370 को निरस्त करने के बाद J&K हाईकोर्ट में दाखिल 99% हैबियस कॉर्पस याचिकाएं लंबित : J&K हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को लिखा
LiveLaw News Network
29 Jun 2020 1:04 PM IST
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, श्रीनगर ने भारत के न्यायाधीश भारत को पिछले साल संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से अपने सदस्यों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं को उजागर करते हुए पत्र लिखा है।
हैबियस कॉर्पस याचिकाओं का निपटान
एसोसिएशन ने सीजेआई को सूचित किया है कि 6 अगस्त, 2019 से, अर्थात् अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के सामने 600 से अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि, आज तक, इस तरह के मामलों में से 1% भी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा तय नहीं किए गए हैं।
एक उदाहरण का हवाला देते हुए एसोसिएशन ने कहा, अकेले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निपटाने के लिए 9 महीने लगे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसी तरह, यह बताया गया है कि अगस्त / सितंबर, 2019 में दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी बाकी है।
एसोसिएशन ने दावा किया है कि निपटान में इतनी देरी के पीछे मुख्य कारण यह है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रजिस्ट्रार न्यायिक को कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि लो दैनिक रोस्टर की परवाह किए बिना हर जज के सामने इन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए कहें, ताकि उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार 14 दिनों के भीतर इनका निपटारा हो सके।
यह आरोप लगाया गया है कि HCBA की कार्यकारी समिति ने उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के समक्ष अपने सदस्यों की ओर से इन शिकायतों को रखा, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
उच्च गति के इंटरनेट की अनुपलब्धता
पत्र में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर घाटी में 4G के संचालन पर प्रतिबंध के कारण, वकीलों के लिए वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से मामलों पर बहस करना बहुत मुश्किल हो गया है, हालांकि वकील को अदालत में पेश होने के लिए एक विकल्प दिया जा रहा है। जिन वकीलों के मामले सूचीबद्ध हैं, उन्हें अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन उनके क्लर्कों और जूनियर को वकीलों को अदालत की ठीक से सहायता करने की अनुमति नहीं है, पत्र में कहा गया है।
गौरतलब है कि 4 जी स्पीड इंटरनेट सेवाओं की बहाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई कर चुका है। 10 मई, 2020 को दिए गए वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आदेश में अदालत ने खुद को किसी भी सकारात्मक दिशा-निर्देश को पारित करने से रोक दिया था और इसके बजाय, केंद्र को इस मुद्दे की जांच के लिए एक "विशेष समिति" गठित करने का निर्देश दिया था।
इस बीच, केंद्र सरकार ने 8 जुलाई, 2020 तक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट की गति पर प्रतिबंध का विस्तार करते हुए एक और आदेश पारित किया।
बड़ी संख्या में सेवा मामले लंबित
एसोसिएशन ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की श्रीनगर पीठ के समक्ष लंबित सेवा मामलों के CAT में हस्तांतरण के मुद्दे को भी उठाया है।
"अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद, माननीय उच्च न्यायालय की श्रीनगर विंग से द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, जम्मू को हस्तांतरित लगभग 45000 सेवा रिट याचिकाएं व विविध मामले लंबित थे।
इस तथ्य के बावजूद कि 28.05.2020 को व्यक्तिगत और सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक अधिसूचना संख्या 317E जारी की कि केंद्र सरकार जम्मू और श्रीनगर को उन स्थानों के रूप में निर्दिष्ट करती है, जहां CAT की बेंच आमतौर पर लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए बैठेगी।
28.05.2020 को एक और अधिसूचना संख्या 318 ई जारी की गई थी कि जम्मू पीठ के पास के मामले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की पीठ के पास जाएंगे।
पत्र में कहा गया है कि
तदनुसार, श्रीनगर बेंच के मामलों को नहीं लिया जा रहा है और न ही उक्त अधिसूचना की तारीख के बाद से श्रीनगर पीठ ने एक भी बैठक आयोजित की है।इससे न केवल वकील, बल्कि सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर वादी, जिनके मामले कैट को हस्तांतरित हुए हैं, पीड़ित हैं क्योंकि उनके मामलों को उच्च न्यायालय में नहीं सुना जा सकता है।
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