एडहॉक कर्मचारी को किसी अन्य एडहॉक कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता; केवल नियमित कर्मचारी द्वारा ही बदला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
24 April 2022 2:15 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक एडहॉक कर्मचारी को दूसरे एडहॉक कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, उसे केवल एक नियमित रूप से नियुक्त उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक एडहॉक कर्मचारी को किसी अन्य एडहॉक कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और उसे केवल एक अन्य उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे नियमित रूप से निर्धारित नियमित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त किया जाता है।"
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के रतन लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1985) 4 एससीसी 43 और अन्य के मामले में और हरगुरप्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2007) 13 एससीसी 292 के मामले में आदेश पर भरोसा रखा गया।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मध्य प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अपीलों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।
अपीलकर्ताओं को मध्यप्रदेश में "जनभागीदारी योजना" के तहत संविदा के आधार पर गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और एक नई अधिसूचना जारी की गई। इससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एकल पीठ ने उन्हें यह निर्देश देते हुए राहत दी कि उन्हें नियमित चयन होने तक अपने संबंधित पदों पर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिंगल बेंच के निर्देश को राज्य की अपील पर एक डिवीजन बेंच ने अलग रखा। इसके चलते अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही राज्य द्वारा यह आग्रह किया गया कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति एडहॉक कर्मचारियों के रूप में नहीं बल्कि अतिथि शिक्षक (गेस्ट टीचर) के रूप में की गई थी। विज्ञापनों की प्रकृति से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था।
अदालत ने एकल न्यायाधीश के निर्देश में रिट याचिकाकर्ताओं को नियमित चयन होने तक अपने-अपने पदों पर काम करना जारी रखने के निर्देश में कोई त्रुटि नहीं बताई।
खंडपीठ ने हालांकि कहा कि हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश कि रिट याचिकाकर्ता यूजीसी के सर्कुलर के अनुसार वेतन पाने के हकदार होंगे, क्योंकि विज्ञापन स्पष्ट रूप से कहता है कि चयनित उम्मीदवारों को भुगतान किया जाएगा। मानदेय का निर्धारण जनभागीदारी समिति करेगी।
अदालत ने माना कि अपीलकर्ता अपने संबंधित पदों पर तब तक बने रहने के हकदार होंगे जब तक कि उन्हें नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता।
इसके अलावा, वे 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मानदेय के हकदार होंगे जैसा कि उन्हें वर्तमान में भुगतान किया जा रहा है।
केस शीर्षक : मनीष गुप्ता और अन्य बनाम जनभागीदारी समिति और अन्य |
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एससी) 406
उपस्थिति: अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राणा मुखर्जी; उत्तरदाताओं के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज
सेवा कानून - यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि एक एडहॉक कर्मचारी को दूसरे एडहॉक कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता और उसे केवल एक अन्य उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसे नियमित रूप से निर्धारित नियमित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त किया जाता है- पैरा 12-
निर्भर - रतन लाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1985) 4 एससीसी 43; हरगुरप्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2007) 13 एससीसी 292।
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