अभियुक्त को तभी आरोपमुक्त किया जा सकता है, जब पूरे अभियोजन साक्ष्य को सच मानने के बाद भी कोई मामला नहीं बनता है: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

25 May 2023 11:34 AM GMT

  • अभियुक्त को तभी आरोपमुक्त किया जा सकता है, जब पूरे अभियोजन साक्ष्य को सच मानने के बाद भी कोई मामला नहीं बनता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दो हत्या के आरोपी व्यक्तियों को इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया गया था कि हाईकोर्ट ने आरोप के साथ जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया था।

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा:

    "यदि इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ने चार्जशीट के साथ प्रस्तुत जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को पूरी तरह से संदर्भित नहीं किया है।

    बल्कि जांच के दौरान दर्ज किए गए कुछ व्यक्तियों के बयानों का एक चुनिंदा संदर्भ है।

    यह दर्शाता है कि दिमाग का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने एक जघन्य अपराध की सुनवाई को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का इस तरह से प्रयोग किया था जो उसके पास निहित नहीं है।”

    कोर्ट का फैसला

    न्यायालय ने कहा कि यह कानून का एक सुलझा हुआ प्रस्ताव है कि आरोपों की सुनवाई के चरण में, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों पर विश्वास किया जाना चाहिए और यदि कोई अपराध नहीं बनता है, तो केवल एक अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है।

    न्यायालय ने कहा,

    "उत्पादित सामग्री की सत्यता, पर्याप्तता और स्वीकार्यता परीक्षण के चरण में ही की जा सकती है। आरोप के स्तर पर, न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता तभी होती है जब यह मानने के लिए मजबूत कारण हों कि यदि मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

    उपर्युक्त मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप (2021) 11 एससीसी 191 और कर्नाटक राज्य बनाम एमआर हीरेमथ (2019) 7 एससीसी 515 में अपने निर्णय पर भरोसा किया।

    न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया था कि हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश में चार्जशीट के साथ दायर की गई जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई कुछ सामग्री को 'स्केच तरीके' से संदर्भित किया था।

    शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने कई व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के केवल एक हिस्से पर ध्यान दिया है जो जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए थे।

    “……जांच एजेंसी ने हीरामन ज्ञानेश्वर चौधरी, रमेश मुरलीधर, मोहन बनाम, अशोक गुनाजी ठोसर, महबूब दस्तगी शेख, और रकमा शिवराम वाघमारे के बयान दर्ज किए थे, जिन्हें प्रतिवादी संख्या एक और दो को रिहा करते समय हाईकोर्ट द्वारा संदर्भित और विचार नहीं किया गया था। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह एक ब्लाइंड मर्डर का मामला था। जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री के माध्यम से केवल परिस्थितियां ही आरोपी को पकड़ सकती थीं।”

    न्यायालय ने आगे कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय द्वारा प्रस्तुत राय में मृतक की हत्या में प्रतिवादी संख्या एक की संलिप्तता दिखाई गई। न्यायालय द्वारा आगे यह देखा गया कि प्रतिवादी संख्या एक की मनोवैज्ञानिक रूपरेखा ने उन्हें सामाजिक मानदंडों के खिलाफ जाने की प्रवृत्ति के साथ एक असामाजिक व्यक्तित्व होने की ओर इशारा किया।

    इस प्रकार, न्यायालय ने हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: कैप्टन मंजीत सिंह विर्दी (सेवानिवृत्त) बनाम हुसैन मोहम्मद शताफ व अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 462

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