आबकारी अधिनियम| अपराध की सूचना प्राप्त करने वाला या घटना का पता लगाने वाला व्यक्ति इसकी जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

12 Aug 2023 9:00 AM GMT

  • आबकारी अधिनियम| अपराध की सूचना प्राप्त करने वाला या घटना का पता लगाने वाला व्यक्ति इसकी जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल आबकारी अधिनियम के तहत एक दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कहा कि आधिकारिक गवाहों की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई थी।

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा, "अपराध की जानकारी प्राप्त करने वाला या उसके घटित होने का पता लगाने वाला व्यक्ति उसकी जांच कर सकता है।"

    इस मामले में, आरोपी-अपीलकर्ता को अपने ऑटोरिक्शा में एक जेरी कैन में पांच लीटर अरक ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अबकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया गया था जो अरक के निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, पारगमन, कब्जे, भंडारण, बिक्री आदि पर प्रतिबंध से संबंधित है। हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे थे: (1) क्या केवल आधिकारिक गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि वर्तमान तथ्यों में टिकाऊ है? और, क्या चालान दाखिल करने में लगभग 3 साल की देरी को निर्णय की शुद्धता को प्रभावित करने वाला कहा जा सकता है? तर्क यह दिया गया कि जांच की निष्पक्षता से समझौता किया गया क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपराध का पता लगाया और जिसने जांच की, वे एक ही थे।

    पहले मुद्दे के संबंध में, अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि जिस व्यक्ति ने अपराध के घटित होने का पता लगाया, वही है, जिसने रिपोर्ट दर्ज की या जांच की, ऐसी जांच को कानून में खराब नहीं कहा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह अब पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि अपराध की जानकारी प्राप्त करने वाला या उसके घटित होने का पता लगाने वाला व्यक्ति उसकी जांच कर सकता है। पूर्वाग्रह या इसी तरह के कारक के आधार पर ऐसी जांच पर सवाल उठाना, तथ्यों और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह एक सामान्य अयोग्य नियम के लिए उत्तरदायी नहीं है जो समान रूप से लागू होता है।"

    देरी के मुद्दे पर कोर्ट ने अभिलेखों की जांच में पाया कि जब्त अरक के उत्पादन में देरी नहीं कही जा सकती।

    कोर्ट ने कहा,

    "रिकॉर्ड का अवलोकन ऊपर बताए गए किसी भी कारक को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जो तत्काल अपराध की जांच में देरी को उचित ठहराने में मदद करता है, जिससे अंतिम रिपोर्ट लगभग 3 वर्षों के बाद प्रस्तुत की जाती है। प्रतिबंधित पदार्थ तुरंत बरामद कर लिया गया था , केवल कुछ गवाहों की जांच की गई थी, और भले ही कर्मियों के स्थानांतरण के कारण प्रणालीगत देरी पर विचार किया गया हो, अपराध की तारीख और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बीच दिन का समय बीतने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है... केवल उस देरी का आग्रह करना जांच पर संदेह का एक कारण बनता है, हालांकि बिना किसी सबूत के उसे कायम नहीं रखा जा सकता है। अत्यधिक देरी को पूर्वाग्रह के अनुमानित सबूत के रूप में लिया गया है, लेकिन विशेष मामलों में जहां आरोपी हिरासत में है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी को 21 अक्टूबर 2003 को जमानत पर रिहा किया गया था। इसलिए, पूर्वाग्रह की धारणा मौजूदा तथ्यों पर लागू नहीं होगी।"

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपराध हुए 20 साल से अधिक समय बीत चुका है, पीठ ने सजा को तीन महीने के साधारण कारावास की अवधि में बदल दिया।

    केस टाइटलः सत्यन बनाम केरल राज्य | 2023 लाइव लॉ (एससी) 627 | 2023 आईएनएससी 703

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