बोझिल माहौल का एक सामान्य आरोप ट्रायल को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

26 Nov 2020 7:06 AM GMT

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    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि बोझिल माहौल का एक सामान्य आरोप ट्रायल को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    न्यायमूर्ति ह्रषिकेश रॉय ने भटिंडा, मोगा और फरीदकोट जिलों में न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के ट्रायल को दिल्ली या किसी भी नजदीकी राज्य में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली जतिंदरवीर अरोड़ा और अन्य द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रायल का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से राज्य की न्यायपालिका की विश्वसनीयता को प्रतिबिंबित करेगा। निष्पक्ष न्याय से वंचित करने के कारकों और स्पष्ट स्थिति को छोड़कर, स्थानांतरण शक्ति को लागू नहीं किया जाना चाहिए।"

    अदालत के सामने, उन्होंने यह तर्क दिया कि, जैसा कि मामला पंजाब में विभिन्न स्थानों पर पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिबजी से कथित बेदअबी से संबंधित हैं, एक विशेष धार्मिक समूह के बीच गहरी पीड़ा और कड़वाहट उत्पन्न हुई है, जो पंजाब राज्य में आबादी का अधिकांश हिस्सा बनते हैं और इसलिए आरोपी, जो डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय के सदस्य हैं, पक्षपात का सामना कर रहे हैं और दोषी होने के मजबूत अनुमान के कारण निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि भटिंडा और अन्य स्थानों में स्थिति सांप्रदायिक रूप से अधिभूत है, जहां निष्पक्ष ट्रायल लगभग असंभव है।

    न्यायमूर्ति रॉय ने कहा कि बोझिल वातावरण का प्रक्षेपण याचिकाकर्ताओं की संगत प्रतिक्रिया से पैदा नहीं हुआ है, जो जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने कहा कि पंजाब के निवासी होने के नाते, वे अपने सामान्य स्थान पर रहते हैं और अपने नियमित मामलों के बारे में बात करते हैं।

    न्यायाधीश ने देखा:

    "अगर उनकी धमकी की धारणाएं वास्तविक थीं, तो वे सामान्य तरीकों से नहीं जा सकते थे। इस कारण से, अदालत यह मानने से सहमत नहीं है कि राज्य में माहौल से ट्रायल स्थल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का कोई औचित्य है।"

    ट्रायल को स्थानांतरित करने के लिए न्यायालय की शक्तियों के दायरे के बारे में, अदालत ने कहा कि धारा 406 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग संयम से और केवल योग्य मामलों में किया जाना चाहिए जब निष्पक्ष और पारदर्शी ट्रायल बाहरी कारकों के चलते निर्बाध रूप से संभव नहीं है।

    यह कहा:

    "उपर्युक्त निर्णयों से उत्पन्न कानून का प्रस्ताव यह है कि एक अदालत से दूसरे में ट्रायल के हस्तांतरण के लिए, न्यायालय को ऐसे कारकों के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, जिनके कारण निष्पक्ष ट्रायल करना असंभव हो जाएगा। बोझिल वातावरण का सामान्य आरोप ,हालांकि पर्याप्त नहीं है। निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई नहीं होने की आशंका को कुछ शिकायतों या आरोपियों की सुविधा पर स्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके कारणों की तुलना में अधिक दमदार होना चाहिए। हालांकि, ट्रांसफर संबंधी निर्णय लेने के लिए कोई सार्वभौमिक नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। प्रत्येक पर अकेले उस मामले की पृष्ठभूमि में फैसला करना होगा। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि जब ट्रायल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो यह कानूनन ट्रायल के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय पर संदेह व्यक्त करना होगा। इसलिए धारा 406 सीआरपीसी के तहत शक्तियों को संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल योग्य मामलों में जब उचित और निष्पक्ष ट्रायल बाहरी कारकों द्वारा संभव ना हो। यदि न्यायालय जनता की भावना से अप्रभावित होकर कार्य करने में सक्षम हैं, तो ट्रायल को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है।"

    अदालत ने कहा कि सभी पक्षों की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि केवल उस पक्ष पर जो हस्तांतरण चाह रहा है।

    याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने आगे कहा:

    "यह सिर्फ याचिकाकर्ता की नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता, गवाहों, अभियोजन पक्ष की भी सुविधा हो सकती है। सामान्य रूप से न्यायालय द्वारा संचालित ट्रायल का बड़ा मुद्दा भी इस मुद्दे पर तौलना चाहिए। जब ​​सभी पक्षों की संबंधित सुविधा और कठिनाइयों पर , इस प्रक्रिया में शामिल होने पर, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि मौजूदा मामलों में पंजाब राज्य के बाहर वैकल्पिक स्थानों पर ट्रायल के हस्तांतरण के लिए कोई विश्वसनीय मामला नहीं बनाया गया है। "

    केस: जतिंदरवीर अरोड़ा बनाम पंजाब राज्य [स्थानांतरण याचिका (क्रिमिनल) संख्या [452/ 2019 ]

    पीठ : जस्टिस हृषिकेश रॉय

    वकील: याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार, राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट हरिन पी रावल

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