आपराधिक कार्यवाही में डिस्चार्ज होने पर ऑटोमैटिकली रूप से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्ति नहीं हो जाती: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

6 Oct 2023 12:05 PM IST

  • आपराधिक कार्यवाही में डिस्चार्ज होने पर ऑटोमैटिकली रूप से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्ति नहीं हो जाती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि संबंधित आपराधिक कार्यवाही में डिस्चार्ज होने से जीवित कार्यवाही में कोई लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार किसी कर्मचारी के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही में ऑटोमैटिकली रूप से मुक्ति नहीं मिलती।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दोनों कार्यवाही अलग-अलग डोमेन में संचालित होती हैं और उनके अलग-अलग उद्देश्य हैं।

    खंडपीठ ने कहा,

    "कार्यवाहियों की प्रकृति पूरी तरह से अलग और विशिष्ट होने के कारण आपराधिक कार्यवाही में बरी होने से दोषी कर्मचारी को बाद में किसी भी लाभ या विभागीय कार्यवाही में स्वत: मुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है।"

    न्यायालय को यह जवाब देने का भी काम सौंपा गया कि क्या 10 अप्रैल, 2002 के समझौता ज्ञापन (एमओएस) का खंड 4, विभागीय कार्यवाही जारी रखने पर रोक लगाता है, जब उनके अधीन व्यक्ति पर समान मूल के अपराधों के लिए आपराधिक अदालत के समक्ष मुकदमा चलाया जा रहा हो।

    इसने फिर से पुष्टि की कि खंड 4 ने आपराधिक मामलों के लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया और ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "जब आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तो अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना वांछनीय या कुछ परिस्थितियों में उचित हो सकता है। हालांकि, रोक "निश्चित रूप से मामला" नहीं है और केवल पक्ष और विपक्ष में सभी कारकों पर विचार करने के बाद ही दी जानी चाहिए।"

    यह अपील गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई। मामले की पृष्ठभूमि में बैंक कर्मचारी शामिल है, जिसे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा।

    जिस बैंक शाखा में वह काम करता था, वहां वित्तीय विसंगतियों के संबंध में सरकारी खुदरा विक्रेताओं द्वारा शिकायत किए जाने के बाद कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। ये कार्यवाही 1999 में शुरू हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कर्मचारी ने संबंधित खातों में कुछ धनराशि जमा नहीं की थी।

    कर्मचारी के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को हटा दिया जाना चाहिए या रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि समान लेनदेन से उत्पन्न आपराधिक मामले लंबित थे।

    इन आपत्तियों के बावजूद, बैंक ने एक जांच अधिकारी नियुक्त किया, जिसने कर्मचारी के खिलाफ चार में से तीन आरोप सिद्ध पाए। अंततः कर्मचारी को बैंक की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया।

    कर्मचारी ने बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एमओएस के खंड 4 के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने रिट याचिका मंजूर कर ली।

    सुप्रीम कोर्ट ने एमओएस के खंड 4 की व्याख्या की जांच की, जो आपराधिक मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के समय से संबंधित है। इसने स्पष्ट किया कि खंड 4 अनुशासनात्मक कार्यवाही पर स्वत: रोक नहीं लगाता है, बल्कि कुछ शर्तें पूरी होने पर उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उचित समय-सीमा के भीतर मुकदमे को पूरा करना खंड 4 के आवेदन के लिए आवश्यक है। केवल आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने से अनुशासनात्मक कार्यवाही पर स्वत: रोक नहीं लग जाएगी, खासकर यदि वे निर्धारित समय के बाद शुरू की गई हों।

    सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरणों पर भरोसा करते हुए खंड 4 के संचालन के लिए निम्नलिखित अनिवार्यताओं को समाप्त कर दिया:

    (1) दोषी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के प्रयासों को कम से कम एक वर्ष बीत जाना चाहिए;

    (2) अगर इतना समय बीत जाने के बाद कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जाता है तो विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अपनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकता है;

    (3) यदि अभियोजन अनुशासनात्मक कार्यवाही के समय में बाद में शुरू होता है तो बाद में रोक लगा दी जाएगी, लेकिन अनिश्चित काल तक नहीं। ऐसी कार्यवाहियों पर केवल उचित समय के लिए रोक लगाई जानी चाहिए, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारण का विषय है।

    इसके अलावा, इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि आपराधिक कार्यवाही में बरी होने पर स्वचालित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही में मुक्ति नहीं मिलती है।

    इस विशिष्ट मामले में कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही खंड 4 में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के बाद शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी ने शुरुआत में खंड 4 के आधार पर आपत्तियां नहीं उठाई और एक साथ कार्यवाही द्वारा पूर्वाग्रह के कारण कोई संकेत नहीं था।

    नतीजतन, न्यायालय ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी को बहाल कर दिया।

    केस टाइटल: भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम पी ज़ेंडेंगा

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