चार साल आठ महीने जेल में रहने वाले अंडरट्रायल आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी
LiveLaw News Network
25 Aug 2021 10:41 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आरोपी को विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी कि वह लगभग चार साल आठ महीने से जेल में है।
याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120बी और प्राइस चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) की धारा 4, 5 और 6 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।
आरोपी इस मामले में हिरासत में था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
उड़ीसा हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। इसमें अपराध की भयावहता को ध्यान में रखते हुए एक नेटवर्क के माध्यम से झूठे वादे करके बहुत से लोगों से कथित तौर पर बड़ी रकम एकत्र की गई थी।
हाईकोर्ट ने नौ अप्रैल, 2021 को पारित अपने आदेश में कहा था कि अपराधों का "व्यापक प्रभाव, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना" था।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने एसएलपी का निपटारा करते हुए कहा:
"पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता लगभग चार साल और आठ महीने से जेल में है। हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगती गई सजा उसके जमानत पर रिहा होने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, हम निचली अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।"
केस शीर्षक: संजीव शंकरराव खाड़े बनाम भारत गणराज्य (सीबीआई)
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