मतदाता सूची के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा आधार नंबर, नामांकन के लिए जारी फॉर्म में होगा बदलाव

Shahadat

21 Sep 2023 7:34 AM GMT

  • मतदाता सूची के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा आधार नंबर, नामांकन के लिए जारी फॉर्म में होगा बदलाव

    सुप्रीम कोर्ट को भारत के चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दिया कि वह फॉर्म 6 और 6बी (ई-रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए) में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करेगा, जिसमें नए मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से मतदाता का आधार नंबर का विवरण आवश्यक है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ को चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील ने यह भी बताया कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियम 2022 के नियम 26-बी के तहत आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं है।

    ई-रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए ईसीआई फॉर्म के फॉर्म 6 (नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र) और फॉर्म 6 बी (मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार नंबर की जानकारी का पत्र) के मुद्दों को इंगित करने वाली याचिका में यह वचन दिया गया।

    याचिका तेलंगाना प्रदेश समिति के सीनियर एडवोकेट जी.निरंजन ने दायर की थी।

    ईसीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सुकुमार पट्टजोशी ने एडवोकेट अमित शर्मा के साथ कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगभग 66,23,00,000 आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। यह जोड़ा गया कि मतदाताओं के पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के नियम 26-बी के तहत आधार नंबर जमा करना अनिवार्य नहीं था। इसलिए चुनाव आयोग उस उद्देश्य के लिए पेश किए गए फॉर्म में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करने पर विचार कर रहा है।

    ईसीआई द्वारा दिए गए वचन के आधार पर न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नरेंद्र राव थानेर और एओआर श्रवण कुमार कर्णम ने बहस की।

    आधार नंबर को चुनाव आईडी कार्ड से जोड़ने के लिए जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा मतदाताओं का पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 अधिसूचित किया गया। फॉर्म 6बी आवेदन पत्र है, जिसके द्वारा मतदाता मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार नंबर को सूचित कर सकता है।

    ये नियम चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के अनुसार तैयार किए गए थे, जो आधार और मतदाता कार्ड को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रावधान करता है। कानून के मुताबिक, आधार को वोटर कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 और मतदाताओं का पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

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