2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट: सुप्रीम कोर्ट ने बरी हुए लोगों को शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई
Avanish Pathak
17 May 2023 5:44 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2008 के जयपुर बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए चार व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश दिया, अगर किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं हो।
उल्लेखनीय है, 13 मई 2008 को जयपुर में कई विस्फोट हुए, जिसमें 71 लोगों की मौत हुई और 185 लोग घायल हुए। राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्च में मामले के सभी चार दोषियों को बरी कर दिया था, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी और पांचवें आरोपी को इस आधार पर बरी किया था कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध की परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित नहीं कर सका। आरोपियों में से एक अपराध के समय नाबालिग भी पाया गया था।
जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार करते हुए ये शर्तें लगाई हैं,
-हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर अभियुक्तों की रिहाई से पहले, जमानत बांड से संबंधित फैसले के पैरा 94 का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।
-सभी आरोपी व्यक्तियों को अपना पासपोर्ट (यदि कोई हो) राजस्थान राज्य में जमा करना आवश्यक है।
-यदि अभियुक्त राजस्थान एटीएस के कार्यालय को रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो राजस्थान राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प हमेशा खुला रहेगा।
न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान राज्य द्वारा दायर एक चुनौती पर विचार कर रहा था। इस सप्ताह की शुरुआत में, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़ितों द्वारा याचिका दायर की गई थी।
खंडपीठ ने न्यायमूर्ति समीर जैन द्वारा लिखित सहमति वाले फैसले के पैराग्राफ 8 में जारी निर्देशों पर भी रोक लगा दी, जिसमें जांच अधिकारियों के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया था।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि ने यह कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश में जांच अधिकारियों के खिलाफ कठोर भाषा का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए राजस्थान के डीजीपी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि सभी प्रतिवादियों को नोटिस दिया जाए, क्योंकि आज चार में से केवल दो का प्रतिनिधित्व किया गया था।
एजी ने सीआरपीसी की धारा 390 के तहत चार बरी किए गए आरोपियों की गिरफ्तारी और हिरासत जारी रखने का आदेश मांगा। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस तरह की "कठोर कार्रवाई" आरोपी को सुने बिना और रिकॉर्ड को देखे बिना नहीं की जा सकती है, क्योंकि "निर्दोषता की धारणा बरी होने के बाद प्रबल हो जाती है"।
इसलिए, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के पूरे रिकॉर्ड को मंगवाया और राजस्थान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोर्ट इसे आठ सप्ताह में प्राप्त करे।
कोर्ट ने कहा,
अगर 9 अगस्त यानी सुनवाई की अगली तारीख पर मामले की सुनवाई नहीं हो पाती है, तो राजस्थान राज्य सीआरपीसी की धारा 390 के बिंदु पर बहस करने के लिए स्वतंत्र है, जो दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रावधान करती है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश का उपयोग अभियुक्त द्वारा अन्य मामलों में जमानत प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उन मामलों को स्वतंत्र रूप से देखना होगा।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए क्योंकि इस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी है क्योंकि यह मौत की सजा के खिलाफ अपील है।
हमें अपना दिमाग लगाना होगा: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि उसे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से पहले मामले के गुण-दोष की जांच करनी होगी।
“भले ही आप (एजी) सही हों, आप अपील सुनने के लिए हमें बुला रहे हैं। हमें मेरिट में जाना होगा और एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि इन लोगों को जेल में रहना चाहिए या नहीं।
अदालत ने आगे कहा कि आरोपी को नोटिस दिए जाने के बाद ही इस संबंध में राजी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश पर "यंत्रवत् रूप से रोक" नहीं लगा सकता है।
एजी वेंकटरमणी ने कहा कि वह कानून के स्थापित सिद्धांत - सीआरपीसी की धारा 390 पर कायम हैं।
अदालत ने कहा, "हम इस पर आपको सुनेंगे, लेकिन इसके परिणाम हैं... हमें यह निर्धारित करना होगा कि बरी होने के बाद जेल में बंद व्यक्ति के रूप में ऐसी कठोर शक्तियों का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है।"
एजी ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए 6-7 धमाकों की श्रृंखला और जान गंवाने वालों की संख्या की ओर इशारा किया।
केस टाइटल: राजस्थान राज्य बनाम मोहम्मद सैफ @ करियान | Crl A No. 1527/2023