के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था और हिंसा में शामिल थे, उन्हें अवमानना ​​नोटिस जारी किया जाएगा।

    पीठ ने पुतले जलाने और एडवोकेट जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों और राज्य की बार काउंसिल के सदस्यों को धमकी देने के कृत्यों की कड़ी निंदा की।

    कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की कि हड़ताल ने क्षेत्र में यातायात को बाधित किया था। खंडपीठ का विचार था कि यदि इस तरह का उपद्रवी व्यवहार 'हड़ताली वकीलों' ने किया था तो पुलिस को 'प्रभावित निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए थी और उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए हिरासत में रखा जाना चाहिए था।'

    कोर्ट ने कहा,

    "वे किसी अनुग्रह के पात्र नहीं हैं, वकीलों के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं।

    उन्होंने एक वकील होने का विशेषाधिकार खो दिया है ... हमने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है...अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधान के दायरे में लाया जाए।"

    संबलपुर बार एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि गिरफ्तार किए गए कुछ सदस्य हड़ताल में भाग नहीं ले रहे थे। इस पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर गौर करेगी।

    "हमें लगता है कि उन्हें वह मिल रहा है जिसके वे पात्र हैं। अगर उन्होंने भाग नहीं लिया है, तो हम इसे बीसीआई पर छोड़ देते हैं।"

    वकील ने अनुरोध किया कि क्या गिरफ्तार किए गए वकीलों की जमानत याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई की जा सकती है। ऐसी प्रार्थनाओं में शामिल होने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा -

    "एक अनुरोध किया जाता है कि उनकी जमानत याचिकाओं पर कानून के अनुसार विचार किया जाए। हमारा विचार है कि हर अदालत कानून के अनुसार काम करती है और इन वकीलों को किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।"

    बेंच ने कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में पुलिस की अक्षमता पर भी हैरानगी व्यक्त की। खासकर जब वकीलों ने अदालत परिसर में प्रवेश किया और तोड़फोड़ की।

    जस्टिस कौल ने कहा, "क्या आप कानून और व्यवस्था को इस तरह नियंत्रित करते हैं? .. यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और हमें अर्धसैनिक बल भेजना पड़ेगा... यह पुलिस अधिकारियों की पूरी तरह से विफलता है।"

    जस्टिस ओका ने डीजीपी, ओडिशा से पूछा, जो पीठ के सामने वर्चुअल रूप से पेश हुए, "क्या आपने वीडियो देखा है? आपके अनुसार कोई अपराध नहीं किया गया था?"

    डीजीपी ने बेंच को बताया कि घटना के ही दिन तीन एफआईआर दर्ज की गई थी। बीसीआई ने बताया कि 43 वकीलों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

    इसके बाद जस्टिस ओका ने डीजीपी और स्टेट काउंसिल से सीधा सवाल पूछा, "क्या अदालतें काम कर रही हैं?"

    ओडिशा राज्य के एडवोकेट जनरल ने खंडपीठ को बताया कि न्यायिक अधिकारी बिना किसी बाधा के न्यायालय तक पहुंचने में सक्षम हैं।

    जस्टिस ओका ने दोहराया, "हम पूछ रहे हैं कि क्या वकील पेश हो रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है।"

    एडवोकेट जनरल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि बहुत कम वकील न्यायालयों में उपस्थित हो रहे हैं।

    खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि ओडिशा में अदालतों की शांति और कार्यक्षमता पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को उन वकीलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया जो न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक हैं, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के ऐसा कर सकें।

    पीठ को यह भी बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्यों को 'हड़ताल करने वाले वकीलों' से धमकियां मिल रही हैं। इसने निर्देश दिया कि ऐसे अधिकारियों की सुरक्षा चिंताओं को ओडिशा राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए। बिहार पुलिस को बिहार राज्य में रहने वाले बार काउंसिल के सदस्यों में से एक के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया था। दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यालय में बैठक होने पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया था।

    बीसीआई ने कोर्ट को सूचित किया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 41 वकीलों को तोड़फोड़ के कृत्यों के लिए निलंबित कर दिया गया है।

    मामले को अगली सुनवाई के लिए 6 फरवरी, 2023 को सूचीबद्ध किया जाना है।

    [केस टाइटल: एम/एस पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य। डायरी संख्या 33859/2022]

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