भारत में गोद लेने की प्रक्रिया कठिन, यह लोगों को बच्चे गोद लेने से रोकती है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

Shahadat

6 Aug 2022 5:54 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि उन्हें याचिका नहीं मिली है। पीठ ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से उन्हें कॉपी सौंपने को कहा।

    प्रारंभिक आपत्ति के रूप में नटराज ने संकेत दिया कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती, क्योंकि यह सोसायटी द्वारा दायर की गई है। पीठ ने कहा कि भारत में गोद लेने की प्रक्रिया वास्तव में बोझिल और थकाऊ है और इसे सरल करने की जरूरत है।

    पीठ ने जनहित याचिका को वास्तविक याचिका बताते हुए एएसजी से कहा कि इसे प्रतिकूल मुकदमे के रूप में न मानें। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी देखा कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई की अंतिम तिथि पर अपनी प्रामाणिकता स्थापित की है।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा,

    "हमने नोटिस जारी किया, क्योंकि गोद लेने की प्रक्रिया इतनी बोझिल और थकाऊ है कि यह लोगों को अपनाने से रोक रही है ... यह वास्तविक जनहित याचिका है। इसे प्रतिकूल मुकदमे के रूप में न मानें।"

    जनहित याचिका चैरिटेबल ट्रस्ट "द टेंपल ऑफ हीलिंग" ने सचिव डॉ पीयूष सक्सेना (पिटीशनर-इन-पर्सन) के माध्यम से दायर की है।

    पिछले अवसर पर नोटिस जारी होने के दौरान, डॉ पीयूष सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय को गोद लेने के मानदंडों में ढील देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर कार्रवाई नहीं की गई है।

    उन्होंने कहा था -

    "हमारे देश में हर साल 4000 बच्चों को गोद लिया जाता है, लेकिन देश में 3 करोड़ अनाथ बच्चें हैं। बांझ दंपति भी हैं, जो बच्चा पाने के लिए बेताब हैं। माता-पिता पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं, इसलिए आयकर योजना के आधार पर योजना शुरू की जानी चाहिए, जो 16 साल पहले जारी किया गया था। मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उन्होंने भावी माता-पिता को कुछ उदारता दी है।"

    याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, 2006 की इनकम टैक्स प्रिपेयरर स्कीम की तर्ज पर कुछ प्रशिक्षित "गोद लेने के लिए तैयार करने वाले" नियुक्त कर सकता है। वे संभावित माता-पिता को गोद लेने के लिए आवश्यक बोझिल कागजी कार्रवाई को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

    डॉ. सक्सेना ने बताया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 द्वारा शासित दत्तक-ग्रहण कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, जबकि अनाथों को गोद लेने का कार्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

    केस टाइटल: द टेंपल ऑफ हीलिंग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| डब्ल्यूपी (सी) 1003/2021

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