दिलीप के खिलाफ अभिनेत्री यौन उत्पीड़न केस : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज बदलने की केरल सरकार की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

15 Dec 2020 2:13 PM IST

  • दिलीप के खिलाफ अभिनेत्री यौन उत्पीड़न केस : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज बदलने की केरल सरकार की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल राज्य द्वारा दायर उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल जज को बदलने की मांग की गई थी। इस मामले में प्रमुख मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप को एक साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया गया है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल की याचिका को खारिज करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जिसने अभियोजन और पीड़िता की ट्रांसफर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

    पीठ ने टिप्पणी की कि ट्रायल जज के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोप अनुचित हैं और यह देखा गया है कि ऐसे आरोप न्यायाधीश के मनोबल को प्रभावित करेंगे।

    पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल थे, ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार को अदालत पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए।

    अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश की ओर से पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी। बाद में, पीड़िता ने भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए अभियोजन पक्ष की याचिका का समर्थन किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा जिरह के दौरान उसे परेशान करने और अपमानित करने की अनुमति दी। पीड़िता के अनुसार, न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण थे और एक भयानक यौन अपराध की पीड़िता के रूप में उसके आघात के प्रति संवेदनशील नहीं थे।

    20 नवंबर को, केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अभियोजन और पीड़ित द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

    न्यायमूर्ति वीजी अरुण की पीठ उच्च न्यायालय ने कहा था,

    "जब सवाल न्यायिक पूर्वाग्रह के आधार पर एक आपराधिक मामले के हस्तांतरण का है, तो पूर्वाग्रह की आशंका का आरोप पर्याप्त नहीं है, अदालत को यह देखना होगा कि ऐसी आशंका उचित है या नहीं।"

    पहले, अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही को रोकने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था ताकि वो हाईकोर्ट जा सके। इस आवेदन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष / सीबीआई) एर्नाकुलम की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया, और तीन नवंबर से फिर से सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

    मामले के ट्रायल के लिए महिला न्यायाधीश के पीड़िता के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा इस अदालत को विशेष रूप से ट्रायल सौंपा गया था।

    ट्रांसफर याचिका में कहा गया कि मुकदमे में पीड़िता और अन्य गवाहों को डराने-धमकाने के आरोप में दिलीप की जमानत रद्द करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर ट्रायल कोर्ट ने फैसला नहीं लिया है।

    प्रमुख मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप पर फरवरी 2017 में कोचीन शहर के बाहरी इलाके में एक चलती गाड़ी में अपहरण और पीड़िता के यौन उत्पीड़न के पीछे आपराधिक साजिश रचने का आरोप है।

    अभियोजन पक्ष ने मामले में अब तक 80 गवाहों की जांच की है, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग के कुछ प्रमुख कलाकार भी शामिल हैं। उनमें से कुछ ने कथित तौर पर मुकरने का काम किया है। अपराध की शिकार महिला ने भी अपना बयान दिया है।

    विशेष अभियोजक ने कुछ बयानों और टिप्पणियों पर सवाल उठाए हैं जो गवाह परीक्षण के दौरान न्यायाधीश द्वारा किए गए थे।

    "अभियोजन ईमानदारी से मानता है कि अभियोजन पक्ष के साथ-साथ पीड़िता को भी इस अदालत से निष्पक्ष सुनवाई और न्याय नहीं मिलेगा," अभियोजन पक्ष ने कार्यवाही को स्थगित करने के लिए आवेदन दायर किया था।

    याचिका में कहा गया था,

    "अभियोजन इस मामले की सुनवाई को इस माननीय न्यायालय से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखता है। इसलिए, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष इस अदालत में उपरोक्त आधारों पर और कई अन्य आधारों पर भी, जिनका उल्लेख यहां न्याय के हितों की रक्षा के लिए नहीं किया गया है, उपरोक्त मामले की सुनवाई का संचालन करने की स्थिति में नहीं है।"

    पिछले महीने ट्रायल को रोकने के लिए अभियोजन के आवेदन को खारिज करते हुए, विशेष न्यायाधीश हनी एम वर्गीज ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही पूरी करने के लिए 3 नवंबर से ट्रायल फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाएं।

    "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 04.02.20201 को या उससे पहले मामले को निपटाने के निर्देश के आलोक में, जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह 03.11.2020 को मुकदमे को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।"

    नवंबर 2019 में, कथित तौर पर यौन अपराध की तस्वीरों वाले मेमोरी कार्ड की एक प्रति के लिए दिलीप की याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले में मुकदमे को तेजी से "छह महीने के लिए अधिमानतः " पूरा किया जाना चाहिए।"

    केरल पुलिस ने जुलाई 2017 में दिलीप को गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अपराध का मास्टरमाइंड था। 88 दिनों की हिरासत के बाद, उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी।

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