कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित प्रावधान लागू; सीएसआर नियम संशोधित
LiveLaw News Network
22 Jan 2021 6:55 PM IST
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए 2019 संशोधन के प्रावधान आज से लागू हो गए हैं।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में आज एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें 22 जनवरी, 2021 उस तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है, जिस दिन 2019 संशोधन अधिनियम की की धार 21 के प्रावधान लागू होंगे। कंपनीज़ (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) रूल्स, 2014 में भी संशोधन किया गया है और आज अधिसूचित किया गया है।
कंपनीज़ (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 की धारा 2,11,25,27,53,55,58,59,60,62,64,65, धारा 18 का क्लॉज (सी) और धारा 22 का क्लॉज (ii) भी लागू हुआ है। पिछले महीने, 2020 संशोधन के कई अन्य प्रावधानों को लागू किया गया था।
2019 संशोधन अधिनियम की धारा 21, धारा 5 में संशोधन करके कंपनी अधिनियम की धारा 135 को निम्नानुसार संशोधित करती है:
(5) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड, यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ठीक पिछले तीन वर्षों में अर्जित औसत शुद्ध लाभ का या जहां कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी नहीं की है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में, तात्कालिक वित्तीय वर्षों के दरमियान, कम से कम दो प्रतिशत सुनिश्चित करे: बशर्ते कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जहां वह काम करती है: बशर्ते कि अगर कंपनी इतनी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) के तहत की गई अपनी रिपोर्ट में, राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और जब तक कि खर्च नहीं की गई राशि उप-धारा (6) में संदर्भित किसी भी चालू परियोजना से संबंधित है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर, इस प्रकार की अनिर्दिष्ट राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित की जाएगी।
इस संशोधन के साथ, कंपनियों को न केवल सीएसआर के लिए राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करना होगा, बल्कि वित्तीय सत्र की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में ऐसी अनिर्दिष्ट राशि को हस्तांतरित करना होगा; वर्ष (जब तक अनपेक्षित राशि उप-धारा (6) में उल्लिखित किसी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है) संशोधन में निम्नलिखित धाराएं सम्मिलित हैं:
(6) उप-धारा (5) के तहत खर्च नहीं हुई कोई भी शेष राशि, किसी भी चल रही परियोजना के अनुसार, ऐसी शर्तों को पूरा करना जो निर्धारित है, जो किसी कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में निर्धारित की जा सकती हैं, कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाएगी, वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि में कंपनी द्वारा किसी विशेष अनुसूचित बैंक में उस वित्तीय वर्ष के लिए खोलने के लिए जिसे किसी अनिगमित कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के रूप में जाना जाता है, और इस तरह की राशि खर्च की जाएगी।
(7) यदि कोई कंपनी उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो कंपनी जुर्माना के साथ दंडनीय होगी, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन जो पच्चीस लाख रुपए तक बढ़ सकता है..
(8) केंद्र सरकार किसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को इस तरह के सामान्य या विशेष निर्देश दे सकती है क्योंकि इस खंड के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती है और ऐसी कंपनी या कंपनियों का वर्ग इस तरह के निर्देशों का पालन करेगा।
कंपनियों (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021, सीएसआर कार्यान्वयन, सीएसआर व्यय, सीएसआर रिपोर्टिंग के बारे में नियमों को संशोधित करता है। यह वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों के प्रदर्शन और अनिर्दिष्ट सीएसआर राशि के हस्तांतरण के लिए प्रावधान भी जोड़ता है।
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